नाबालिग का अश्‍लील वीडियो बनाकर जात में बदनाम करने वाले आरोपियों की अग्रिम जमानत हुई खारिज

इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्रीमती नीलम शुक्‍ला विशेष न्‍यायाधीश (पॉक्‍सो) इंदौर के समक्ष थाना राउ के अप.क्र.360/2020 धारा 354सी, 294, 506, 34 भादवि व धारा 11/12 पॉक्‍सो एक्‍ट तथा धारा 67, 67-ए आईटी एक्‍ट में फरार आरोपीगण (1) मुजीव पिता साकिर मंसूरी (2) साकिर मंसूरी पिता गुलाम रसूल मंसूरी दोनो निवासी नई बस्‍ती एबी रोड राउ इंदौर के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया और अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा जमानत आवेदन का लिखित विरोध करते हुए तर्क रखे गए कि यदि आरोपियों को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया तो फरियादी व साक्षियों को डरायेगा, धमकायेगा तथा आरोपियों के फरार होने की संभावना है तथा अपराध गंभीरतम प्रकृति का है अत: आरोपियों का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्‍त किया जाना चाहिए। न्‍यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपियों का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।


अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादिया ने अपने माता पिता के साथ थाना आकर एक लिखित आवेदन पेश किया कि मेरे मोहल्‍ले में मेरे घर के पीछे ही अनस मंसूरी का घर है हम दोनो की करीबन एक साल से बात हो रही थी हम दोनो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। अनस मुझे कहता था कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो मुझे नहाते हुये वीडियो कॉल करो में तुमसे निकाह करने वाला हूं तो तुम मेरे लिये इतना तो कर सकती हो। अनस के विश्वास में आकर मैने अनस के व्हाट्सप मोबाईत नंबर पर वीडियो कॉल किया। मुझे बार-बार अनस बिना कपडे के वीडियो कॉल करने का कहने लगा नही करने पर मुझे गंदी-गंदी गालियां देने लगता था इस वजह से मैने उससे बात करना बंद कर दी थी। उसके बाद मैं जब भी घर से बाहर निकलती तो मुझे धमकी देने लगा था कि मैने तेरे बिना कपडो के विडियो बनाये है मै तुझे समाज में बदनाम कर दूंगा। मुझे नहीं पता था की व्हाटस अप पर वीडियो रिकार्डिंग होती है पर मुझे अनस ने ही बताया कि मैने स्क्रीन रिकार्डिंग एप से तेरी नहाते हुये वीडियो रिकॉर्ड कर लिए है। मैने बदनामी के डर के कारण यह बात किसी को नही बतायी थी। आज दिनांक 06.09.2020 को मेरी मम्मी ने बताया कि हीरा सिंह ठाकुर अंकल ने तेरा बिना कपडो के वीडियो दिखाया है और बता रहे थे कि मुझे पता चला है कि तुम्हारी पूरी जात में यह वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो की वजह से हमारी जात में बहुत बदनामी हो गयी है। इसी बात को लेकर आज शाम को मेरे माता पिता अनस के घर गये तो अनस, अनस के बडे भाई मुजीव व पिता शाकिर मंसूरी को सारी बात बताई तो तीनो ने मिलकर मेरे माता पिता व बहन को अश्‍लील गालिया देकर बोले की तुमसे जो बने कर लेना मैने समझाया तो मुझे जान से मारने की धमकी देते हुये चले गये। मैं अपने माता पिता के साथ रिपोर्ट करने आयी हूं रिपोर्ट करती हूं कार्यवाही की जाये। उक्‍त आवेदन पर जांच पश्‍चात आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


घर में घूसकर मारपीट करने वाले आरोपीयों को भेजा गया जेल


इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि , कमलेश मीणा न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट महू इंदौर के न्यायालय में थाना बडगोंदा के अपराध क्रमांक 445/2020 धारा 294,323,452,506,34भादवि में गिरुफतारशुदा आरोपीगण बहादुर पिता थावरसिंग उम्र 19 साल, अजय भील तथा कैलाश निवासी बडगोंदा को पेश किया गया एवं न्‍यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ सुश्री बसंती गिरवाल के द्वारा उपस्थित होकर तर्क रखे रखे गए कि, अपराध में अभी विवेचना शेष हैं। माननीय न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को दिनांक 29/09/2020 त‍क न्‍यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का आदेश दिया गया ।


अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, फरियादी ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैंने पांच दिन पहले कैलाश को फोन कर डाटा था इसी बात को लेकर आज दिनांक 06/09/2020 को रात करीब 09:30 बजे मैं अपने घर पर था तभी कैलाश, अजय, बहादुर तीनों शराब के नशें में आए और मुझे आवाज लगाकर बुलाया मैं बाहर गया तो तीनों मुझे अश्‍लील गालीयां देने लगे मैनें गाली देने से मना किया तो कैलाश ने मुझे लकडी से मारा मैं घर के अंदर भागा तो पीछे से कैलाश, अजय, व बहादुर भी मेरे घर में आ गए झगडे की आवाज सुनकर मेरी पत्‍नी अंगूरी व लडकी बीचबचाव करने आई तो मेरी पत्‍नी अंगूरी को अजय ने पीट पर लकडी से मारा व मेरी लडकी शिवानी व सोनू को बहादुर ने झापड से मारा मुझे कैलाश ने लकडी से सिर में, कमर में, हाथों में व बहादुर ने पटटे से पीठ में मारा। मेरे पडोसी सीताराम बीचबचाव करने आया तो उसे कैलाश ने लकडी से सिर में मारा जिससे चोट लगी व खून निकलने लगा। तथा जाते –जाते धमकी देते गए कि आज तो बच गया आयंदा मिला तो जान से खत्‍म कर देंगे। बाद थाना आकर अपराध पंजीबद्ध कराया तथा पुलिस द्वारा विवेचना में लिया गया।


घर मे घुसकर मारपीट करने वाले आरोपीगण की हुई जमानत खारिज


इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्री दिनेश मीणा न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील देपालपुर जिला इंदौर के समक्ष थाना बेटमा के अप.क्र. 410/2020 धारा 452, 294, 323, 506, 34 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण रंजीत पिता धनुष पारदी , धनुष पिता मूलचंद्र पारदी, कासोद पिता धनुष पारदी, हिरोन पिता धनुष पारदी निवासीगण रावट बेटमा इंदौर द्वारा न्‍यायालय में जमानत हेतु आवेदन लगाया था । अभियेाजन की ओर से एडीपीओ श्री शिवनाथ सिंह मावई द्वारा न्‍यायालय में विरोध करते हुए कहा गया कि यदि आरोपीगण को जमानत का लाभ दिया गया तो वह पुन: अपराध करेगा फरार होने की संभावना है। अपराध गंभीर प्रकृति का है । अत: आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्‍त किया जाए । न्‍यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपीगण का जमानत आवेदन खारिज किया गया।


अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाने आकर रिपोर्ट की कि मेरे पिता कण्‍डीलाल के जीजा धनुष व उसके परिवार से प्‍लाट का झगडा चल रहा है जिसका केश मेरे पिता कण्‍डीलाल जीत गये , दिनांक 10.09.2020 को गांव पटवारी साहब ने आकर मेरे पिता कण्‍डीलाल को जमीन नाप कर कब्‍जा दिलाया था, उनके जाने के बाद शाम करीब 04:30 बजे हम घर पर थे तभी धनुष पारदी व उसके लडके रंजीत पारदी , कासोद पारदी व हिरोन पारदी जबरन मेरे घर में घुस आये सभी के हाथ में डंडे व लोहे की राड थी सभी मिलकर मेरे पिता व मुझे, मेरे भाई महेन्‍द्रे, मां आशाबाई व बहन को मां बहन की नंगी नंगी गालियां देने लगे और बोले कि तुमको प्‍लाट चाहिये कहते हुए हम पर डंडो व लोहे की रोड से हमला कर दिया जिससे मेरे पिता को सिर में , मुझे सिर व दाहिने हाथ में, भाई को सिर व कंधे , मां को हाथ में, बहन को उगली में व गाल पर चोट लगी हम सब चिल्‍लाये व घर से भाग कर बाहर निकले तो गांव के लोगो ने बीच बचाव किया । धनुष व उसके लडके धमकी देते हुए बोले कि अगर तुम फिर से प्‍लाट पर कब्‍जा करने आये तो तुम सबको जान से खत्‍म कर देगे। मैा अपने पिता, भाई, बहन व मां को साथ लेकर रिपोर्ट करने आया हूं। रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जाए। उक्‍त पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। 


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