घर में घुसकर नाबालिग से छेडछाड करने और धमकी देने वाला आरोपी पहुँचा जेल, जमानत निरस्त
थाना स्टेशन बजरिया अंतर्गत नाबालिग को अकेला जानकर घस में घुसकर आरोपी ने की थी छेडछाड
भोपाल। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती कुमुदिनी पटेल के न्यायालय में आरोपी अंकित मालवीय पिता दिनेश मालवीय उम्र 24 साल नि. सेमरा भोपाल द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक श्री टी.पी. गौतम, श्रीमती मनीषा पटेल, एवं श्रीमती रचना श्रीवास्तव ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि उक्त अपराध महिलाओं के लैंगिक शोषण से संबंधित है, एवं आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। केस डायरी के अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए उक्त जमानत माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर आरोपी ओम को जेल भेज दिया गया।
एडीपीओ. श्रीमती मनीषा पटेल ने बताया कि दिनांक 13.09.2020 को अभियोक्त्री उम्र 17 साल द्वारा रिपोर्ट कराई गई कि आज शाम 7 बजे जब पीडिता की मॉं छत पर थी, तब आरोपी अंकित मालवीय पीडिता के घर में घुस गया और उसके साथ छेडखानी करने लगा और बुरी नियत से पीडिता का हाथ पकड लिया। पीडिता के चिल्लाने पर आरोपी अंकित मालवीय ने पीडिता को जान से मारने की धमकी दी। पीडिता की आवाज सुनकर उसकी मॉं नीचे आई तो आरोपी अंकित घर से भाग गया, फिर उक्त बात पीडिता ने अपनी मॉं को बताई।
उक्त सूचना के आधार पर थाना स्टेशन बजरिया की पुलिस द्वारा अपराध क्र. 417/2020 अंतर्गत धारा 354क, 456, 506 भादवि एवं धारा 11/12 लैंगिक अपराधों के बालकों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।
मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले आरोपीगण की अग्रिम जमानत खारिज
भोपाल। विशेष न्यायालय एन.डी.पी.एस. श्री मुकेश कुमार के न्यायालय में आरोपी हुकुम कुचबंदिया व सुमित कुचबंदिया भोपाल के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया कि आरोपी के विरूद्ध झूठा मामला पंजीबद्ध किया गया है, उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। शासन की ओर से पैरवी करते हुए उपसंचालक श्री के.के. सक्सेना, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री विक्रम सिंह एवं श्री नीरेन्द्र शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी आदतन अपराधी है, एवं जमानत का लाभ दिये जाने पर उक्त घटना पुन: घटित होने की संभावना है। केस डायरी का अवलोकन एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी हुकुम एवं सुमित कुचबंदिया की अग्रिम जमानत निरस्त की गई।
एडीपीओ. श्री विक्रम सिंह ने बताया कि दिनांक 01.08.2019 को इतवारा क्षेत्र में आरोपी बंटी कुचबंदिया व उसके साथियों से 3 किलो 250 ग्राम गांजा जप्त किया गया था, पुलिस द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्र. 302/19 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना तलैया में दर्ज की गई। आरोपीगण ने पूछताछ में उक्त मादक पदार्थ हुकुम कुचबंदया, सुमित कुचबंदयिा व अन्य से खरीदना बताया, जिस पर आरोपीगण की तलाश में पुलिस द्वारा दबिश दी गई, परन्तु आरोपी फरार हो गए। आरोपी हुकुम व सुमित द्वारा न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया, जिससे माननीय न्यायालय ने आरोपियों का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
Comments
Post a Comment