खनिज विभाग की फरियाद पर 09 वाहन चालक /वाहन स्वामियो के विरूद्ध थाना राजपुर में रेत चोरी व रेत का अवैध परिवहन करने के मामलो मे रिपोर्ट दर्ज, रेत की चोरी व अवैध परिवहन करने वाले पांच आरोपीयों को न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया।
बड़वानी। न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय श्री निर्भय कुमार गरवा राजपुर द्वारा अपने आदेश से रेत चोरी व रेत का अवैध परिवहन करने के आरोप मे 01. मनोज पिता रंजीत निवासी ग्राम सनगांव राजपुर 02. सावन पिता मोहन निवासी गाम मोटीमाता राजपुर 03. कालु पिता कड़वा निवासी ग्राम सनगांव 04. लखन पिता भंवरसिंह निवासी उमरबन तहसील मनावर 05. दिपक पिता परसराम निवासी ग्राम सनगांव जिला बडवानी को धारा 379 भा.द.वि., खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 04, 21 व् धारा 247 म. प्र. भू राजस्व संहिता के तहत रेत चोरी व् अवैध परिवहन के आरोप में जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्याम परमार सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया खनिज निरीक्षक बड़वानी शांतिलाल निनामा के लिखित आवेदन पर थाना राजपुर द्वारा रेत की चोरी व रेत का अवैध परिवहन करने वाले आरोपी वाहन चालको /वाहन स्वामी 01. मनोज पिता रंजीत निवासी ग्राम सनगांव राजपुर 02. सावन पिता मोहन निवासी गाम मोटीमाता राजपुर 03. कालु पिता कड़वा निवासी ग्राम सनगांव 04. लखन पिता भंवरसिंह निवासी उमरबन तहसील मनावर 05. दिपक पिता परसराम निवासी ग्राम सनगांव 06. दिलीप पिता रणछोड़ निवासी उॅचाई राजपुर, 07. सुरेश पिता रणछोड़ निवासी उॅचाई राजपुर, 08. प्रवीण पिता जगदीश निवासी राजपुर 09. लोभान पिता दूरसिंह निवासी दमदमी राजपुर जिला बड़वानी के विरूद्ध धारा 379 भा.द.वि., खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 04,21 धारा 247 म.प्र. भू राजस्व संहिता मे अपराध पंजीवद्ध किया गया था। उक्त 09 आरोपीगण द्वारा जेसीबी ट्रेक्टर ट्राली द्वारा रेत का अवैध खनन किया गया था जो खनिज विभाग एवं पुलिस द्वारा जप्त किये गये थे। प्रकरण मे अनुसंधान के दौरान आरोपी 01. मनोज पिता रंजीत निवासी ग्राम सनगांव राजपुर 02. सावन पिता मोहन निवासी गाम मोटीमाता राजपुर 03. कालु पिता कड़वा निवासी ग्राम सनगांव 04. लखन पिता भंवरसिंह निवासी उमरबन तहसील मनावर 05. दिपक पिता परसराम निवासी ग्राम सनगांव जिला बडवानी को गिरफतार कर आरोपीगण को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।न्यायालय द्वारा आरोपीगण को न्यायिक हिरासत में जेल भिजवा दिया गया।
चिटफण्ड कंपनी में घोटाला करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त कर भेजा जेल।
बड़वानी। न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जफर खान सेंधवा द्वारा अपने आदेश मे धारा 420, 406, 120बी, 34 भादवि केे तहत आरोपी देवकिशन उर्फ देवीसिंग पिता भीमसिंग उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम धवली जिला बड़वानी की जमानत निरस्त कर जेल भेजा गया। अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि वर्ष 2011 से 2015 की ग्राम धवली के आरापी देवकिशन उर्फ देवीसिंग जो कि चिटफंड कंपनी आर.के.आर. एग्रो का आपरेटिव सोसाईटी का था। आरोपी ने ग्राम धवली व कई आसपास के गांवो मे आर.के.आर. एग्रो सोसाईटी के नाम से कई लोगो के खाते खुलवायें तथा खाते खुलवाते समय आरोपी द्वारा यह बताया गया कि 6 वर्ष बाद कंपनी अधिक ब्याज सहित रूपये वापस लोटा देगी। इस प्रकार आरोपी द्वारा कई खाताधारको से अधिक ब्याज दिलाने का लालच देकर कई खाताधारको से रूपये कलेक्शन करता था एवं आरोपी द्वारा समस्त खाताधारको व ग्राहको से बीमा करने के नाम से राशि ली जाती थी और पाॅलिसी दी जाती थी लेकिन कंपनी नियत समय से पूर्व ही खाताधारकों से षडयंत्रपूर्वक धोखाधड़ी कर उनसे ली गयी राशि कर भाग गई। पुलिस थाना वरला मे कई खाताधारको के द्वारा आरोपी व चिटफंट कपंनी के संचालक के नाम पर रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी व कई एजेंट और आर.के.आर. एग्रेा सोसाईटी के विरूद्ध धारा 420, 406, 120बी, 34 भादवि मे अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। आरोपी देवकिशन को पूलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय मे पेश किया ।
आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिस पर श्री संजय मोरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा जमानत आवेदन पर आपत्ति की। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन की दलील पर आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
मोटरसाइकिल चोरी करने वाले आरोपी को भेजा जेल।
बड़वानी। न्यायालय माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय अरूण सिंह अलावा राजपुर द्वारा अपने आदेश से चोरी करने के आरोप में आरोपी अमित पिता लक्ष्मण उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम बिलवानी जिला बड़वानी को धारा 379 भादवि के तहत जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी खुमसिंह चौहान सहायक जिला अभियोजन अधिकारी राजपुर द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 16.09.2020 को फरियादी सुरेश निवासी ग्राम जलगोन घटना दिनांक की रात्रि 09 बजे अपनी मोटरसाइकिल हिरो एचएफ डीलक्स बीएस 4 क्रमांक एमपी 46 एमपी 6261 को अपने घर के सामने रखकर सो गया था। करीब रात्रि 01ः30 बजे वह उसकी नींद खुली और उसने बाहर निकल कर देखा तो उसकी मोटरसाइकिल उस स्थान पर नही मिली जहाॅ पर उसने रखी थी कोई व्यक्ति मोटरसायकल चुरा कर ले गया था जिसकी रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना राजपुर पर गई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना राजपुर द्वारा अपराध क्रमांक 306/20 धारा 379 भादवि, पंजीबद्ध किया गया।अनुसन्धान के दौरान पता चला की फरियादी सुरेश की मोटर सायकल आरोपी द्वारा चुराई गई थी।पुलिस द्वारा आरोपी अमित को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहाँ से न्यायालय द्वारा आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
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