हाथ में छूरा लेकर घुमने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री हीरालाल सिसौदिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना एमआईजी के अप.क्र.382/2020 धारा 25 ऑर्म्स एक्ट में जेल में निरूद्ध आरोपी जितेन्द्र उर्फ जीतू पिता सुरेश कश्यप उम्र 26 साल निवासी 314 रूस्तम का बगीचा इंदौर के द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया और जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री विक्रम राव द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखे गए कि यदि आरोपी को छोडा गया तो वह पुन: अपराध करेगा। फरियादी एवं साक्षियों को डरायेगा, धमकायेगा तथा आरोपी के फरार होने की संभावना है। आरोपी का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया जाना चाहिए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 25.08.2020 को मुखबीर से सूचना मिली कि बैरवा धर्मशाला के पास रोड नं.9 नेहरू नगर पर एक लडका छुरा लिए घुम रहा है। मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर बताये स्थान पर पहुंचे तो वहां बताये हुलिये अनुसार एक लडका हाथ में छूरा लिए घुमता दिखाई दिया जो पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकडा। नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम जितेन्द्र उर्फ जीतू कश्यप निवासी 314 रूस्तम का बगीचा इंदौर बताया। उक्त छूरे को रखने व सार्वजनिक स्थान पर लेकर घूमने का लायसेंस पूछने पर नही होना बताया। मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर व छूरे को विधिवत जप्त कर वापिस थाने आएं, जहां आरोपी के विरूद्ध धारा 25 ऑर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
डकैती के प्रयास करने वाले पांचों आरोपियो को भेजा गया जेल
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्रीमती अर्चना रघुवंशी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महू के न्यायालय में थाना किशनगंज के अपराध क्रमांक 530/2020 धारा 399, 405 भादसं एवं 25, 27 आयुध अधिनियम में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण सलमान पिता उमर खान उम्र 23 साल निवासी वार्ड नं0 29 नई वस्ती मंडलाबाद पीथमपुर , राजपाल सिंह पिता हनुमान सिंह उम्र 22 साल , दीपांशु पिता घनश्याम उम्र 24 साल, रीतेश पिता दिनेश रघुवंशी उम्र 30 साल, कीर्ति पिता किशोरलाल राठोड उम्र 35 वर्ष, ड्रायवर , बबलू इंदौर को पेश किया गया एवं आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा मे रखे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री बी.बी.एस अलावा द्वारा तर्क रखे गये न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपीगण को दिनांक 18.09.2020 तक न्यायिक अभिरक्षा (जेल) मे भेजे जाने का आदेश दिया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02-08-2020 को थाने से इलाका भ्रमण हेतु रवाना होकर टीही फाटा फोरलेन पहुचे तोमुखबिर द्वारा सूचना मिली कि, कार क्र MP09 GY 4987 टाटा टियागों स्लेटी रंग पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति हथियार सहित राउ पिथमपुर रोड पर किसी कीमती सामान ले जाकर ट्रक को लुटने की फिराक में हैं उक्त सुचना के आधार पर हमनें हमराही फोर्स की मदद से दबिश को योजना बनाई टिही फाटे परकार क्र MP09 GY 4987के पास दो व्यक्ति खडें मिले जों पुलिस को देखकर हडबडाने लगे। कार के चारों गेट खोलकर भागने को अग्रसर हुए जिन्हें दबिश देकर पकडा गया। चालक सीट पर बैठे व्यक्ति से पुछताछ करते अपना नाम सलमान पिता उमर खान तथा कार की अगली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम राजपालसिंह पिता हनुमानसिंह बताया। पीछली सीट पर बैठे तीन व्यक्तियों ने अपना नाम रीतेश, कीती राठौड, दीपांशु बताया। इनकी तलाशी करने पर सलमान की लोअर में एक देशी पिस्टल जिसमें एक जिन्दा करतुस व एक मैगजीन मिला, राजपालसिंह के लोअर के दाहिने जेब में एक देशी पिस्टल मिली, कार में पीछे बैठे दीपांशु की जेब में एक चमकदार धारदार छुरा, रीतेश की जेब से भी एक चमकदार धारदार चाकु मिला ।भागे दोनों व्यक्तियों का नाम महिदपुर व दूसरें व्यक्ति का नाम बब्लू होना बताया। पूछताछ करने पर सभी ने कीमती सामान लेकर आने वाले ट्रक को लूटकर ट्रक सहित ले जाने की योजना को स्वीकार किया । पकडे गए पॉचों व्यक्तियों से उनके पास मिले हथियारों के वैध लायसेंस व परमिट के संबंध में पूछताछ करते नही होना बताया । आरोपियों को जप्तशुदा सामान सहित गिरफ्तार कर अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
शराब की तस्करी करने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि श्री विकासचन्द्र मिश्र प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महू इंदौर के न्यायालय में थाना किशनगंज के अपराध क्रमांक 418/2020 धारा 49(ए) आबकारी अधिनियम में जेल में निरूद्व आरोपी शेखर पिता प्रताप सिंह जोशी तथा सुदीप पिता राधेश्याम रघुवंशी किशनगंज महू के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री आनन्द नेमा के द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि, अपराध गंभीर प्रकति का हैं यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो फिर से शराब की तस्करी करेंगे तथा आरोपीयों के फरार होने की भी पूर्ण संभावना हैं। अत: आरोपीयों का जमानत आवेदन निरस्त किया जायें। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए आरोपीयों का जमानत आवेदन निरस्त कर किया गया।
अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 10/07/2020 को थाने से इलाका भ्रमण के लिए रवाना होकर चौपाटी मेनरोड पहुचें तो मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि, करोदिया गांव तरफ से दो व्यक्ति मोटर सायकल से अवैध शराब लेकर आने वाले हैं। सूचना की तस्दीक हेतु चौपाटी चोराहा पर चेंकिग पाइंट लगाकर वाहनों की चैंकिग की गई तो थोडी देर में एक मोटरसायकल पर दो व्यक्ति बैठे चैंकिग पाइंट की ओर आते हुए दिखे। पुलिस को देखकर अचानक मोटर सायकल पलटाकर भागने लगे। जिन्हें हमराही फोर्स की मदद से पकडा।मोटर सायकल क्र MP 09 VP 4451पर बैठे व्यक्तियों के बीच में एक प्लास्टिक की कैन रखी हुइ थी। केन का ढक्कन खोलकर देखा तो 20 लीटर कच्ची महूआ की शराब पायी गई । व्यक्तियों का नाम पुछने पर शेखर व सुदीप बताया। आरोपियों को उक्त शराब के परिवहन के संबंध में लाइसेंस की पूछताछ करने पर नही होना बताया । उक्त शराब को मौके पर ही जप्त कर एवं मयवाहन सहित आरोपियों को गिरफ्तार कर वापस थाने आए जहा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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