मूक वन्यप्राणीयों की आवाज बनें अभियोजन अधिकारी - श्री पुरुषोत्तम शर्मा

खरगोन। जिला अभियोजन कार्यालय खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि वन एवं वन्यजीव के प्रकरणों में अभियोजन अधिकारियों की दक्षता संवर्द्धन हेतु राज्य स्तरीय वेबीनार सम्पन्न हुआ । अब विलुप्‍तप्राय वन्‍यजीव का शिकार करने वाले शिकारियों को नहीं बख्‍शा जावेगा | दिनांक 25.09.2020 को जिला समन्‍वयक(वन/वन्‍यप्राणी) की राज्‍य स्‍तरीय समीक्षा बैठक महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन मध्‍य प्रदेश भोपाल की अध्‍यक्षता में बेबीनार के माध्‍यम से आयोजित की गई समीक्षा बैठक का संचालन राज्‍य समन्‍वयक(वन/वन्‍यप्राणी) लोक अभियोजन मध्‍य प्रदेश द्वारा किया गया। श्री शर्मा ने शिकारियों पर शिकंजा कसने एवं सजायाबी का प्रतिशत बढ़ाने बावत पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि ​ विलुप्‍तप्राय वन्‍यजीव के शिकार के प्रकरण को प्राथमिकता के आधार पर शासन स्‍तर पर चिन्हित कराये जाकर त्‍वरित निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये है।  


​सभी जिला समन्वयक (वन-वन्‍यप्राणी) को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुसूचित वन्यप्राणी से संबंधित वन्‍यप्राणी आपराधिक प्रकरणों एवं अतंर्राज्‍यीय/अंतरराष्‍ट्रीय वन्‍यजीव अपराधों कि तस्‍करी से सबंधित प्रकरणों की प्रगति रिपोर्ट जैसे रिमांड, जमानत, वाहन सुपुर्दनामा, प्रोडक्‍सन वारंट, सजा एवं बरी आदि राज्‍य समन्‍वयक (वन/वन्‍यप्राणी) लोक अभियोजन मध्‍यप्रदेश लोक अभियोजन मध्‍यप्रदेश को प्रतिदिन निर्धारित प्रारूप में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ताकि ​राज्य ​समन्वयक द्वारा ऐसे प्रकरणों की समीक्षा एवं मॉनिटरिंग की जाकर तत्‍काल प्रभाव से दिन प्रतिदिन संचालक लोक अभियोजन मध्‍यप्रदेश को अवगत कराया जाये एवं शसक्त पैरवी कर अपराधियों को अधिकतम सजा कराइ जा सके ।


अवैध शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित


खरगोन। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा ग्राम पंधानिया में अवैध रूप से शराब बेचने वाले आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया।


कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 12 जून 2020 को आबकारी विभाग खरगोन को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम पंधानिया में हरिजन मोहल्ला में अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। आबकारी विभाग ने मुखबीर के बताये स्थानन पर पहुंचकर देखा तो आरोपी राधेश्याम पिता कैलाश निवासी पंधानिया अवैध रूप से शराब बेचते हुए पाया गया। आरोपी के कब्जे से 12 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब जप्त कर आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध कर माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष आरोपी को पेश किया जहां न्यायालय ने आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्यायालय उठने तक के कारावास व 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।


 


 



Comments