हथियार लहरा कर लोगों को भयभीत करने वाले आरोपी की जमान
विदिशा 25 सितंबर राघवेंद्र श्रीवास्तव जेएमएफसी गंज बासौदा द्वारा धाराधार बका लहरा कर लोगों को भयभीत करने वाले अभियुक्त खुशीलाल उम्र 28 वर्ष की जमानत याचिका निरस्त कर जेल भेजा। मीडिया सेल प्रभारी साकेत गोयल द्वारा बताया गया कि दिनांक 23.9.2020 थाना पदस्थ प्रधान आरक्षक को मुखबिर द्वारा सूचना मिली एक व्यक्ति रसूलपुर तिराए पर हाथ में धारदार बका लेकर उत्पाद कर रहा है, सूचना मिलने पर प्रधान आरक्षक एवं आरक्षक 177 को साथ लेकर तिराए पर पहुंचे तो लोग इकट्ठा थे। एक व्यक्ति हाथ में लोहे का धारदार बका लेकर उत्पाद कर रहा था, जिससे लोग अत्यंत डरे हुए थे। उसका नाम खुशी लाल पिता दशरथ लाल उम्र 28 वर्ष बताया। आरोपी से अवैध हथियार के बारे में लाइसेंस पूछा तो ना होना बताया। आरोपी का अपराध धारा 25 आर्म्स एक्ट पाए जाने पर गिरफ्तार कर आरोपी को थाना लाकर मामला पंजीबद्ध किया। आरोपी द्वारा 24.9.2020 को न्यायालय में पेश किया। जिस पर आरोपी की ओर से अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।
शासन की ओर से गोविंद दास आर्य एडीपीओ द्वारा आरोपी के द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया। जिस पर से राघवेंद्र श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट गंज बासोदा द्वारा जमानत आवेदन निरस्त कर आरोपी को जेल भेज दिया गया।
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