लॉकडाउन के पश्चात इंदौर न्यायालय के खुलने पर न्यायालय द्वारा सुनाई गई पहली आजीवन कारावास की सजा
बलवा एवं हत्या करने के पांच आरोपियों को न्यायालय द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री आर.आर. चौबे 20वें अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर के समक्ष थाना आजाद नगर के अप.क्र.582/2014 धारा 302, 294, 323, 506, 147, 148, 149, 336 भादवि एवं धारा 25, 27 ऑर्म्स एक्ट में निर्णय पारित करते हुए अभियुक्तगण (1) बाबर खान (2) इमरान मकसूद (3) असलम खान (4) आसिफ खान (5) युनुस खान को धारा 302/149 भादवि में सश्रम आजीवन कारावास व 2000-2000 रूपये अर्थदंड से दंडित किया, अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने पर 3-3 माह के अतिरिक्त कारावास भुगताये जाने का भी आदेश किया गया। प्रकरण में पैरवी अति. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती लतिका अलावा द्वारा की गई। उनके द्वारा उक्त प्रकरण में तर्क रखते हुए एवं नवीन न्याय दृष्टांतों की ओर न्यायालय का ध्यानाकर्षित करवाया जाकर आरोपीगण को कठोर से कठोर दंड दिए जाने का निवेदन किया गया। न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की बहस पश्चात आरोपीगण को उक्त दंड दंडित किया गया।
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 22.11.2014 को फरियादीया अथरबेग ने थाने उपस्थित हेाकर रिपोर्ट की कि वह बाम्बे बाजार में अपने परिवार के साथ निवास करता है तथा खेती का काम करता है। दिनाक 22.11.2014 शाम 6.15 बजे अपने साथी गुलरेज खान तथा खाला के लड़के शहनवाज खान और अपने साला जावेद अहमद खान के साथ खाला रजिया खान के घर नायता मुडला गया था। फिर हम चारों लोग 'दो मोटरसाईकिल से आजादनगर आये। उसके साले जावेद खान को किसी से पैसे लेना था थोड़ी देर बाद जावेद ने उस व्यक्ति से पैसे ले लिये थे। फिर हम चारों लोग हक मस्जिद के सामने चाय की दुकान पर चाय पीने लगे कुछ देर बाद गोल चौराहे की तरफ से जोर-जोर से आवाज आने लगी, ऐसा लगा कि झगडा हो गया है, कुछ समय बाद 3-4 गोली चलने की आवाज सुनायी दी। फिर वह अपनी गोटरसाइकिल करिज्मा से जाने लगा। जावेद उसकी गाड़ी के पीछे बैठा था. इतने में गोटरसाईकिल से युनुस नेता, आसिफ वकील, बाबर खान आये और उसके पीछे असलम चाचा और इमरान आये। शहनवाज, गुलरेज अपनी मोटरसाईकिल से गोल चौराहे की तरफ जाने लगे और वह और जावेद मदीना नगर की तरफ जाने लगे। तभी युनुस नेता, आसिफ वकील एवं बाबर खान तीनों ने यह कहा कि ये गम्मू मामू के आदमी हैं, इस बात को लेकर झूमाझटकी कर मा बहन की नंगी नंगी गालियां देने लगे, तभी युनुस नेता, इमरान एवं बाबर खान ने पिस्टल निकाली और इमरान ने जावेद पर फायर किया गया. जो उसके सीने में लगा और वह मुंह के बल जमीन पर गिर गया। असलम बाबा के हाथ में धारदार हथियार था, जिससे उसने उसके ऊपर वार किया, तो वह पीछे हट गया, जो उसकी मोटरसाईकिल पर लगा । घटना स्थल से युनुस और बाबर अपनी पिस्टल से हवाई फायर करते हुये अपनी मोटरसाईकिल से जाने लगे तथा पाँचों ने बोला. आज तो तुम बच गये. अगली बार मिले तो जान से खत्म कर देंगे । ऐसा कहते हुये पाँचों अपनी मोटरसाईकिल से भाग गये, फिर उसने शहनवाज एवं गुलरेज को आवाज देकर बुलाया। घटना को रहीम बेग. हान नकवी आदि ने देखी है, फिर वह, शहनवाज और गुलरेज, जावेद को मोटरसाईकिल से एम.वाय.एच.' इंदौर, ईलाज के लिये ले गये, जहां पर डॉक्टर ने जावेद का चैकअप किया गया और उसे मृत घोषित कर दिया. फिर वे लोग जावेद के शव को मर्च्युरी में रखकर थाना रिपोर्ट करने आए उक्त सूचना पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आफिस का ताला तोड़कर चोरी का प्रयत्न करने वाले आरोपी की हुई जमानत खारिज भेजा जेल
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री हीरालाल सिसौदिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला इंदौर के समक्ष थाना रावजी बाजार के अप.क्र 337/2020 धारा 457, 511 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपी लखन पिता चौखेलाल उम्र 48 वर्ष निवासी 325/5 रूकमणी नगर छोटा बागडदा इंदौर को पेश किया गया एवं न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने का निवेदन किया गया आरोपी की तरफ से जमानत आवेदन पेश किया गया और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया । अभियोजन की ओर से श्री विक्रम राव बेन एडीपीओ द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो पुन: अपराध करेगा एवं फरियादियों एवं साक्षियों को डरायेगा , धमकाएगा , राजीनामे के लिए दबाव बनाएगा । आरोपी का अपराध गंभीर प्रकृति का है।अत: जमानत आवेदन निरस्त किया जाए । अभियेाजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरेापी का जमानत आवेदन निरस्त करते हुए जेल भेजा गया ।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है फरियादी द्वारा थाने पर उपस्तिथ होकर सूचना दी कि दिनांक 29-30 अगस्त की रात्रि करीब 02.15 बजे कुछ तोडफोड की आवाजें आ रहीं थी जिसके कारण मैं व मेरे परिवार ने आवाज़ सुनकर बाहर आकर आसपास देखा तथा रोड पर जा कर देखने पर दिखा कि एक व्यक्ति मेरे ऑफिस के दरवाजे पर पक्की ईड व नुकिले व पत्थर व फर्स से ताले में मार कर दरवाजा तोड कर चोरी करने के लिए घुसने का प्रयास कर रहा था तब मैने चोर चोर कह कर चिल्लाया तो गोपाल और सचिन व सुदर्शन भी उठ कर आ गये थे उक्त व्यक्ति को पकड लिया तब ही थाने की गस्त की गाडी भी वहां आ गई तो हम लोग उस व्यक्ति को थाने की गाडी में बैठा कर थाने लेकर आए ,जहा घटना की सूचना दी । उक्त सूचना पर आरोपी को गिरफ्तार कर एवं अपराध को पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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