नाबालिग के साथ बलात्‍कार करने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज

  इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्रीमती नीलम शुक्‍ला विशेष न्‍यायाधीश (पाक्‍सो एक्‍ट) इंदौर के समक्ष थाना कनाडिया के अप.क्र.378/2020 धारा 376(2)(i) भादवि व धारा 3/4 पाक्‍सो एक्‍ट में गिरफ्तारशुदा आरोपी लेखराज पिता वीरसिंह राजपूत उम्र 35 साल निवासी शिवशक्ति फार्म हाउस बिचौली मर्दाना इंदौर द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहां गया कि अपराध गंभीरतम प्रकृति का है यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह फरियादी एवं साक्षियों को डराएगा, धमकाएगा तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया जाएं। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया। 


  अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि फरियादीया ने अपने माता पिता के साथ थाना उपस्थित होकर जुबानी रिपोर्ट की कि मैं कक्षा 5वीं मे पढती हूं। लेखराज राजपूत जो फार्म हाउस की देखभाल करता है तथा वहीं रहता है। दिनांक 29.08.2020 को दोपहर 03:30 बजे मैं शौचालय गई थी तभी वहां पर लेखराज राजपूत आया और मुझसे बोला कि मैं तुझसे बहुत प्‍यार करता हूं तू मुझे पसंद है मैं जैसा बोलू वैसा करना, नही तो मैं तुम्‍हारी मम्‍मी पापा की पगार नही दूंगा और मेरे साथ जबरदस्‍ती करने लगा और मेरी लेगी उतार दी और मेरा मुंह दबा दिया और लेखराज ने मेरी साथ जबरदस्‍ती बलात्‍कार किया। लेखराज मुझसे बोला कि यदि तूने चिल्‍लाया या किसी को यह बात बताई तो मैं तुझे व तेरे मम्‍मी पापा को जान से खत्‍म कर दूंगा। मैं जोर से चिल्‍लाई तो आवाज सुनकर मेरी मम्‍मी आई तो मम्‍मी को आता देखकर लेखराज वहां से भाग गया। फिर मेरी मम्‍मी मुझे घर लेकर गई और मैने पूरी बात मम्‍मी पापा को बताई। फिर मम्‍मी पापा के साथ थाने रिपोर्ट करने आई हूं कार्यवाही की जावें। उक्‍त सूचना पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


16 साल की नाबालिग को ले जाकर उसके साथ दुष्‍कृत्य करने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज


इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्रीमती नीलम शुक्‍ला विशेष न्‍यायाधीश (पाक्‍सो एक्‍ट) इंदौर के समक्ष थाना चंद्रावतीगंज के अप.क्र.54/2020 धारा 363, 366, 376, 376(2)(एन), 376(3), 506, 450 भादवि व धारा 5I, 5j(ii)/6 पाक्‍सो एक्‍ट में गिरफ्तारशुदा आरोपी श्रवण पिता चेना उर्फ चेनसिंह नाथ निवासी ग्राम बालरिया चंद्रावतीगंज इंदौर द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहां गया कि अपराध गंभीरतम प्रकृति का है यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह फरियादी एवं साक्षियों को डराएगा, धमकाएगा तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया जाएं। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।


अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 19.06.2020 को फरियादीया ने रिपोर्ट लेख कराई कि मेरे मोहल्‍ले का श्रवण जिसे मैं बचपन से पहचानती हूं करीब 11 माह पूर्व श्रवण ने मुझे कहां था कि मैं तुमसे प्‍यार करता हूं। मुझे लगा कि मजाक कर रहा है। फिर मुझसे बात करता रहा उसके बाद एक दिन मैं और मेरे दोनो छोटे भाई झोपडी में सो रहे थे, आधी रात को श्रवण मेरी झोपडी में आया और मुझे उठाकर बोला कि चल मेरे साथ, मैने बोला कहां ले जा रहा है तो श्रवण बोला तुझसे प्‍यार करता हूं। तू मेरे साथ चल नही तो तेरे दोनो भाई को मार डालूंगा। तो मैं श्रवण के साथ चली गई, श्रवण मुझे पास वाली खाली झोपडी में ले गया और जबरदस्‍ती मेरे साथ गलत काम किया। जब मै रोने लगी तो उसने मुझसे कहां कि यह बात किसी को मत बताना नही तो तेरा गला दबा दूंगा। उसके बाद मैं भागकर झोपडी में आकर सो गई। फिर श्रवण रोज ऐसे ही मेरे साथ गलत काम करता रहा। कल रात को मेरे पेट में दर्द होने लगा, फिर सुबह करीबन 10 बजे मेरे छोटे भाई के साथ सरकारी अस्‍पताल इलाज के लिए आई, जहां डॉक्‍टर ने मुझे बताया कि मैं गर्भवती हूं और फिर मुझे इलाज के लिए इंदौर सरकारी अस्‍पताल भेज दिया जहां मैने एक बच्‍चे को जन्‍म दिया। जिसे आईसीयू में भर्ती करना पडा जहां पर फरियादिया के कथन के आधार पर देहाती नालसी लेखबद्ध की गई वापिस थाने आकर आरोपी के विरूद्ध असल कायमी कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं बच्‍चे, मां व आरोपी का डीएनए कराये जाने के लिए एफएसएल लेब भेजा गया। जांच दौरान ही जन्‍मे बच्‍चे की मृत्‍यु हो जाने पर मर्ग कायम किया गया एवं संपूर्ण विवेचना पश्‍चात चालान न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया था।


शॉपिंग से लौट रही युवतियों से लूट करने वाले आरोपियों का 1 दिन का पुलिस रिमांड


इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्री संजय कुमार भलावी न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना अन्‍नपूर्णा के अप.क्र.337/2020 धारा 394, 34 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण (1) यासिर पिता जाकिर उम्र 19 साल निवासी फ्लेट नंबर 202 बुक ब्राण्‍ड कॉलेानी इंदौर (2) आदिल पिता शकील शेख उम्र 22 साल निवासी मथुरा कॉलोनी आजाद नगर इंदौर को पेश किया गया एवं पुलिस अभिरक्षा में दिए जाने का निवेदन किया गया पुलिस अभिरक्षा इस आधार पर चाहा गया कि आरोपियों से अपराध के संबंध में पूछताछ हेतु तथा लूट किए गए रूपये जो आरोपियों ने अपने दोस्‍त के यहां रखे होना बताया है को जप्‍त करना है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री अमोल टिकेकर द्वारा तर्क रखे गए। न्‍यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपियों का 15.09.2020 तक का पुलिस रिमांड स्‍वीकार किया गया।


अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाने आकर रिपोर्ट कराई कि मै अपनी स्कूटी से अपनी माँ एवं सहेली के साथ आज शाम करीब साढे पांच बजे शॉपिग करके जूनी इन्दौर तरफ से वापस आ रही थी तभी अरबन हाट के सामने पीछे से आ रही बिना नम्बर की सिल्वर रंग की एक्सेस गाडी मे सवार दो युवक मेरे कंधे पर टंगे हैंड बैग को लूटने की नीयत से मेरी गाडी में जान बूझकर टक्कर मारकर हमे रोड किनारे गिरा दिया तथा मुझसे हेण्ड बैग छीनकर भाग गये । हम तीनो गिर गये । हम तीनो को चोट आई कुछ लोगो ने बदमाशो का पीछा किया। वह बदमाश अपनी एक्सेस स्कूटी घूंघट गार्डन के पास छोडकर भाग गये। मेरी मां के सिर में गंभीर चोट लगने से घायल होकर बेहोश हो गयी थी। मुझे दोनो हाथ , मुंह व होंठ पर चोट आई एवं मेरी सहेली को भी चोट आई थी। आसपास के लोगो की मदद से हमे युनिक अस्पताल पहुंचाया। जहां हमारा ईलाज हुआ। दोनो बदमाश जिन्होने हमे चोंट पहुंचा कर लूट की ही उन्हें मै सामने आने पर पहचान लूंगी। मै युनिक अस्पताल मे ईलाज करवाकर रिपोर्ट करने आई हूँ। कार्यवाही की जावे।। उक्‍त रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


 


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