खाली प्लाट पर अवैध कब्जा कर कूटरचित दस्तावेज बनाने वाले आरोपी की अग्रिम जमानत हुई खारिज
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री मनीष भट्ट 10वें अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर के समक्ष थाना विजय नगर के अप.क्र.769/2019 धारा 447, 448, 506, 384, 386, 420, 467, 468, 201, 120बी भादवि में फरार आरोपी समीर लाला उर्फ समीर उर्फ सोनू पिता नासीर उर्फ गब्बू मामू के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अति. लोक अभियोजक श्रीमती शौभा दशौरे द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखे गए कि अपराध गंभीर प्रकृति का है एवं आरोपी के फरार होने से अनुसंधान अपूर्ण है और यदि आरोपी को अग्रिम जमानत का लाभ दिया गया तो प्रकरण पर विपरीत प्रभाव पडेगा। अत: आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी धनपतसिंह द्वारा थाने पर एक आवेदन प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 13.01.1998 में राधिका कुंज के प्लाट क्र. 11सी को मेरी पुत्री मोनिका जैन ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीदा था वर्ष 2015 में उक्त प्लाट के आसपास की जमीनों पर अवैध कब्जा करना शुरू कर दिया था तो मैं जब भी समय मिलता था तो वहां जाकर अपनी पुत्री के प्लाट को देखता था व अन्य परिवार वालों के प्लाट जो आसपास ही थे को देख लिया करता था अप्रैल 2018 में जब मैं अपनी लडकी का प्लाट देखने गया तो प्लाट पर अतिक्रमण किया हुआ था मैने आसपास के लोगों से पूछा तो पता लगा कि मुख्तियार और उसके कुछ साथियों का कब्जा है तभी कुछ गुंडे आये और बोले कि जान प्यारी है तो यहां से चले जाओ यहां रोज ही गोली चलती है तुम भी मारे जाओगे मैने डर के मारे वहां जाना बंद कर दिया। वर्ष 2019 में समाचार पत्रों से पता चला कि उक्त कालोनी में असामाजिक तत्वो के अवैध कब्जे के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। तब मैं अपने भाई, भतीजे के साथ लडकी मोनिका का प्लाट देखने गया तो वहां अभी भी अतिक्रमण किया हुआ था मोनिका के प्लाट पर मुख्तियार, फारूख व अमरसिंह चौहान का कब्जा था। कार्यवाही की जाएं रिपोर्ट करता हूं। फरियादी की रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान धारा 420, 467, 468, 201 भादवि का इजाफा किया गया था। आरोपी मुख्तियार, फारूख, अमर, फिरोज, शाहरूख, नब्बू चौधरी, आजम ,मनोज ठाकुर, जीतू मराठा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी समीर लाला, निक्की राठौर व रंजीत सिंह फरार पाए गए। विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। फरार आरोपी समीर लाला द्वारा आज अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया गया था।
मोटरसायकिल चोरी के आरोपी की द्वितीय जमानत हुई खारिज
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री मनीष भट्ट 10वें अपर सत्र न्यायाधीश इंदौर के समक्ष थाना परदेशीपुरा के अप.क्र.464/2020 धारा 379 भादवि में जेल में निरूद्ध आरोपी दीपक उर्फ बउआ पिता राजू सिकरवार इंदौर द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अति. लोक अभियोजक श्रीमती शौभा दशौरे द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहां गया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो उसके फरार होने की संभावना है तथा आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड भी है। आरोपी के उपर चोरी, लूट, गृहअतिचार जैसे कुल 12 मामले पंजीबद्ध है। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाएं। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना आकर रिपोर्ट लेख कराई कि मैं एक नेशनल टाईपिंग इंस्टीटयूट में फोटो कॉपी आपरेटर हूं। दिनांक 10.08.2020 को सुबह 10 बजे नेशनल टाईपिंग इंस्टीटयूट पर अपनी गाडी होण्डा शाईन MP09-QQ-6849 से आया था मैने अपनी गाडी इंस्टीटयूट के पीछे खडी कर दी थी ड्यूटी खत्म होने के बाद में गाडी के रखे स्थान पर गया तो मेरी गाडी उक्त स्थान पर नही थी तभी मैने मेरी गाडी को आसपास की सभी जगहो पर तलाश किया, किंतु मेरी गाडी नही मिली। कोई अज्ञात चोर उसे चुराकर ले गया है। रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जाएं। उक्त रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं विवेचना दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जहां पर न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया था आरोपी द्वारा यह पुन: जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था जो आज दिनांक को निरस्त किया गया।
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