नाबालिग को भगाकर ले जाने एवं दूष्कर्म करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी राजा उर्फ राजकुमार पिता देवकरण मालवीय निवासी ग्राम उगली शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए सोमवार को निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 20/08/2020 को फरियादी अपने नाबालिग बच्चो को घर छोडकर अस्पताल मंडी चला गया था। शाम 6 बजे वापस घर आया तो बडी नाबालिग लडकी नही दिखी । छोटी नाबालिग लडकी ने बताया की बडी बहन 2 बजे दिन मे बिना बताये कही चली गई। जिसकी तलाश मोहल्ले एवं आस पडोस मे की, उसका कोई पता नही चला। छोटी लडकी ने बताया की बडी बहन को राजकुमार से कई बार बाते करते देखा था। फरियादी ने शंका के आधार पर आरोपी राजकुमार के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई। अनुसंधान के दौरान पीडिता को दस्तयाब किया तो उसने बताया कि, आरोपी ने उसके साथ गलत काम भी किया। अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तब से आरोपी जेल में है। सोमवार को आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
दुष्कर्मी का दुसरा जमानत आवेदन भी निरस्त
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी राजेश पिता भगवानसिंह मालवीय उम्र 25 वर्ष निवासी मोहम्मदपुर मछनाई थाना कालापीपल का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 29/06/2020 को रात्रि करीब 8 बजे पीडिता अपने घर के आंगन में बैठी थी। उसके माता पिता घर के पीछे वाले कमरे में थे। उस समय आरोपी राजेश एकदम से आया और पीडिता को खीचकर जंगल के नाले में ले गया और उसके साथ जबरन बलात्कार किया । पीडिता जोर से चिल्लाई तो आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया ओर बोला की घटना किसी को बताई तो जान से खत्म कर दुंगा। इतने में चिल्लाचोट की आवाज सुनकर पीडिता के माता पिता आ गये तो आरोपी राजेश वहां से भाग गया। पीडिता ने घटना की बात अपने माता पिता एवं भाई को बताई। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना कालापीपल मंडी पर की । अनुसंधान के दौरान दिनांक 01/07/20 को आरोपी को गिरफतार कर सक्षम न्यायालय में पेश किया गया। जब से आरोपी उप जेल शुजालपुर में बंद है। सोमवार को आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र भी न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।
नाबालिग लड़की को भगाकर ले जाने तथा उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाले को भेजा जेल।
शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी कृष्णा उर्फ कन्हैयालाल पिता प्रेमनारायण मेवाड़ा, उम्र 20 वर्ष, नि. मिर्जापुर खेड़ा थाना सलसलाई जिला शाजापुर को जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी एवं विशेष लोक अभियोजक देवेन्द्र मीणा ने बताया कि, घटना की रिपोर्ट थाना सलसलाई पर फरियादी ने दिनांक 11 फरवरी 2019 को दर्ज करायी थी। दिनांक 8 फरवरी 2019 की रात्रि करीब 9 बजे फरियादी की नाबालिग लड़की घर से पेशाब करने का कहकर चली गयी थी। फरियादी व घरवालों ने उसे काफी तलाश किया किंतु वह नहीं मिली। फरियादी ने आरोपी के विरूद्ध शंका के आधार पर थाना सलसलाई में रिपोर्ट दर्ज करायी थी। विवेचना के दौरान आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर आज न्यायालय के समक्ष वी.सी. के माध्यम से पेश किया। आरोपी का जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया।
दहेज की मांग कर हत्या की आरोपिया का द्वितीय जमानत आवेदन भी निरस्त
शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, शाजापुर द्वारा आरोपिया फिरदोस बी पति सलमान खॉ निवासी ग्राम- मक्सी का द्वितीय जमानत आवेदन पत्र भी निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरफा बी की शादी शाहरूख के साथ हुई थी। घटना के करीब 3 माह पूर्व से उसका पति शाहरूख, जेठ सलमान, भाभी फिरदोस, ननद अंजूम, मामू अकिल, ससुर भूरू खां, सास रूखसाना शादी में दहेज कम देने की बात पर परेशान कर प्रताडि़त करते रहे। दिनांक 15.07.2017 को दिन के करीब 12.30 बजे उसके उक्त ससुराल वालों ने उसके पहने हुए कपड़ों में आग लगा दी और उसे जलता हुआ देखते रहे। उसे गेट के बाहर निकलने नहीं दिया और उसके कपड़े व शरीर जल गया। देहाती नालशी पर से पुलिस थाना मक्सी ने अपराध दर्ज कर विवेचना के दौरान फिरदोस बी को दिनांक 10.08.2017 को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, तभी से वह जेल में है। जमानत आवेदन पर आपत्ति निर्मल सिंह चौहान अतिरिक्त लोक अभियेाजक शाजापुर द्वारा वी.सी. के माध्यम से उपस्थित होकर की गई।
Comments
Post a Comment