महिलाओं के विरूद्ध होने वाले अत्याचार एवं अपराध सभ्य समाज के समक्ष गंभीर चुनौती हैं- श्री पुरूषोत्तम शर्मा
म.प्र. लोक अभियोजन ने आयोजित किया दो दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार
इंदौर। जिला मीडिया सेल प्रभारी अभिषेक जैन द्वारा बताया गया कि ''महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अपराधों के सामाजिक एवं विधिक परिपेक्ष्य'' विषय पर मध्य प्रदेश लोक अभियोजन विभाग द्वारा दो दिवसीय वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। जिसका शुभारंभ आज दिनांक 04/09/2020 को श्री पुरूषोत्तम शर्मा, महानिदेशक/संचालक म.प्र. लोक अभियोजन द्वारा किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्री प्रशांत माली, प्रेसीडेन्ट सायबर लॉ बाम्बे, सुश्री सुमन श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खुरई, सागर (म.प्र.), श्री सत्यप्रकाश, मैनेजर-प्रोग्राम FXB इंडिया सुरक्षा, दिल्ली एवं प्रो. आशा शुक्ला, वाईस चान्सलर, डॉ. बी.आर. अम्बेडकर, विश्वविद्यालय, महू (म.प्र.) के द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
श्री पुरूषोत्तम शर्मा, महानिदेशक/संचालक म.प्र. लोक अभियोजन ने अपने उद्बोधन में महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अत्याचारों एवं अपराधों पर चिंतित होते हुए कहा कि महिलाओं पर होने वाले लैंगिक भेद-भाव एवं लैंगिक आधार पर होने वाले अपराध सभ्य समाज के समक्ष एक गंभीर चुनौती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के विरूद्ध अत्याचार मॉं के गर्भ में आते ही प्रारम्भ हो जाते हैं जैसे- कन्या भ्रूण हत्या तथा अन्य अपराध जैंसे- दहेज प्रताड़ना, छेड़-छाड़, वैश्यावृत्ति कराना, बलात्कार, कार्यक्षेत्र में यौन उत्पीड़न, ऐसिड अटैक जैसी घटनाऐं महिलाओं के विरूद्ध होती हैं।
वर्तमान में मध्य प्रदेश में लगभग 45000 मामले महिला अपराध के संबंध में पेण्डिंग हैं। जिसमें रेप एवं दहेज हत्या जैंसे गंभीर अपराधों की संख्या सेशन न्यायालय में 7000 है तथा सजा का प्रतिशत् बहुत कम है। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की वृद्धि चिंतित करने वाली है। जिनपर नियंत्रण का प्रभावी तरीका ऐसे अपराधियों को न्यायालय के माध्यम से कठोर दण्ड दिलाना है।
महिला अपराध से संबंधित मामलों की पैरवी प्रभावी ढंग से करने एवं उनपर निगरानी रखने हेतु मेरे द्वारा श्रीमती मनीषा पटेल, विशेष लोक अभियोजक को स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। मुझे आशा है कि श्रीमती पटेल के कुशल नेतृत्व में महिला अपराध कारित करने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा करायी जावेगी।
श्रीमती मोसमी तिवारी, प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी, लोक अभियोजन म.प्र. द्वारा बताया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा श्रीमती मनीषा पटेल, राज्य समन्वयक महिला अपराध के द्वारा तैयार की गई तथा कार्यक्रम का संचालन भी किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में देशभर से लोक अभियोजन अधिकारी सम्मिलित होकर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।
प्रशिक्षण के प्रथम दिवस आज दिनांक 04/09/2020 को श्री प्रशांत माली, सायबर एक्सपर्ट, प्रेसीडेन्ट सायबर लॉ बाम्बे, द्वारा "Relevance of Electronic Evidence in Crime Against Women'' विषय पर व्याख्यान दिया गया। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के बारे में विस्तार से चर्चा की। उनके द्वारा बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य क्या होती है? उसकी उपयोगिता क्या है? किस तरह इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य न्यायालय में ग्राह्य होती है? इस संबंध में उन्होंने भारतीय साक्ष््य अधिनियम, 1872, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों पर प्रकाश डाला तथा माननीय उच्चतम न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय भी बताये गये। व्याख्यान पश्चात् उनके द्वारा प्रशिक्षुओं के प्रश्नों के उत्तर भी दिये गये।
सुश्री सुमन श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीन, खुरई, सागर द्वारा "Investigation E-Trial Regarding Crime Against Women E-Child" विषय पर व्याख्यान दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि महिला संबंधी अपराधों का अन्वेषण किस तरह किया जाना चाहिए तथा अन्वेषण के दौरान किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए साथ ही यह भी बताया कि क्या त्रुटियॉं नहीं करना चाहिए, जिससे आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जा सके। उनके द्वारा ऐसे अपराधों के विचारण के संबंध में भी प्रशिक्षण दिया गया कि महिला संबंधी अपराधों के अभियोजन में किन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए जिससे अपराधी को कठोर दण्ड दिया जा सके। व्याख्यान पश्चात् उनके द्वारा प्रशिक्षुओं के प्रश्नों के उत्तर भी दिये गये।
प्रशिक्षण उपरान्त श्री राजेन्द्र उपाध्याय, डीपीओ, भोपाल द्वारा आभार प्रकट किया गया। साथ ही उन्होंने इस प्रशिक्ष्ाण कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए श्री पुरूषोत्तम शर्मा, महानिदेशक/संचालक म.प्र. लोक अभियोजन एवं श्री पवन श्रीवास्तव संचालक, सीएपीटी भोपाल का धन्यवाद् अर्पित किया गया कि उन्हीं के मार्गदर्शन में यह प्रशिक्ष्ाण कार्यक्रम संभव हो सका।
जिला इंदौर से जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख, प्रीति अग्रवाल एडीपीओ, अमित गोयल एडीपीओ, रामवीर जाटव एडीपीओ एवं अन्य सभी अधिकारी समलित हुए।
शराब की तस्करी करने वाले आरोपियो की जमानत हुई खारिज
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्री कमलेश मीणा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महू के न्यायालय में थाना बडगोंदा के अपराध क्रमांक 415/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में जेल में निरूद्व आरोपीगण राजा पिता बाबूलाल डाबी तथा राहुल पिता लीलाधर चौधरी इंदौर के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्रीमती संध्या उइक के द्वारा उपस्थित होकर जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि, अपराध गंभीर प्रकति का हैं यदि आरोपीयों को जमानत का लाभ दिया गया तो फिर से शराब की तस्करी करेंगे तथा आरोपी के फरार होने की भी पूर्ण संभावना हैं। अत: आरोपीयों का जमानत आवेदन निरस्त किया जायें। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपीयों का जमानत आवेदन निरस्त कर किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना बडगोंदा पर मुखबिर द्वारा सूचना मिली की एक फोर्ड फिगो काले रंग की कार क्र. MP09 CL 9143 में अवैध शराब की पेटीयां भर पीथमपुर तरुफ से सीतापाट तरुफ जा रही हैं। सूचना की तस्दीक हेतु उक्त बताए स्थान पर पहुचनें पर रात्रि करीब 03:30 बजे उक्त वाहन आते दिखा। कार को रोकने पर कार चालक कार को पीछे पलटाने लगा कार को घेराबंदी कर कार को रोका। कार की चेंकिंग करने पर ड्रायवर की पीछे की सीट पर, पैरदान व डिक्की में शराब की पेटियॉ दिखी। 23 देशी मशाला शराब की पेटीयों में 50-50 क्वाटर कुल मात्रा 207 लीटर तथा 5 पेटियों में देशी प्लेन शराब कुल मात्रा 45 लीटर दिखी। कार चालक का नाम पुछने पर उसने अपना नाम राजा पिता बाबूलाल तथा उसके साथी का नाम राहुल पिता लीलाधर होना बताया । आरोपियों को उक्त शराब के परिवहन के संबंध में लाइसेंस की पूछताछ करने पर नही होना व्यक्त किया गया। । उक्त शराब को मौके पर ही जप्त कर एवं मयवाहन सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर वापस थाने आए जहा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
हाईवे पर लूट करने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्रीमती रश्मि मिश्रा चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महू के न्यायालय में थाना मानपुर के अपराध क्रमांक 297/2019 धारा 392 भादवि में जेल में निरूद्व आरोपी राजा ऊर्फ राजकुमार पिता हरिसिंह के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री आनन्द नेमा के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि, अपराध गंभीर प्रकति का हैं यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह अन्य फरार आरोपीयों की गिरुफतारी नही होने देगा तथा साक्षीगणों को डरायेगा धमकायेगा जिससे प्रकरण पर विपरीत प्रभाव पडेगा। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना मानपुर पर फरियादी जितेन्द्र कुमार वाणी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि, मैं दिनांक 01/10/2019 को तुसार अग्रवाल की बोलेरो कार MP 09 CW 6316 से तुसार मित्तल, प्रितेश अग्रवाल, अंकुश गोयल को लेकर पानसेमल से सामान खरीदने इंदौर गये थे। वापस आते समय महू में भंवरीलाल मिठाई वाले से मिठाई लेने कारण महू होते हुए पुराना एबी रोड से वापस आते समय महू रोड नंदलाई घाटी व भिचोली के बीच में जंगल में रात करीब 10:30 बजे हमारी कार का अगला टायर पंचर हो गया तो मेने कार रोक दी तो ये सभी लोग कार से नीचे उतर आये और मैं कार की स्टेपनी बदलने लगा । तभी चार अज्ञात बदमाश जंगल से लाठी पत्थर लेकर आए और हम सब को घेर लिया और प्रितेश की गले की चैन, अंगुठी और जेब में रखे 20 हजार, तुसार अग्रवाल के जेब से 04 हजार, अंकुश के 4500 रू छीनकर जंगल में भाग गये। सभी बदमाश मुंह पर गमछा बांधे थे। उनकी बोली आदिवासी जैसेी लग रही थी। उक्त घटना का अपराध मानपुर थाना पर पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
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