हत्या की नियत से फालिये मारने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया
प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय बडवाह द्वारा हत्या़ की नियत से फालिया मारने वाले आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया।
खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 11 अगस्त 2020 को पीडित शिव पिता चैनसिंह निवासी ग्राम बरझर जब खेत से चारा काटकर अपनी मोटरसायकल पर बांध रहा था तभी पीछे से गांव का ही आरोपी अनिल पिता कैलाश आया। शिव ने अनिल को देखकर उसे जब घर तरफ चलने का बोला तो आरोपी अनिल ने घर जाने से मना कर दिया तब पीडित चारा बांधने लग गया, चारा बांधने की बात को लेकर आरोपी अनिल ने जान से मारने की नियत से फालिये से शिव पर कई वार किये जिससे उसे गंभीर चोटें आयी। खून से लथपथ शिव जान बचाकर वहां से भागकर आया और अपने भतीजे नरेन्द्र व गांव के अन्य लोगों को उक्त घटना के बारे में बताया। पीडित के भतीजे नरेन्द्र ने उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बलवाड़ा पर दर्ज करायी। पुलिस थाना बलवाड़ा द्वारा आरोपी अनिल के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया तब न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजा। आरोपी जेल में पहले से निरूद्ध है इस आधार पर उसने प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायालय बडवाह के समक्ष जमानत आवेदन पेश किया जिसका विरोध विशेष लोक अभियोजक बडवाह चम्पालाल मुजाल्दे ने किया जिससे सहमत होकर न्यायालय बडवाह ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
अवैध शराब बेचने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन द्वारा विक्रय हेतु अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।
खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी सह सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 29 अगस्त 2020 को पुलिस थाना मण्डलेश्वर को मुखबीर द्वारा सूचना मिली कि ग्राम धरगांव से ग्राम झापडी के रास्ते् एक व्यक्ति अवैध शराब बेचने के लिये जाने वाला है। मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचकर पुलिया के किनारे आड़ में एक व्यक्ति दिखायी दिया जिसके पास एक बडा बेग था। उस व्यक्ति को पुलिस ने हमराह फोर्स की मदद से घेराबंदी कर पकड़कर उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम भूरेसिंह उर्फ डमरू पिता फूलसिंह निवासी ग्राम धरगांव का होना बताया एवं उसके बेग की तलाशी ली तो उसमें अवैध रूप से कुल 65 बल्क लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब की पोटलियां भरी हुई मिली। पुलिस थाना मण्डलेश्वर द्वारा आरोपी के विरूद्ध आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किया तब न्यायालय ने आरोपी को जेल भेजा। आरोपी जेल में पहले से निरूद्ध है आरोपी ने अपनी जमानत हेतु पुन: आवेदन चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन के समक्ष पेश किया जिसका विरोध अभियोजन की ओर से किया जिससे सहमत होकर न्यायालय खरगोन ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
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