माताजी की मूर्ति खण्डित करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपी धूमेन पारदी पिता दिलराज पारदी उम्र 23 वर्ष निवासी मुर्दी खेडी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया ।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 22/08/2020 को फरियादी जुगलकिेशोर उसके मकान के सामने बने छोटा मंदिर मॉ नर्मदेश्वरी माताजी की रात्रि 8 बजे पूजा करके अपने घर वापस आ गया था। सुबह 07 बजे मंदिर मे पूजा करने आया तो माताजी की अष्ट भूजा वाली संगमरमर की मूर्ति खंडित अवस्था में दिखी। कोई अज्ञात व्यक्ति ने उनकी धार्मिक भावनाओ को ठेस पहुचाने के उद्देश्य से माताजी की मूर्ति खंडित कर दी । जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने तिलावद चौकी थाना अवंतिपुर बडोदिया पर की थी। आज दिनांक 12/09/2020 को आरोपी को गिरफतार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
गबन के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा द्वारा आरोपी मांगीलाल शर्मा पिता स्व. जगन्नाथ शर्मा सहा. प्रबंधक प्राथमिक कृषि सहकारी साख संस्था मर्यादित सुनेरा तहसील व जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र शुक्रवार को निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 28.08.2020 को प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित सुनेरा के संस्था प्रबंधक मेहरबान सिंह ने थाना सुनेरा पर घटना की लिखित रिपोर्ट आवेदन पत्र प्रस्तुत कर की थी। मांगीलाल पिता जगन्नाथ सहायक प्रबंधक सुनेरा द्वारा दिनांक 03.06.2020 से दिनांक 22.07.2020 तक कुल 24 रसीदों की कुल राशि 1233840 रूपये संस्था के कृषक सदस्यों से वसूली गई। उक्त राशि वसूली के उपरांत मांगीलाल द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाजापुर की शाखा सोमवारिया बजार में संस्था के सेविंग खाते में जमा कराया जाना अनिवार्य था किंतु उसके द्वारा उक्त राशि ना तो संस्था में और ना ही बैंक में जमा करायी गयी। इस प्रकार आरोपी द्वारा शासकीय सेवक होते हुये उक्त रूपयों का गबन किया होने से थाना सुनेरा द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज किया गया। प्रकरण की परिस्थितियों व अपराध की गंभीरता को देखते हुये न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया। राज्य की ओर से एम.एल. शर्मा लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा वीसी के माध्यम से जमानत आवेदन का विरोध किया गया।
दुष्कर्म के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी महेश पिता जगदीश मालवीय उम्र 18 वर्ष निवासी-5 हरिजन महोल्ला वार्ड नंबर 7 चौमा शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र बुधवार को निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 18.08.2020 को फरियादी ने थाना मोहन बडोदिया पर घटना की मौखिक रिपेार्ट की थी। आरोपी ने जबरदस्ती फरियादी के साथ खोटा काम किया था और उसको धमकी दी थी की किसी को बताया तो उसे और उसके बेटे को जान से खत्म कर देगा व गांव में बदनाम कर देगा। आरोपी ने फरियादी के साथ कई बार दुष्कर्म किया। अपराध की गंभीरता को देखते हुये न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया। राज्य की ओर से निर्मल सिंह चौहान अपर लोक अभियोजक शाजापुर द्वारा वीसी के माध्यम से जमानत आवेदन का विरोध किया गया।
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