मारपीट कर आत्महत्या के लिए उकसाने वाली महिला आरोपी का जमानत आवेदन खारिज।

अपर सत्र न्यायाधीश भीकनगांव द्वारा मारपीट कर आत्महत्या के लिए उकसाने वाली महिला आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया ।


खरगोन। जिला लोक अभियोजन कार्यालय खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री अमरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि 23 जून 2020 को नव विवाहिता लक्ष्मी बाई पति प्रवीण उम्र 26 वर्ष निवासी ग्राम पछाया तहसील भीकनगांव ने जहरीली दवाई पीकर आत्महत्या कर ली थी । मृतिका के परिजनों द्वारा अपने कथनों में बताया गया कि शादी के छह माह बाद से ही मृतिका के पति एवं उसकी जेठानी संगीता बाई मृतिका के साथ मारपीट कर उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते थे। घटना दिनांक को इसी प्रताड़ना से तंग आकर मृतिका ने स्वयं जहरीली दवाई पीकर आत्महत्या कर ली थी और ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी थी। इस पर से पुलिस थाना भीकनगांव द्वारा अपराध पंजीकृत कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। पूर्व में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भीकनगांव के द्वारा आरोपी को जेल भेज दिया था ।


प्रकरण में आरोपी संगीता बाई पति दिलीप उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम पंछाया तहसील भीकनगांव पूर्व से जेल में निरुद्ध है इस आधार पर उसने अपनी जमानत हेतु आवेदन पत्र माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश भीकनगांव श्री एन आर परमार के समक्ष पेश किया जिसका विरोध अभियोजन की ओर से श्री गजानंद खन्ना सहायक जिला अभियोजन अधिकारी भीकनगांव द्वारा किया गया जिनके तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया गया ।


अवैध रूप से हाथभटटी कच्ची शराब रखने वाली महिला आरोपी को न्यायालय ने किया दण्डित।


खरगोन। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खरगोन द्वारा अवैध रूप से हाथभटटी मदिरा रखने वाली महिला आरोपी को न्यायालय उठने तक के कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 24/11/ 2019 को आबकारी विभाग खरगोन ने आरोपी प्रिया उर्फ सुमन पति मुन्नालाल उम्र 55 वर्ष निवासी पिपरखेड़ा के कब्जे से बिना लायसेंस के रखी 07 लीटर हाथभटटी मदिरा जप्त कर आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का प्रकरण पंजीबद्ध किया। आरोपी को माननीय न्यायालय मुख्य न्या्यिक मजिस्ट्रेट खरगोन श्री आशीष दवण्डे के समक्ष पेश किया गया जहां न्यायालय ने आरोपी को आबकारी एक्ट के अपराध में न्या‍यालय उठने तक के कारावास व एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी अमरेन्द्र कुमार तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी खरगोन द्वारा की गई।


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