मासूम बच्‍ची को तालाब में फेंककर हत्‍या करने वाली कलयुगी मॉं और उसका प्रेमी पहुँचे जेल

न्‍यायालय द्वारा 3 अक्‍टूबर तक आरोपियों को न्‍यायिक अभिरक्षा में भेजा गया जेल



भोपाल। न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी भोपाल श्रीमती स्‍नेहा सिंह के न्‍यायालय में थाना तलैया द्वारा अपनी बच्‍ची को तालाब में फेंककर हत्‍या करने वाली आरोपी मॉं सोनम चौरसिया उम्र 23 साल नि. रेलवे कालोनी औबेदुल्‍लागंज एवं उसके प्रेमी शिवम कुशवाह उम्र 22 साल नि. रायसेन को पेश कर न्‍यायिक अभिरक्षा की मांग की। शासन की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्‍ठ एडीपीओ. श्री आशीष त्‍यागी ने कहा कि उक्‍त अपराध अत्‍यंत जघन्‍य एवं गंभीर प्रकृति का होकर मासूम बालिका की हत्‍या से संबंधित है, अत: आरोपियो को न्‍यायिक अभिरक्षा में दिया जाना उचित होगा। माननीय न्‍यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों एवं केस डायरी के अवलोकन उपरांत आरोपियों को 3 अक्‍टूबर 2020 तक न्‍यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।


 वरिष्‍ठ एडीपीओ. श्री आशीष त्‍यागी ने बताया कि दिनांक 18.09.2020 को थाना तलैया को गोताखोर मजहर ने सूचना दी कि आज दिनांक को मेरी ड्यूटी वी.आई.पी. रोड पर थी। तभी शीतला माता मंदिर घाट के पास बडे तालाब में एक शिशु का शव तैरता हुआ दिखाई दिया, जिसको मेरे और मेरे साथी आशीष के द्वारा पानी के बाहर सुरक्षार्थ निकाला गया। बच्‍ची की उम्र लगभग 1 साल होगी। उक्‍त सूचना पर थाना तलैया द्वारा मर्ग कायम कर मामले की जॉंच शुरू की। जॉंच के दौरान मृतिका बच्‍ची का फोटोग्राफ व सूचना तैयार कर शहर के सभी थानों एवं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्‍ट्रानिक मीडिया को इस सनसनीखेज घटना से अवगत कराकर प्रचार-प्रसार कराया गया। जिस पर से अज्ञात मृतिका बच्‍ची के संबंध में थाना प्रभारी के दूरभाष पर उनि. वीरेन्‍द्र सेन रायसेन ने बताया कि ओबेदुल्‍लागंज क्षेत्र में दो दिन पहले एक महिला व बच्‍ची गुम हुई है, आप तस्‍दीक करा लें। जिसके बाद थाना प्रभारी तलैया भोपाल द्वारा त्‍वरित औबेदुल्‍लागंज थाने में संपर्क किया। थाने के मोहर्रिर द्वारा बताया गया कि एक महिला व बच्‍ची 16.09.2020 को गुम हुई है, जिसकी रिपोर्ट गुमशुदा बच्‍ची व महिला के पति जितेन्‍द्र चौरसिया नि. रेलवे कालोनी औबेदुल्‍लागंज द्वारा दर्ज कराई गई थी। थाना प्रभारी द्वारा गुमशुदा के ससुराल व मायके पक्ष के दोनो तरफ के लोगो को दिखाया जिनके द्वारा मृतिका बच्‍ची को अपनी नातिन के रूप में पहचाना। जिसका नाम शानवी उम्र 9 माह तथा लडकी की पिता रघुनंदन ने बताया कि दिनांक 17.09.2020 को 1 बजे दिन में मोहल्‍ले का शिवम कुशवाह नाम का लडका मेरी बेटी सोनम व नातिन को अपने साथ भगाकर ले गया है।


मृतिका बच्‍ची का पोस्‍टमार्टम कराया गया , जिसमें मृतिका की मौत मुंदी चोट व तालाब के पानी में डूबना होना पाई गई, जिस पर थाना तलैया में अपराध क्र. 801/20 धारा 302, 34 भादवि का प्रकरण आरोपी मॉं सोनम व उसके प्रेमी शिवम कुशवाह के विरूद्ध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना दौरान दिनांक 21.09.2020 पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि हत्‍या के दोनो आरोपी हलालपुरा बस स्‍टेंड के पास भागने की फिराक में खडे है, पुलिस द्वारा दबिश दी गई जिन्‍हें घेराबंदी कर पकड कर अपने अभिरक्षा में लेकर थाने लाये। पूछताछ पर अपना नाम बताया सोनम चौरसिया पत्नि जितेन्‍द्र चौरसिया उम्र 23 वर्ष नि. औबेदुल्‍लागंज एवं शिवम कुशवाह पिता बाबूलाल उम्र 22 साल नि. कोतवाली रायसेन बताये और उनके द्वारा जुर्म कबूल करने पर गिरफ्तार किया गया। मासूम बच्‍ची की निर्मम हत्‍या पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध में धारा 75 जेजे एक्‍ट का इजाफा किया गया।


राजधानी में गांजे की तस्‍करी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज


आरोपी के पास से 2 किलो गांजा हुआ था जप्‍त, आरोपी पूर्व से है जेल में


भोपाल। विशेष न्‍यायालय एन.डी.पी.एस. श्री मुकेश कुमार के न्‍यायालय में आरोपी शरीफ उर्फ बच्‍चा भोपाल के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्‍तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए उपसंचालक श्री के.के. सक्‍सेना, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री विक्रम सिंह एवं श्री नीरेन्‍द्र शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी आदतन अपराधी है, एवं जमानत का लाभ दिये जाने पर उक्‍त घटना पुन: घटित होने की संभावना है। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्‍यायालय द्वारा आरोपी शरीफ उर्फ बच्‍चा की जमानत निरस्‍त की गई, आरोपी पूर्व से ही जेल में है।


 एडीपीओ. श्री विक्रम सिंह ने बताया कि दिनांक 25.08.2020 को थाना पिपलानी भोपाल को मुखबिर से सूचना प्राप्‍त हुई थी कि एक व्‍यक्ति निजामुद्दीन रोड के पास गांजा बेचने की फिराक में है। पुलिस अधिकारी सूचना की तस्‍दीक के लिए निजामुद्दीन रोड पहुँचे, जहॉं पर शरीफ उर्फ बच्‍चा पुत्र इदरीश बिस्‍मिल्‍लाह कॉलोनी ऐशबाग भोपाल मिला। पुलिस ने उससे पूछताछ पर तलाशी ली। तलाशी में उससे गांजा मिला,‍ जिसे वहीं पर तौला तो वह 2 किग्रा. था। पुलिस ने शरीफ को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अपराध क्र; 819/2020 धारा 8/20 के तहत अवैध रूप से गांजा बेचने का अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी से मिले गांजे को जॉंच के लिए आर.एफ.एस.एल. भेजा गया है।


                           


                             


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