महिला के साथ छेडछाड करने तथा धमकी देने वाला आरोपी गया जेल
आरोपी पीडिता का कई दिनो से कर रहा था पीछा और मौका पाकर घटना को दिया अंजाम
घटना अमरनाथ कॉलोनी कोलार रोड, भोपाल की है।
भोपाल।महिला के साथ छेडछाड तथा जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी जावेद मियां ने माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री आशीष परसाई के न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया और निर्दोष होने तथा झठा फंसाये जाने की बात कही । शासन की ओर से पैरवी करते हुए अभियोजन अधिकारी श्री मनोज त्रिपाठी ने बताया कि वर्तमान में महिलाओ के साथ छेडछाड जैसे अपराधो में निरन्तर वृद्धि हो रही है अपराधी द्वारा कई दिनो से महिला का पीछा किया जाकर उसके साथ छेडछाड की गयी । अपराध गम्भीर प्रकृति का है। आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है। केस डायरी के अवलोकन तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी जावेद मियां की जमानत निरस्त कर उसे जेल भेज दिया गया ।
अभियोजन अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने बताया कि दिनांक 31.08.2020 को पीडिता अपने पति निवासी झुग्गी सॉंई नाथ कॉलोनी कोलार रोड भोपाल के साथ आकर रिपोर्ट लेख करायी कि वह अपने पति के साथ मजदूरी करती थी जहां पर आरोपी जावेद मियां भी मजदूरी करता था , जावेद पीडिता से फोन पर बात करने लगा तो पीडिता ने मजदूरी पर जाना बंद कर दिया और अमर नाथ कॉलोनी के बंगलो में काम करने लगी जहां पर आरोपी बार बार आने लगा और साथ चलने को कहता था। दिनांक 23.08.2020 को सुबह 8:30 बजे के लगभग जब पीडिता काम पर जा रही थी तभी जावेद मियां मोटर साइकिल से आया और रास्ता रोक कर पीडिता से कहने लगा तुम मुझे अच्छी लगती हो और मेरे साथ चलो जब पीडिता ने उसके साथ जाने से इन्कार किया तो आरोपी ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड लिया और खींचने लगा और उसके साथ छेडछाड करने लगा और कहने लगा कि तेरा पति और पुलिस मेरा कुछ नही बिगाड पायेगी और धमकी देने लगा कि मेरे साथ नही चली तो जिन्दा नही छोडूंगा । उक्त सूचना पर थाना कोलार ने अपराध क्रमांक 1432/20 अन्तर्गत धारा 354, 354(क), 452, 506 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना दौरान आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया ।
8 साल की मासूम बच्ची से बलात्कार करने वाला आरोपी गया जेल
भोपाल। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश भोपाल श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय में कटारा हिल्स भोपाल में पीडिता को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर बलात्कार करने वाला आरोपी जय वतनानी पिता अशोक वतनानी उम्र 19 साल नि. लहारपुर थाना कटारा हिल्स भोपाल का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। उक्त जमानत आवेदन का विरोध विशेष लोक अभियोजक श्री टी. पी. गौतम, श्रीमती मनीषा पटेल एवं श्रीमती रचना श्रीवास्तव के द्वारा किया गया कि उक्त अपराध गंभीर प्रकृति का होकर बच्चियों के साथ होने वाले लैंगिक शोषण से संबंधित है, अत: आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये व मामले की गंभीरता को देखते हुए आवेदन निरस्त कर दिया गया।
जनसंपर्क अधिकारी संभाग भोपाल श्री मनोज त्रिपाठी ने बताया कि पीडिता की मॉं के द्वारा रिपोर्ट लेख कराई गई कि दिनांक 7.09.2020 शाम को मेरी बेटी ईरा पंजवानी उम्र 8 साल ने मुझे बताया कि कल शाम को जब वह कोचिंग से लौटने के बाद शाम को ग्राउंड में खेल रही थी, तब पडोस में रहने वाला लडका जय वतनानी ने बोला कि ईरा यहॉं आओ मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, और मुझे अपने घर की किचन में ले गया उस समय जय के घर पर कोई नहीं था। उसके बाद उसने मेरे और स्वयं के कपडे उतार दिये और मेरे साथ गंदी हरकत करने लगा। तब मैं जोर से चिल्लाई और वहॉं से भाग कर बाहर आई। उक्त बात मैने अपनी सहेली आयुषी और गोपाल को बताई। पुलिस द्वारा उक्त अपराध थाना कटारा हिल्स अंतर्गत धारा 376 भादवि 5/6 पाक्सो एक्ट अप. क्र. 209/19 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
रात्रि में घर में घुसकर बलात्कार करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
भोपाल। जिला भोपाल के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. महजबीन खान के न्यायालय में अशोका गार्डन इलाके में फरियादिया के घर में रात्रि में घुसकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार करने वाले आरोपी जुबेर अहमद द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि वह निर्दोष है राज्य की ओर से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्रीमती वंदना परते एवं श्रीमती कोमिला किरतानी के द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि अपराध गंभीर प्रकृति का होकर महिला उत्पीडन से संबंधित है। आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाना उचित होगा। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुये व मामले की गंभीरता को देखते हुए आवेदन निरस्त कर दिया गया।
जनसंपर्क अधिकारी संभाग भोपाल श्री मनोज त्रिपाठी ने बताया कि अभियोक्त्री आरोपी को पिछले 6-7 महिने से जानती थी, वह उसके रिश्तेदार के यहां उससे मिली थी। आरोपी की अभियोक्त्री से सामान्य बातचीत होती थी। दिनांक 19-08-2020 को फरियादिया घर पर अकेली थी उसके पति भोपाल से बाहर गये थे। रात साढे दस बजे आरोपी अभियोक्त्री की मर्जी के बिना उसके घर में घुस गया और उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। पति के वापस आने पर अभियोक्त्री ने आरोपी के विरूद्ध थाना अशोका गार्डन में रिपोर्ट की थी।
गाली-गलौच एवं अडीबाजी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
भोपाल। माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी श्रीमान हीरालाल अलावा के न्यायालय में गाली-गलोज एवं अडीबाजी करने वाले आरोपी नावेद खान पिता निसार खान ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया । उपस्थित सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती हेमलता कुशवाह द्वारा आरोप की गंभीरता को देखते हुए उक्त जमानत का विरोध किया ।माननीय न्यायालय द्वारा उक्त जमानत आवेदन को निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया।
जनसंपर्क अधिकारी संभाग भोपाल श्री मनोज त्रिपाठी ने बताया कि फरियादी आकिब अहमद पिता कमर अहमद नि. म.नं. 237 सोनागिरी बी सेक्टर बालाजी हास्पिटल पिपलानी भोपाल ने दिनांक 20.08.2020 को थाना गोविंदपुरा में यह सूचना दी थी कि आरोपी नावेद ने फरियादी के साथ गाली-गलौच की एवं 10000 रू की अडीबाजी की थी, और बेल्ट से मारपीट कर जमीन पर पटक दिया था। रिपोर्ट लेख कर पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। आरोपी का आपराधिक रिकार्ड भी पुलिस द्वारा प्रस्तुत किया गया कि आरोपी आदतन अपराधी है। यह देखते हुए प्रथम श्रेणी न्यायालय श्रीमान हीरालाल अलावा द्वारा उक्त जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेजा गया।
Comments
Post a Comment