कार किराये पर लेकर अमानत में खयानत करने वाले आरोपी का 4 दिन का पुलिस रिमांड
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री संजय कुमार भलावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना भंवरकुआं के अप.क्र.100/2020 धारा 406 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपी रोहित पिता रमेश वर्मा उम्र 28 साल निवासी म.न.15 दुर्गा मंदिर के पास ग्वालटोली होशंगाबाद को पेश किया गया एवं पुलिस अभिरक्षा में दिए जाने का निवेदन किया गया पुलिस अभिरक्षा इस आधार पर चाहा गया कि आरोपी से अपराध के संबंध में पूछताछ हेतु तथा आरोपी द्वारा चोरी किए गए वाहन को जप्त करना है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री अमोल टिकेकर द्वारा तर्क रखे गए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का 11.09.2020 तक का पुलिस रिमांड स्वीकार किया गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाने आकर रिपोर्ट कराई कि मै ट्रेवल्स का काम करता हूं। दिनाक 25/12/2019 को मेरे आफिस पर रोहित वर्मा आया तथा बोला की मुझे महाराष्ट्र तक जाना है कार किराये से चाहिये, तो मेरे लडके पंकज मकवाना ने दो दिन के लिये 3000/-रुपये प्रतिदिन के किराये हिसाब से बिना ड्रायवर के रोहित को कार दे दी थी कार के साथ मे कार का रजिस्ट्रेशन भी दे दिया। दो तीन दिन बाद जब रोहित वर्मा वापस नहीं आया तो हमने पता लगाया पर उसका कोई पता नही चला। बाद मेरा लडका पंकज रोहित के गांव गया। जहा पर उसके पिता मिले। उन्होने बताया कि मेरा लडका दिपावली से कही चला गया है कहां गया है इसकी जानकारी मुझे नहीं है । रोहित वर्मा मेरी मारुति विटारा गाडी को लेकर चला गया है आज मेरे लडके पंकज मकवाना को साथ लेकर रिपोर्ट को आया हु रिपोर्ट करता हु कार्यवाही की जावे। उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
नाबालिग लडकी से छेडछाड करने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्रीमती नीलम शुक्ला विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) इंदौर के समक्ष थाना कनाडिया के अप.क्र.337/2020 धारा 354, 354घ, 323, 294, 506 भादवि व धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारशुदा आरोपी प्रदीप पिता मोहन चौहान उम्र 20 साल निवासी 80 पहाडी टेकरी बिचौली मर्दाना इंदौर के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुशीला राठौर द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखे गए कि यदि आरोपी को छोडा गया तो वह फरियादी एवं साक्षियों को डरायेगा, धमकायेगा तथा राजीनामे के लिए दबाव बनायेगा। आरोपी के फरार होने की संभावना है। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है फरियादीया ने अपने भाई व सहेली के साथ हाजिर थाना आकर जुबानी रिपोर्ट की कि मैं कक्षा 10वी में पढती हूं । मेरे पडोस मे रहने वाले प्रेमसिंह सितोरिया के भांजा प्रदीप चौहान पिछले 5 माह से मेरा पीछा कर रहा है और मुझसे जबरन बात करने के लिये बोलता है मैं उससे बात करने का मना करती हूँ तो मेरे पीछा करके मुझे परेशान करता है। 6 माह पूर्व मेरी स्कूल की परीक्षाएं चल रही थी मैं परीक्षा देने गई तो वहा भी प्रदीप मेरा पीछा करते हुए आ गया था और स्कूल के बाहर बुरी नियत से मेरा हाथ पकड लिया था और बोला कि मुझसे बात क्यो नही कर रही है। अगर मुझसे बात नहीं की तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा बोलकर वहां से चला गया। तब मैं काफी डर गई थी। जिस कारण-मैने यह बात अपने घर वालो को नही बताई थी। दिनांक 31.07.20 के शाम 05.00 बजे के लगभग मैं अपने घर के पडोस में रहने वाली मेरी सहेली के घर पर थी तब मैने मेरी सहेली को बताया की प्रदीप चौहान मुझे परेशान कर रहा है और मेरा पीछा करता रहता है और मुझ पर बुरी नियत रखता है। तब मेरी सहेली ने अपने भाई के मोबाईल से प्रदीप चौहान को फोन लगाया और उसको समझाया की परेशान मत किया कर। तभी कुछ देर के बाद प्रदीप चौहान मेरी सहेली के घर पर आ गया और मुझे तथा मेरी सहेली को अश्लील गालिया देने लगा मैने गालिया देने से मना किया तो प्रदीप ने बुरी नियत से मेरा हाथ पकडकर खिचने लगा तथा मुझे हाथ थप्पडो से मारपीट करने लगा। मेरी सहेली बीच बचाव करने आयी तो प्रदीप ने उसके साथ भी हाथ थप्पडो से मारपीट की तभी उसके मामा प्रेमसिंह व आसपास के लोग़ आ गये, तो प्रदीप अपनी मोटर साईकल लेकर भाग गया वह जाते जाते वोला की आज तो तू बच गई है आईदा मेरे सामने आयी तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। रिपोर्ट करती हूँ कार्यवाही की जावे। उक्त सूचना पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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