जान से मारने की नियत से बंदूक से फायर करने वाले आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त
मेहगांव (भिंड)। आरोपी मुलायम सिंह की ओर से अपर जिला एवं सत्र न्यायालय मेहगांव भिंड में अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 438 द0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया जिस पर अभियोजन द्वारा मामले की गंभीरता के आधार पर घोर आपत्ति की गई। जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी मुलायम सिंह अग्रिम जमानत आवेदन(अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0) निरस्त कर दिया।
सहायक मीडिया सेलप्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनंाक 26.07.2020 को रात करीब 09ः00 बजे फरियादी लोडर को राजबरेठी समरथ राजपूत के यहां ले जा रहा था जैसे ही राजबरेठी के कच्चे रास्ते पर पहुँचा तभी राजबरेठी के बबलू राजपूत,मोदी राजपूत,बंटी राजपूत,कृपा राजपूत आये एवं छोटे , भालू ने लोडर के सामने मोटर साईकिल रोक ली जिनमें छोटे के पास 315 बोर की बंदूक थी मुलायम के हाथ में कट्टा था छोटे ने लोडर के टायर में गोली मारी,मुलायम ने गोली मारकर लोडर का पिछला टायर फाड़ डाला, छोटे ने लोडर के सामने गोली मारी जो रेडियेटर में लगी अगर रेडियेटर में न लगती तों जान भी जा सकती थी। सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी से शराब के लिये पैसे मांगकर,उसकी लोडिंग गाड़ी के टायर में गोली मारकर,फरियादी की मार-पीट कर रास्ता रोंका व फरियादी के साथ आपराधिक मानव वध का प्रयत्न कर भादवि0 की धारा 308,327,427,341,323,34 का अपराध कारित किया। फरियादी द्वारा उक्त कृत की शिकायत थाना अमायन में की गई थी। जो कि अपराध क्रमांक 85/2020 पर पंजीबद्ध की गई।
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