नाबालिक बालिकाओ के लैगिंक शोषण के आरोपी प्यारे मियां समेत 07 के विरूद्ध अभियोग पत्र पेश
थाना शाहपुरा द्वारा एट्रोसिटी न्यायालय में पेश किया गया चालान
आरोपी द्वारा इन्दौर पुलिस द्वारा विवेचना किये जाने के विरोध में लगाया गया आवेदन
वर्तमान में आरोपी जबलपुर जेल में न्यायिक अभिरक्षा में है बंद
भोपाल। नाबालिक बालिकाओ के लैगिंक शोषण के आरोपी प्यारे मियां समेत कुल 07 आरोपियो के विरूद्ध विशेष अपर सत्र न्यायाधीश एट्रोसिटी श्रीमान आलोक अवस्थी के न्यायालय में थाना शाहपुरा द्वारा अभियोग पत्र पेश किया गया।
जनसंपर्क अधिकारी भोपाल संभाग मनोज कुमार त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि विदित है कि दिनांक 11.07.2020 को आरोपी समेत कुल 07 लोगो के विरूद्ध चार अवयस्क बालिकाओ को बर्थ-डे बनाने के बहाने शराब पिलाकर उन चारो को अलग-अलग ले जाकर उनकी सहमति के बिना उनके साथ लैंगिक शोषण कारित किया तथा एक अन्य के साथ लैंगिक शोषण करने का प्रयास किया, अवयस्क बालिकाओ द्वारा बताया गया कि पूर्व में भी आरोपी द्वारा उनके साथ लैंगिक शोषण किया गया, जिसमें उनका साथ स्वीटी उर्फ हम्टी ने दिया था, जिस पर थाना रातीबड में जिरो पर कायमी कर घटना स्थल शाहपुरा होने के कारण शाहपुरा थाने को भेजा गया। थाने द्वारा धारा 376, 376(2)(एन) , 366ए, 120बी भादवि तथा 5(ठ)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना दौरान मुख्य आरोपी प्यारे मियां अन्य आरोपी स्वीटी , राबिया , अनस , गुलफाम समेत कुल 07 लोगो को गिरफतार किया गया था।
श्री त्रिपाठी ने बताया कि इस क्रम में इन्दौर के थाना पलासिया द्वारा मुख्य आरोपी प्यारे मियां के विरूद्ध अपराध क्रमांक 357/20, 358/20 एवं 359/20 के विरूद्ध धारा 376, 376(2)(एन) , 366ए, 120बी भादवि तथा 5(ठ)/6 पॉक्सो एक्ट मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफतार करने हेतु विशेष न्यायालय एट्रोसिटी श्री आलोक अवस्थी के न्यायालय से कल अनुमति प्राप्त की थी न्यायालय द्वारा अनुमति दिये जाने पर आज दिनांक को ही आरोपी द्वारा धारा 178 द.प्र.सं. का आवेदन इस हेतु प्रस्तुत कियाग गया कि इन्दौर पुलिस को विवेचना का अधिकारी नही है उक्त अपराध शाहपुरा थाने से संबंधित होने के कारण शाहपुरा थाने को ही विवेचना का अधिकारी है । उक्त आवेदन पर न्यायालय द्वारा थाना शाहपुरा से रिपोर्ट तलब की गयी है।
नुकीले हथियार से मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त
भोपाल। जिला भोपाल के माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी श्री हर्षवर्द्धन रावत के न्यायालय में नुकीले हथियार से मारपीट करने वाले आरोपी शेख इमरान एवं शेख ताहिर द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें आरोपी द्वारा उसे झूठे फसाये जाने की बात कही। अभियेाजन अधिकारी श्रीमती समीक्षा गुप्ता द्वारा बताया गया कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध धारा 326 भादवि का अपराध होकर अत्यंत गंभीर प्रकृति का है, तथा सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है, तथा अरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं है। अभियोजन के तर्को तथा केस डायरी के अवलोकन उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण की जमानत निरस्त कर दी गई और जेल भेज दिया गया।
जनसंपर्क अधिकारी संभाग भोपाल श्री मनोज त्रिपाठी ने बताया कि फरियादी आदिल उद्दीन द्वारा रिपोर्ट लेख कराई गई कि दिनांक 09.06.2020 को दोपहर पोने 2 बजे उसका लोडिंग आपे गोडाउन के सामने खडा था। तभी बगल के मकान में रहने वाला अरोपी शेख इमरान आया और आपे हटाने को कहा, मेरी अम्मी शहनाज बी ने उससे कहा कि आपे अभी हटा देते है। इतने में आरोपी का भाई शेख ताहिर आया और उसे मॉं बहन की गाली देने लगा। गाली सुनकर फरियादी का भाई आया और उसने गाली देने को मना किया। मना करने की बात पर आरोपी उत्तेजित हो गया और अपने घर से नुकीले हथियार लाया और मेरी अम्मी को हाथ में मार दिया। मैं और मेरे भाई द्वारा बीच-बचाव किया गया तो उसने हमारे साथ मारपीट की ।
पुलिस द्वारा उक्त सूचना पर थाना अशोका गार्डन अप क्र. 367/20 अंतर्गत धारा 326 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना दौरान आरोपीगण को गिरफतार किया गया।
अवैध रूप से खुली गंदी दारू बेचने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
भोपाल। जिला एवं सत्र न्यायालय में माननीय न्यायालय श्री निशीथ खरे, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी , भोपाल के न्यायालय में अवैध रूप से खुली गंदी दारू बेचने वाले अरोपी को पुलिस द्वारा पेश किया गया। जहां आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वह निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है, पुलिस द्वारा उसे झूठा फसाया गया है तथा वह प्रकरण के निराकरण के लिए न्यायालय के सहयोग हेतु वचनबद्ध है। उपस्थित अभियोजन अधिकारी सुश्री दिव्या शुक्ला ने अपराध की गम्भीरता को बताते हुए जमानत का विरोध किया । केस डायरी के अवलोकन करते एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी आशीष मेहर की जमानत निरस्त कर उसे जेल भेज दिया गया।
जनसंपर्क अधिकारी भोपाल संभाग श्री मनोज त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि थाना छोलामंदिर में सूचना प्राप्त हुई कि आशीष मेहरा हनुमान मंदिर टेकरी के पीछे छुपकर अवैध रूप से खुली दारू बेचा रहा है, उक्त सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा उक्त स्थान पर घेराबंदी कर आरोपी आशीष मेहरा को पकडा गया। आरोपी के पास एक बर्नी मिली जिसमें गंदी बदबूदार शराब भरी थी और उसके उपर गंदगी तैर रही थी। जिसकी मात्रा लगभग 3 लीटर थी। केस डायरी का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि आरोपी अन्य प्रकरण में भी संलग्न है जांच उपरांत थाना छोलामंदिर द्वारा अरोपी के विरूद्ध अपराध क्र. 611/2020 धारा 437 भादसं के तहत मामला पंजीबद्ध कर अरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा माननीय न्यायालय में पेश किया गया।
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