नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बडवाह द्वारा नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया गया
खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि घटना दिनांक 25/03/2019 को पीडिता अपनी सहेली के साथ दुकान पर गई थी । जब वह और उसकी सहेली दुकान से वापस आ रहे थे तो रास्ते में आरोपी श्रीराम पीडिता को पकडकर हनुमान मंदिर के पीछे ले गया और उसका मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया एवं धमकी दी कि यह बात किसी को बताई तो जान से खत्म कर देगा और वह पीडिता को छोडकर भाग गया। पीडिता ने घर आकर यह बात अपने काका व काकी को बताई फिर उन्होनें थाना सनावद आकर रिपोर्ट की। उक्त रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जहां न्यायालय ने उसे न्यायिकअभिरक्षा में भेज दिया था।
प्रकरण में आरोपी श्रीराम पिता भुरा नाहल निवासी ग्राम साला पूर्व से जेल में निरूद्ध हैं, इस आधार पर उसने अपनी जमानत हेतु आवेदन माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बडवाह के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका विरोध अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक बडवाह श्री चम्पानलाल मुजाल्दे द्वारा किया गया जिनके तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।
कर्मचारियों को बोनस भुगतान न करने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा बोनस भुगतान न करने एवं अन्य निर्धारित पंजीपत्र न रखने वाले आरोपी को अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 10/10/2019 को श्रम निरीक्षक खरगोन ने आरोपी भुपेन्द्रसिंह पिता करतारसिंह खण्डपुरे निवासी प्रेमनगर बलवाडी खरगोन के आधिपत्य के संस्था न खण्डपुरे मोटर्स एल.एल.पी. सेन्ट्रल हुन्डीई में निरीक्षण के दौरान निर्धारित समय अवधि में बोनस भुगतान न करने तथा अन्य निर्धारित पंजीपत्र नहीं रखे होना पाया जाकर आरोपी के विरूद्ध बोनस भुगतान अधिनियम 1965 की विभिन्न धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया। आरोपी को माननीय न्यानयालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया गया जहां न्यायालय ने आरोपी को 6000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अभियोजन की ओर से अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गयी।
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