क्षमता से अधिक सवारी बैठाने वाले वाहन चालक को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 6600 रूपये जुर्माने से दण्डित किया गया।
बड़वानी। न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय सेंधवा श्री मोहम्मद जफर खान सा. द्वारा अपने फैसले में वाहन मेल में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने के आरोप मे आरोपी भियासिंग पिता चोपाराम उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम आछली को जिला बड़वानी को मोटरयान अधिनियम की धारा 66/192, 56/192, 146/196 में न्यायालय उठने तक की सजा एवं 6600 रूपये जुर्माने सेे दण्डित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री राजमलसिंह अनारे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सेंधवा द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 13.092020 को चैकी बिजासन पर पदस्थ सउनि कमल मोरे द्वारा बिजासन चौकी ए.बी. रोड़ पर वाहन चैकिंग के दौरान पीकअप क्रमांक एम.पी.46.जी.1147 को रोककर चैक किया गया तो पिकअप में क्षमता से अधिक कुल 15 सवारी भरी पायी गयी जो मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन है। उक्त वाहन का फिटनेश व बीमा भी नही था जिस कारण पुलिस द्वारा उक्त वाहन को मौके पर जप्त किया गया और आरोपी के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 66/192, 56/192, 146/196 में परिवाद दर्ज किया गया। तत्पश्चात परिवाद न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया।
दूकान का ताला तोड़कर मोबाईल फोन और नकदी चोरी करने वाले आरोपी को भेजा जेल।
बड़वानी। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय बड़वानी श्री जैनुल आब्दीन द्वारा आरोपी राहुल उर्फ बोबड़िया पिता कुरसिंह उम्र 20 वर्ष निवासी मटन मार्केट के पास बड़वानी जिला बड़वानी को धारा 457, 380 भा.द.वि. के तहत चोरी के आरोप मे जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 22.09.2020 की है। फरियादी शिवराम निवासी ग्राम करी दिनांक 21.09.2020 को शाम 07.30 बजे अपनी दुकान बंद करके अपने घर ग्राम करी चला गया था। फरियादी की दुकान के सामने रहने वाले काका भैया ने फरियादी को फोन लगाकर बोला कि उसकी दूकान का शटर खुला है तो वह अपनी दुकार पर सुबह करीबन 05.00 बजे पहुंचा तो देखा कि दुकान का शटर आधा खुला था उसी समय दुकान के अंदर से एक लड़का निकलकर भागा जिसको फरियादी ने बिजली की लाईट मे देखा तो वह लड़का राहुल उर्फ बोबड़िया निवासी बड़वानी का है वह अकसर पानी की गाड़ी पर आता जाता रहता था। फरियादी ने दुकान के अंदर जाकर देखा तो काउण्टर कि काउण्टर मे बने ड्राअर के अंदर रखे चार-पांच मोबाईल फोन नही दिखे तथा नगदी लगभग दो-तीन हजार रूपये थी नही मिली। दुकान कि शटर का ताला भी टुटा हुआ था। फरियादी द्वारा थाना बड़वानी पर रिपोर्ट दर्ज करवायी गयी। आरोपी राहुल को गिरफतार किया गया एवं माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जहाॅ से न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा मे जेल भेजा गया।
रेत चोरी करने वाले आरोपी को भेजा जेल
बड़वानी। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय बड़वानी श्री जैनुल आब्दीन द्वारा अपने आदेश से आरोपी मांगीलाल पिता शोभाराम वास्कले निवासी स्कुल फल्या बोम्या जिला बड़वानी को धारा 379 भा.द.वि., धारा , 3 लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम के तहत रेत चोरी के आरोप मे जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री कीर्ति
चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 24.09.2020 को थाना बड़वानी पर पदस्थ उपनिरीक्षक को मुखबीर से सुचना मिली की बोम्या रोड़ तरफ से एक लाल रंग का महिन्द्रा कंपनी का ट्रेक्टर ट्राली सहित आ रहा है जिसमे काली रेत भरी है। सुचना पर विश्वास कर उपनिरिक्षक ने मुखबिर द्वारा बताये हुए स्थान पर जाकर देखा तो वहाॅं पर बताये हुए हुलिये का ट्रेक्टर आते दिखा जिसे रोककर चेक करने पर ट्राली काली रेत भरी हुइ पायी गयी। आरोपी का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मांगीलाल पिता शोभाराम निवासी स्कुल फल्या ग्राम बौम्या का होना बताया। रेत परिवहन संबधी रायल्टी या परमिट या अन्य दस्तावेज चेक करने पर नही मिले। मौके पर ट्रेक्टर ट्राली मई काली रेत जप्त की गयी। आरोपी चालक के विरूध्द थाना बड़वानी द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसन्धान के दौरान आरोपी को गिरफतार किया गया और आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरेापी को न्यायिक अभिरक्षा मे जेल भिजवा दिया गया।
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