खुद के घर में आग लगाने वाले का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी गोपाल पिता रमेश निवासी ज्योति नगर शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया ।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 8 सितंबर 2020 को रात्रि लगभग 9:00 बजे फरियादी सपना व उसका लड़का आनंद , हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पीछे दरगाह के पास सरकारी जमीन में बने अपने कच्चे कवेलू के घर में थे। तभी फरियादिया का पति आरोपी गोपाल घर आया व फरियादिया से विवाद कर फारियादिया व लड़के आनंद को घर से बाहर निकाल दिया। आरोपी ने घर में पड़े बिस्तर और कपड़ों को पलंग पर इकट्ठा करके माचिस से आग लगा दी और भाग गया। जिससे पूरे घर में आग लग गई और करीब ₹80000 का नुकसान हो गया। आसपास वालों ने फरियादिया की आग बुझाने में मदद की। फरियादिया ने घटना की रिपोर्ट थाना लालघाटी पर की।
आरोपी द्वारा अपने स्वयं के घर में आग लगाकर नुकसान करने का गंभीर अपराध किया होने से आरोपी का जमानत आवेदन न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया। राज्य की ओर से निर्मल सिंह चौहान अतिरिक्त लोक अभियोजक शाजापुर ने जमानत आवेदन पर आपत्ति वी सी के माध्यम से उपस्थित होकर की।
दहेज लोभी आरोपीया का जमानत आवेदन पत्र निरस्त
शाजापुर। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपीया रजनी पति सुनिल सोनगरा उम्र 32 वर्ष निवासी वार्ड नं. 07 नूरपुरा शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, फरियादीया ताराबाई ने एक लेखी शिकायत आवेदन पत्र थाना कोतवाली पाली (राजस्थान) पर आरोपीगण पवन (पति ), लक्ष्मीचंद (ससुर ), शांति देवी (सास), सुनिल (जेठ ), रजनी ( जेठानी) के विरूद्ध दिया कि, उसकी पुत्री मृतिका किरण का विवाह हिन्दू रीति रिवाज अनुसार दिनांक 09/02/2019 को आरोपी पवन के साथ हुआ था। उसकी पुत्री एक वर्ष तक ससुराल आती जाती रही। उसकी पुत्री ने उसे बताया था कि, उसे आरोपीगण दहेज के लिए तंग और परेशान करते है। उसे दो बार पूर्व मे भी ससुराल से निकाल दिया था, लेकिन समाज के व्यक्तियों की समझाइश पर मृतिका को वापस ससुराल भेज दिया था। उस समय वह गर्भवती थी। दिनांक 22/03/2020 को जनता कर्फ्यू के दिन फरियादी को सुबह 09 बजे से 9-30 के बीच फोन लगाकर बताया था कि, ससुराल वाले उसे दहेज के लिए तंग व परेशान कर रहे है और उसके सोने चांदी के गहने भी उतरा लिए है और उसे खाना भी नही दिया है। उसी दिन शाम को 07 से 10 बजे फिर मोबाइल पर फोन आया तो मृतिका ने बताया की मम्मी मुझे तुम लेने आ जाओ मेरी जान को खतरा है । आरोपीगण आपस मे काना फुसी कर रहे है। उस दिन के बाद फरियादीया के पास मृतिका का फोन नही आया। फिर दिनांक 26/03/2020 को फरियादीया की पुत्री किरण की लाश का फोटो मोबाईल पर उसके जमाई ने भेजा तो उसने देखा था। आरोपीगण के विरूद्ध थाना शुजालपुर सिटी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज दिनांक 18/09/2020 को आरोपीया का जमानत आवेदन पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।
किसानों से पाली हाउस निर्माण व सब्सिडी दिलाने के नाम पर धोखाधडी करने वाले आरोपी को भेजा जेल
शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपी भारत पिता रामखिलावन पटेल उम्र 44 वर्ष निवासी बरखेडा पठानी मकान नं. 173 नजीराबाद जिला भोपाल का जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया ।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, फरियादी गोविंदसिंह ने थाना कालापीपल पर उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पेश किया कि, प्रभावी बायोटेक एवं नेटाफिम अग्रीकल्चर एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड (नाफा) एवं नाफा से जुडे डीलर प्रभावी बायोटेक कम्पनी भोपाल के मालिक आरोपी पटेल आदि के द्वारा किसानो से पाली हाउस निर्माण के नाम सब्सिडी दिलाने के नाम पर धोखाधडी की है । आरोपी द्वारा यह बताया गया था कि हमारी कम्पनी प्रभावी बायोटेक शासकीय योजना अंतर्गत पाली हाउस के निर्माण कार्य करती है व निर्माण के तुरंत बाद 50 प्रतिशत सब्सिडी भी दिलवाएगी व पाली हाउस से आप को 5000 से 10000 रूपये प्रतिदिन आमदनी होगी किन्तु पाली हाउस निर्माण कार्य से पूर्व कम्पनी को तीन लाख रूपये जमा करवाने होंगे व आपको (कृषक) को अपनी भू अधिकार ऋण पुस्तिका व खसरा बी-1, वोटर कार्ड, बैंक पास बुक, बिजली बिल एवं बैंक के 13 खाली चैक अपने अपने हस्ताक्षर करके दे दो । कम्पनी द्वारा पाली हाउस निर्माण में अनियमितता व घटिया किस्म की निर्माण सामग्री लगाई गई। जो आंधी तुफान मे क्षतिग्रस्त हो गई । आरोपी भारत झुठा आश्वासन देता रहा । कम्पनी द्वारा किये गये वायदों के अनुसार कोई भी कार्यवाही नही की गई व कम्पनी द्वारा किसानों को झुठा आश्वासन देकर धोखा दिया गया। थाना कालापीपल पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज दिनांक 18/09/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट बनाकर उसे जेल भेजा गया।
मोटरसायकल चोरी के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपी कमल पिता दिपसिंह कंजर उम्र 22 वर्ष निवासी कंजर डेरा देवडा थाना सुंदरसी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित यजुर्वेन्द्र सिंह खिची ए.डी.पी.ओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 04/08/2020 को फरियादी प्रभात श्रीवास्तव अधिवक्ता दरगाह के सामने पचोर रोड शुजालपुर सिटी पर बने अपने ऑफिस में बैठे थे। फरियादी ने ऑफिस के बाहर अपनी मोटरसायकल होण्डा साईन क्रमांक एमपी 42 एम.क्यू.0203 ब्लेक कलर की खडी की थी। फरियादी रात्री करीब 08:30 बजे ऑफिस बंद करके घर जाने के लिए बाहर आये तो मोटरसायकल नही दिखी । फरियादी ने मोटरसायकल की तलाश आसपास,दोस्तो, परिवार वाले व रिश्तेदारों में की लेकिन कोई पता नही चला। कोई अज्ञात चोर फरियादी की मोटरसायकल चुराकर ले गया। फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी पर रिपोर्ट दर्ज करायी।विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आज दिनांक 18/09/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया ।
धोखाधड़ी करने वाले आरोपीगण को जेल भेजा
शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी श्री महेश कुमार माली, शाजापुर द्वारा आरोपीगण राजेश सिंह पिता स्व. पानसिंह कुशवाह, नि. न्यू कालोनी, घोसीपुरा, मुरार ग्वालियर व राधेश्याम पिता बदन सिंह बघेल नि. कुडलिया का पुरा जिला भिंड को जिला जेल शाजापुर भेजा गया।
शैलेंद्र जीनवाल, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादी सजनबाई पति गोकुल प्रसाद मालवीय ने आवेदन पत्र के माध्यम से पुलिस थाना लालघाटी पर सूचना दी थी कि , नंदनसिंह पिता छतरसिंह नि. बदलीपुर कालोनी सारंगपुर जिला राजगढ़ का है। जिसके द्वारा उक्त क्षेत्र में शनशाईन इंफ्रोबल्ड कार्पोरेशन लि. डेयूसा की डीलरशिप प्राप्त की गई थी। नंदन सिंह द्वारा सजनबाई को लालच दिया गया कि आपको एजेंट नियुक्त करते हैं आप लोगों से राशि लो उसे मय ब्याज डबल कर कंपनी देगी। जिसपर विश्वास कर सजनबाई द्वारा उक्त कार्य किया गया। जिसकी संपूर्ण राशि व लेनदेन नंदन सिंह स्वयं करता था। जब ग्राहकों का खाता पूर्ण हुआ और उन्होंने सजनबाई से राशि की मांग की गई तो सजनबाई द्वारा नंदन सिंह से संपर्क किया गया। नंदनसिंह ने कहा कि कंपनी डूब गई है, गायब हो गई है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना लालघाटी द्वारा दर्ज की गई एवं विवेचना के दौरान आरोपीगणों को गिरफ्तार किया जाकर उनका पुलिस रिमाण्ड लिया गया था।जिन्हें आज न्यायालय में पेश कर जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया।
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