हत्या की नियत से चाकू मारने वाले आरोपी की जमानत खारिज

अपर सत्र न्याायाधीश भीकनगांव द्वारा चाकू मारने वाले आरोपी का जमानत आवेदन किया खारिज।


खरगोन। कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 08 जुलाई 2020 को पीडिता पूजा अपनी बहन के साथ झिरन्या गयी थी दोपहर करीब 2:00 बजे आरोपी अमर पिता वासुदेव दांगोडे निवासी बायखेडा झिरन्या का आया और पीडिता पूजा को गाली देते हुए अपने साथ चलने के लिए बोला जब पीडिता ने आरोपी को गालिया देने से मना किया और उसे थप्पड मार दिया जिससे गुस्सा होकर आरोपी ने जान से मारने की नियत से चाकू निकालकर पीडिता के पेट में मार दिया और वहां से भाग गया। उक्त घटना की रिपोर्ट पीडिता ने पुलिस थाना चैनपुर पर लेख करायी। पुलिस थाना चैनपुर द्वारा आरोपी अमर को गिरफ्तार किया था, माननीय न्यायालय भीकनगांव में आरोपी द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जिसका विरोध अपर लोक अभियोजक भीकनगांव जी.एन. खन्ना ने किया जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन खारिज कर दिया।


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