हायर सेकेंडरी एवं हाईस्कूल की पूरक परीक्षाएं आज से

खरगोन 13 सितंबर 2020। आज सोमवार से माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी व्यावसायिक एवं हाईस्कूल की पूरक परीक्षाएं प्रारंभ होगी। कोविड-19 संक्रमण के चलते विद्यार्थियों के लिए केंद्र सरकार की गाईडलाईन के अनुसार परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए सभी जिलों में जिला स्तर एवं ब्लॉक स्तर पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। मंडल द्वारा संचालित हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी व्यावसायिक, हाईस्कूल व हायर सेकेंडरी दृष्टिबाधित, मूक, बधिर छात्रों की पूरक परीक्षा वर्ष 2020 के प्रवेश-पत्र www.mpbse.mponline.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। वहीं प्रायोगिक विषय में पूरक पात्र छात्रों की परीक्षा उसी दिन सैद्धांतिक प्रश्न-पत्र संपन्न होने के पश्चात दोपहर में केंद्राध्यक्षों द्वारा संपन्न कराई जाएगी। परीक्षा के संबंध में विद्यार्थी केंद्राध्यक्षों से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा की समय- सारणी मंडल की वेबसाइट www.mpbsew.nic.in पर उपलब्ध है।


2477 विद्यार्थी देंगे परीक्षा


जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सोमवार को केवल हायर सेकेंडरी के विषयों की परीक्षा आयोजित होगी। इस दौरान जिले के कुल 2477 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा का समय प्रातः 9 बजे से 12 बजे तक संपन्न होगी। इस दौरान परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों की थर्मल स्केनिंग भी की जाएगी।


 


814 विद्यार्थियों को नीट की परीक्षा में शामिल होने के लिए बसों से रवाना किया


खरगोन। रविवार को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा के लिए मप्र शासन ने प्रदेशभर के विद्यार्थियों के लिए परिवहन व्यवस्था के निर्देश दिए थे। शासन द्वारा जारी निर्देशानुसार जिला शिक्षा अधिकारी और संबंधित जिले के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा विद्यार्थियों को लाने व ले जाने की सुगम व्यवस्था की गई। जिला शिक्षा अधिकारी केके डोंगरे ने बताया कि नीट की परीक्षा में शामिल होने के लिए जिले से 814 विद्यार्थियों को रवाना किया गया। इस दौरान 30 बसों और 20 तूफान की व्यवस्था की गई थी। श्री डोंगरे ने बताया कि दोपहर 2 से 5 बजे तक आयोजित होने वाली परीक्षा का रिपोर्टिंग समय प्रातः 11 बजे का था।


 


शासकीय सेवकों और उनके आश्रित सदस्यों के इलाज के व्यय की प्रतिपूर्ति होगी


खरगोन। मध्यप्रदेश शासन के शासकीय सेवक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्य, जो आपदा कोविड-19 से संक्रमित होते हैं, ऐसे मरीज के इलाज के लिए प्रदेश के सभी जिलों के अशासकीय निजी चिकित्सालय (नर्सिग होम एक्ट के तहत पंजीकृत निजी चिकित्सालय) में आंतरिक रोगी (आईपीडी) के रूप में जांच/उपचार एवं दवाइयों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति होगी। स्वास्थ्य आयुक्त डॉ. संजय गोयल ने इस आशय का आदेश सभी विभाग, विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त सहित सभी जिला कलेक्टर को भेजा है। कोविड-19 के इलाज में उपयोग आने वाली दवाइयां-टेबलेट फेविपिराविर, इंजेक्शन रेमडिसिविर एवं टोसिलिजुमेब आदि के नाम शामिल हैं। उन्होंने कहा कि शासकीय सेवक कोविड-19 इलाज के चिकित्सा देयक अपने विभाग के माध्यम से जिले के सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक मध्यप्रदेश के प्रति हस्ताक्षर कराने के बाद शासकीय सेवक के संबंधित विभाग द्वारा ऐसे चिकित्सा देयकों की नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। यह व्यवस्था आपदा कोविड-19 के मरीजों के चिकित्सा देयकों पर लागू होगी। इसके लिए परिपत्र में 16 विभिन्न बिंदुओं के संबंध में स्थिति भी स्पष्ट की गई है।


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