खनिज विभाग की फरियाद पर 18 वाहन चालक /वाहन स्वामियो के विरूद्ध अवैध रेत परिवहन के मामलो मे दर्ज प्रकरण में गिरफ्तार तीन आरोपियों को न्यायालय द्वारा जेल भेजा गया
बड़वानी। माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बडवानी सुश्री सुमित्रा ताहेड़ द्वारा अपने आदेश से रेत का अवैध परिवहन करने के आरोप में कमल पिता सुखराम निवासी कसरावद बसाहट बड़वानी ,काशीराम पिता सुभाष निवासी बड़वानी एवम गंगाराम पिता देवसुर निवासी जुनाझीरा जिला बडवानी को धारा 379 भा.द.वि., खान एवं खनिज अधिनियम की धारा 04,21 के तहत रेत चोरी व रेत का अवैध परिवहन करने के आरोप मे जेल भेजा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी सुश्री मीना कुशवाह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी बड़वानी द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया खनिज निरीक्षक बड़वानी के लिखित आवेदन पर थाना बड़वानी द्वारा रेत के अवैध परिवहन करने वाले 18 आरोपी वाहन चालको /वाहन स्वामी 01 दिनेश पिता गब्बूलाल निवासी बडवानी 02. दिनेश पिता थावरिया निवासी सजवानी 03 दिनेश पिता गमरसिंह निवासी 04. काशीराम पिता सुभाष निवासी राजघाट रोड बडवानी 05. शेरू पिता मंशाराम निवासी जूनजीरा 06 सुमेर सिंह पिता धूमसिह निवासी सजवानी 07 कमल पिता सुखराम नि. कसरावद 08 जयमाल पिता नानसिंह नि. बालकुआ 09 गंगाराम पिता देवसुर नि. जूनाझिरा 10 विक्रम पिता मडिया नि. गोलपुरा 11 थानसिह पिता ज्वार सिंह नि. बलखड 12 शांतिलाल पिता रूपसिह नि. बड़गांव 13. अरविंद पिता संतोष नि. भीलखेडा 14. आनंद पिता सुरेश नि. तलून 15 नरसिंह पिता सिकदार नि. बंधान 16 विक्रम पिता गुलाब नि. रेगुन 17 सुरेश पिता बुधिया नि.बडवानी 18 मूकदार पिता मगनसिह नि. सोण्डवा जिला अलीराजपुर के विरूद्ध अपराध पंजीवद्ध किया गया था ।उक्त 18 आरोपीगण द्वारा 02 जेसीबी 03 डंफर और 14 ट्रेक्टर ट्राली द्वारा रेत अवैध खनन कर चोरी व परिवहन किया गया था जो खनिज विभाग एवं पुलिस द्वारा जप्त किये गये थे। प्रकरण मे अनुसंधान के दौरान आरोपी कमल पिता सुखराम,काशीराम पिता सुभाष एवम् गंगाराम पिता देवसुर को गिरफतार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।न्यायालय द्वारा आरोपीगण को 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।प्रकरण में अनुसन्धान जारी हे।
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