गोवंश का वध एवं तस्‍करी करने वाले अभियुक्‍तगण को एक दिन के पुलिस रिमाण्‍ड पर भेजा गया

 इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्री दिनेश मीणा न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी देपालपुर जिला इंदौर के समक्ष थाना बेटमा के अप.क्र. 329/2020 धारा 4, 5, 6, म.प्र गोवंश प्रतिषेध अधिनियम एवं 4, 6, 9, 11म.प्र. कृषि उपयोगी संरक्षक अधिनियम, 11डी पशुओ के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम एवं 429, 34 भादंसं के तहत गिरफ्तारशुदा आरोपीगण आसिफ पिता अहमद खान निवासी 90 तंजीम नगर खजराना इंदौर, रईस, इमरान एवं मुजाहिद को न्‍यायालय में पेश कर प्रकरण में पूछताछ एवं अन्‍य जानकारी लेने हेतु पेश किया गया ।अभियोजन की ओर से एडीपीओ श्री शिवनाथ सिंह मावई द्वारा तर्क रखे गये । अभियेाजन के तर्को से सहमत होते हुए न्‍यायालय द्वारा आरेापियों को एक दिन के पुलिस रिमाण्‍ड पर भेजा गया।  


अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 23.7.20 को सुबह करीबन 4:30 बजे सूचना मिली कि छोटा बेटमा पर श्रमोद विद्यालय रोड पर एक ट्रक में कुछ मवेशी भरकर अवैध रुप से ले जा रहे हैं सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस बेटमा मय फोर्स से मौके पर पहुंची एक ट्रक सूचना में बताएं स्थान पर मिला एवं ट्रक चालक व अन्य लोगों की तलाशी की कोई नहीं मिला ट्रक नंबर एमपी09 एचएच 2165 की ट्रिपाल हटाकर देखा तो ट्रक में पटटे लगा कर दो पार्टीशन कर उसके अंदर गोवंश ( केडे गाय) भरे हुए थे जिनके पैर बंधे हुए थे जिन को एक-एक कर खोला गया कुल 59 मवेशी थे 3 लाल रंग के केड़े एवं दो सफेद रंग के केड़े कुल 5 केड़े दम घुटने से मर गए थे इस प्रकार ट्रक में कुल 54 जिंदा गौवंश मवेशी एवं 5 मृत गोवंश मवेशी जिनकी अनुमानित कीमत 6 लाख एवं ट्रक को मौके पर जप्त किया और थाने ले जाकर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


चोरो की टोली के 4 आरोपियों को भेजा जेल


इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि न्यायालय श्री महेन्द्रपाल सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना एरोड्रम के अप.क्र.477/2020 धारा 401 भादवि व 25, 27 आर्स एक्ट में गिरफ्तारशुदा आरोपीगण गोलू उर्फपुष्पेन्द्र, रोहन पटेल, पप्पू उर्फ रेवाराम व संजय पचौले को पेश किया गया एवं न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने का निवेदन किया अभियोजन की ओर से एडीपीओ रीमा मौरे द्वारा तर्क रखे गए। अभियोजन के तर्को से सहमत हुए न्यायालय द्वारा आरोपियों को दिनांक 09.10.2020 तक न्यायिक अभिरक्षा जेल में रखे जाने का आदेश दिया गया।


अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि दिनांक 24.09.2020 को मुखबीर से सूचना मिली किछोटा बांगडदा रोड किनारे स्थित कासम बावडी पर चार व्यक्ति सूने मकानो की रैकी कर चोरी करने की योजना बना रहे है मुखबीर की सूचना पर विश्वास कर बताये स्थान पर पहुंचे और टीन के पतरेकी आड मे से छिपकर देखा तो चार संदिग्ध व्यक्ति चोरी की योजना बना रहे थे उनलोगो के पास लोहे का हथौडा, सरिये, देशी कट्टा भी था। हमारी आहट सुनकर चारो व्यक्ति भागने लगे। उक्त व्यक्तियों को घेराबंदी कर पकडा गया। नाम पता पूछने पर अपना नाम गोलू उर्फ पुष्पेन्द्र, रोहन पटेल, पप्पू उर्फ रेवाराम व संजय पँचाल बताया। उनके पास रखे हथियार का लायसेंस पूछने पर नहीं होना बताया। मौके पर ही आरोपियों को गिरफ्तार कर व हथियार विधिवत जप्त कर वापिस थाने आएं जहां आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


वन/ वन्य प्राणी प्रकरण में की गई ऑन लाइन समीक्षा बैठक


विलुप्त प्राय वन्य जीव शिकारियों को अब नहीं बख्शा जावेगा 


इंदौर। अभियोजन जिला मीडिया सेल प्रभारी श्री अभिषेक जैन द्वारा बताया गया कि दिनांक 25.09.2020 को जिला समन्वयक(वन/वन्यप्राणी) की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन मध्य प्रदेश भोपाल की अध्यक्षता में बेबीनार के माध्यम से आयोजित की गई समीक्षा बैठक का संचालन राज्य समन्वयक(वन/वन्यप्राणी) लोक अभियोजन मध्य प्रदेश द्वारा किया गया। श्री शर्मा ने शिकारियों पर शिकंजा कसने एवं सजायाबी का प्रतिशत बढ़ाने बावत पैरवीकर्ता अभियोजन अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि विलुप्त प्राय वन्य जीव के शिकार के प्रकरण को प्राथमिकता के आधार पर शासन स्तर पर चिन्हित कराये जाकर त्वरित निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये है।


सभी जिला समन्वयक (वन-वन्यप्राणी) को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुसूचित वन्यप्राणी से संबंधित वन्यप्राणी आपराधिक प्रकरणों एवं अतंर्राज्यीय/अंतरराष्ट्रीय वन्य जीव अपराधों कि तस्कारी से सबंधित प्रकरणों की प्रगति रिपोर्ट जैसे रिमांड, जमानत, वाहन सुपुर्दनामा, प्रोडक्सन वारंट, सजा एवं बरी आदि राज्य समन्वयक (वन/वन्यप्राणी) लोक अभियोजन मध्यप्रदेश लोक अभियोजन मध्य‍प्रदेश को प्रतिदिन निर्धारित प्रारूप में प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें ताकि राज्य समन्वयक द्वारा ऐसे प्रकरणों की समीक्षा एवं मॉनिटरिंग की जाकर तत्काल प्रभाव से दिन प्रतिदिन संचालक लोक अभियोजन मध्यप्रदेश को अवगत कराया जाये एवं शसक्त पैरवी कर अपराधियों को अधिकतम सजा कराई जा सके | माननीय संचालक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रत्येक जिले से वन एव वन्यप्राणी से संबंधित प्रकरणो की जानकारी प्रत्येक माह की 10 तारीख तक राज्य समन्वयक के माध्यम से संचालनालय प्रेषित की जावे तथा वनविभाग के अधिकारियो के साथ समन्वय बनाने हेतु भी निर्देशित किया गया । उक्त समीक्षा बैठक में जिला इंदौर से से श्री संजीव पांडे जिला समन्वयक (वन एवं वन्य प्राणी अपराध) उपस्थित हुए ।


                         


                         


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