जहरीली शराब बेचने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री फिरोज अख्तर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना खजराना के अप.क्र.845/2020 धारा 49-ए आबकारी अधिनियम में जेल में निरूद्ध आरोपी सलमान खान पिता मो. शहीद उम्र 20 साल निवासी 261 ममता कॉलोनी खजराना इंदौर के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ रीता भंडारी द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखे गए कि यदि आरोपी को छोडा गया तो पुन: शराब की तस्करी करेगा एवं आरोपी के फरार होने की संभावना है तथा अपराध गंभीर प्रकृति का है। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है दिनांक 13.09.2020 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि चमार मोहल्ला खजराना इंदौर में एक व्यक्ति अपने हाथ में एक प्लास्टिक की केन जिसमें कच्ची महुआ शराब भरी है को बेचने के लिए खडा है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर बताये स्थान पर पहुंचे। जहां बताये हुलिये अनुसार एक व्यक्ति हाथ में एक प्लास्टिक की केन लिए खडा दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकडा। उससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सलमान खान पिता मो. शहीद उम्र 20 साल निवासी 261 ममता कॉलोनी खजराना इंदौर बताया। उसके हाथ में प्लास्टिक की केन को खोलकर देखने पर उसमें से शराब की तेज दुर्गंध आने लगी जो जहरीली शराब प्रतीत हो रही थी। उक्त शराब को रखने व बेचने का लायसेंस पूछने पर नही होना बताया। मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर तथा शराब को विधिवत जप्त कर वापिस थाने आए, जहां आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
घर में घुसकर मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री नितिन कुमार मुजाल्दा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सांवेर इंदौर के समक्ष थाना चंद्रावतीगंज के अप.क्र.86/2020 धारा 452, 323, 294, 506, 34 भादवि में जेल में निरूद्ध आरोपीगण मोहन पिता मदनलाल शर्मा निवासी ग्राम भवरी जिला उज्जैन, कमल पिता अम्बाराम शर्मा निवासी ग्राम बमबौरा जिला उज्जैन तथा बद्रीलाल पिता लक्ष्मीनारायण शर्मा निवासी बारोदा पंथ जिला इंदौर द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री विशाल गुप्ता द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखे गए कि यदि आरोपी को छोडा गया तो वह फरियादी और साक्षियों को डरायेगा, धमकायेगा तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना आकर रिपोर्ट लेख कराई कि मैंने मुकेश से 5 वर्ष पूर्व लव मेरिज की थी इस बात को लेकर बद्रीलाल नाराज रहने लगा। आज दिनांक 09.09.2020 को करीबन 02:30 बजे मेरे घर पर काम चल रहा था जहां पर कैलाश व उसकी पत्नी दोनो काम कर रहे थे। तभी मोहन, बद्रीलाल व कमल तीनों अपने हाथ में गेती के हत्थे लेकर आये और मेरे घर में घुसकरमेरे पति मुकेश से मारपीट करने लगे। जिससे मेरे पति को सिर व कमर में चोट आयी। मैने और मेरी लडकी ने बीच बचाव किया तो हमारे साथ भी थप्पडो से मारपीट की और अश्लील गालियां देने लगे और बोले कि हमारे विरूद्ध थाने पर रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देगें। घटना कैलाश, उसकी पत्नी व आसपास के लोगो ने देखी है रिपोर्ट करती हूं कार्यवाही की जाएं। उक्त रिपोर्ट पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
हाथ भट्टी की कच्ची जहरीली शराब बेचने वाले आरोपी को भेजा जेल
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री फिरोज अख्तर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना हीरानगर के अप.क्र.733/2020 धारा 49-ए, 34 आबकारी अधिनियम में गिरफ्तारशुदा आरोपी लोकेश पिता तुलसीराम नुन्ईया उम्र 19 साल निवासी 941 मांगीलाल रेडवाल कॉलोनी भागीरथपुरा इंदौर को पेश किया गया एवं न्यायिक अभिरक्षा (जेल) में रखे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ रीता भंडारी द्वारा तर्क रखे गए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी को दिनांक 30.09.2020 तक न्यायिक अभिरक्षा (जेल) भेजे जाने का आदेश किया गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है दिनांक 20.09.2020 को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि खातीपुरा नाले के पास एक लडका जिसने लाल कलर की शर्ट व नीली जिन्स पहनी है अपने हाथ में एक प्लास्टिक की केन जिसमें शराब भरी है को बेचने के लिए खडा है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर बताये स्थान पर पहुंचे। जहां बताये हुलिये अनुसार एक व्यक्ति हाथ में एक प्लास्टिक की केन लिए खडा दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेराबंदी कर पकडा। उससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम लोकेश पिता तुलसीराम नुन्ईया उम्र 19 साल निवासी 941 मांगीलाल रेडवाल कॉलोनी भागीरथपुरा इंदौर बताया। उसके हाथ में प्लास्टिक की केन को खोलकर देखने पर उसमें हाथ भट्टी की कच्ची शराब भरी थी। उक्त शराब को रखने व बेचने का लायसेंस पूछने पर नही होना बताया। मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर तथा शराब को विधिवत जप्त कर वापिस थाने आए, जहां आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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