गिट्टी का अवैध उत्खनन करने वाले आरोपी की जमानत आवेदन निरस्त


मेहगांव भिड़। गिट्टी का अवैध उत्खनन करने वाले आरोपी सुनील कुमार ने अग्रिम जमानत आवेदन माननीय अपर सत्र न्यायाधीश मेहगांव के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर से अभियोजन द्वारा मामले की गंभीरता के आधार पर घोर आपत्ति की गई। जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी सुनील कुमार का अग्रिम जमानत आवेदन(अंतर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0) निरस्त कर दिया।


  सहायक मीडिया सेल प्रभारी/ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनांक 11.09.2020 पुलिस भ्रमण के दौरान मुखबिर के जरिये सूचना मिली कि गिट्टी से भरी गाड़िया एक ही राॅयल्टी पर कई चक्कर लगा रही है। इस बात तस्दीक हेतु आरोपी द्वारा रात्रि में गल्ला मंडी मेहगांव के सामने बड़ी गिट्टी से भरी हुई एक ट्रेलर गाड़ी जिसका क्रमांक यू0पी0 84 टी0 8740 को रोककर राॅयल्टी चैक की जिसकी वैधता 11.09.2020 के सुबह 1ः30 से 12.09.2020 के 12ः40 दोपहर तक जगिनिया से सौरिख कन्नौज तक जाने हेतु वैध है। आरोपी सुनील कुमार द्वारा एक ही राॅयल्टी पर गिट्टी से भरी हुई कई गाड़िया निकाली जो कि अवैध है। उक्त घटना पर से थाना मेहगांव में अपराध क्रमांक 333/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।                        


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