मोटरसाइकिल से अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त

सागर। न्यायालय- श्रीमान राकेश कुमार ठाकुर अपर सत्र न्यायाधीश, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी सुरेश चौबे उम्र 35 साल पिता नंदकिशोर चौबे निवासी ग्राम जैतपुर डोमा थाना गौरझामर जिला सागर का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पाण्डे, देवरी ने शासन का पक्ष रखा।


घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 07.06.2020 को मुखविर की सूचना पर जब थाना प्रभारी केसली के द्वारा दविश दी गयी तो 02 व्यक्ति मोटर साईकिल क्रमांक एम.पी. 15 एम.जे. 3383 पर बैठे एवं एक बोरा रखे हुए दिखे। आरोपीगण पुलिस को देख भागने लगे। उक्त व्यक्ति अंधेरा का फायदा उठाकर भाग गये। खाकी बोरे को खोलकर देखा तो उसमें 54 लीटर शराब पाई गयी जिसे हमराह गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। उक्त प्रकरण धारा 34(2) आवकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सुरेश चौबे का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।


सागौन का अवैध परिवहन करने वाली मोटरसाइकिल का सुपुर्दनामा निरस्त


सागर। न्यायालय- श्रीमान रविन्द्र कुमार धुर्वे प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने सुपुर्ददार चंदन आदिवासी की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल क्र एम.पी. 15 एम क्यू. 4262 का प्रस्तुत सुपुर्दनामा आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी मनोज नायक ने शासन का पक्ष रखा।


घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक 03.08.2020 को आरोपीगण द्वारा हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल क्र एम.पी. 15 एम क्यू. 4262 में शासकीय वनोपज सागौन की इमारती लकडी का अवैध परिवहन किया जा रहा था। वन विभाग के अधिकारी द्वारा जांच करने पर लकडी का परिवहन अवैध रूप से पाए जाने पर आरोपीगण से ग्राम धवई के पास मोटरसाइकिल जप्त की गयी। घटना में प्रयुक्त वाहन के रजिस्टर्ड स्वामी चंदन आदिवासी द्वारा सुपुर्दनामा आवेदन अंतर्गत धारा 457 दंप्रसं माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने सुपुर्दनामा आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल क्र एम.पी. 15 एम क्यू. 4262 का प्रस्तुत सुपुर्दनामा हेतु धारा 457 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।


धारदार बका लेकर घूमने वाले आरोपी की जमानत खारिज 


सागर। न्यायालय- श्रीमती वंदना त्रिपाठी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रहली जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी अन्नू उर्फ अनिल पिता विजय कुमार नायक का प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी लोकेश दुवे, रहली ने शासन का पक्ष रखा।


घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है दिनांक 12.09.2020 को मुखविर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना रहली ने सुभाष चैक रहली में आरोपी अन्नू उर्फ अनिल को एक अवैध लोहे का धारदार बका लेकर घूमते पाया। उक्त बका के संबंध में आरोपी के पास कोई लाइसेंस नही होना पाया गया। उक्त आधार पर थाना रहली में अंतर्गत धारा 25(1)बी आयुध अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अन्नू उर्फ अनिल का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।


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