मारपीट कर गंभीर चोंट पहुँचाने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
मेहगांव (भिंड)अपर सत्र न्यायाधीश मेहगाँव जिला भिण्ड के न्यायालय में मारपीट कर गंभीर चोट पहुचाने वाले अभियुक्त सतीश की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 द0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया जिस पर अभियोजन द्वारा मामले की गंभीरता के आधार पर घोर आपत्ति की गई। जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी सतीष की अग्रिम जमानत आवेदन(अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0) निरस्त कर दिया। सहायक मीडिया सेल प्रभारी/ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनांक 04.09.2020 फरियादी चंन्द्रशेखर पंखा-कूलर की दुकान मेहगांव में है। आरोपी सतीष वहां पंखा बनवाने डाल गया था करीब शाम 4ः00 बजे सतीष अपना पंखा उठाकर दुकान से चल दिया फरियादी ने पंखा ठीक करने के पैसे मांगे तो आरोपी ने पैसा देने से इंकार कर दिया एवं बुरी-बुरी गांलिया दी गांली देने से मना करने पर लोहे का सरिया उठाकर फरियादी के सिर के बांयी तरफ मारा जिससे फरियादी चोट होकर खून निकल आया तथा आरोपी के साथ आयें गिर्राज ने फरियादी की लात घूसों से मारपीट की जिससे फरियादी के सीने तथा दाहिने बांयी कोहिनी के पास मूँदी चोटे आई उक्त घटना पर थाना मेहगांव में अप0 क्रं0 328/2020 धारा 452,323,506,34 भादवि0 इजाफा धारा 324 भादवि0 के तहत पंजीबद्ध किया गया।
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