घर में घुसकर डंडे से मारपीट करने वाले आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त

सागर 24 सितंबर नीलेन्द्र कुमार तिवारी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण जुम्मन खां, अनीष खां, इसराइल खां, निशार बी सभी निवासी ग्राम सिरचैपी थाना भानगढ़ जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश कुमार मालवीय, बीना ने शासन का पक्ष रखा। 


 


घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 08.06.2020 के शाम करीब 6ः00 बजे फरियादी के घर पर कार्यक्रम चल रहा था तभी जुम्मन खां, अनीष खां, इसराइल खां, निशार बी आम के पेड़ से फल तोड़ने की पुरानी बुराई पर से हाथ में लाठी-ठंडे लेकर हमले की तैयारी करके फरियादी के घर में गंदी-गंदी गालियंा देते हुए घुस गए और फरियादी के साथ लाठी-डंडे से मारपीट करने लगे। फरियादी के परिवार के अन्य सदस्य बीचबचाव करने आये तो आरोपीगण ने उनके साथ भी मारपीट की, जिससे फरियादी एवं अन्य लोगों को गंभीर चोट आई। आरोपीगण ने जाते समय जान से मारने की धमकी दी। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना भानगढ़ में दर्ज कराई। थाना भानगढ़ ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। आरोपीगण को गिरिफतार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण जुम्मन खां, अनीष खां, इसराइल खां, निशार बी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। 


 


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जान से मारने की धमकी देने वाले


 आरोपी की जमानत निरस्त  


 


सागर रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी सीताराम उर्फ छोटू पिता लखन लोधी का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पांडे, देवरी ने शासन का पक्ष रखा। 


 


घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आरोपी सीताराम के विरूद्ध धारा 450,376,506 भादवि एवं 3/4 लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत इस आशय से रिपोर्ट लेख करायी कि आरोपी, अभियोक्त्रो जिसकी उम्र 16 वर्ष है को दिनांक 27.08.2020 से 01 साल पहले से परेशान करता था। दिनांक 27.08.2020 को रात्रि 02 बजे आरोपी नाबालिग के घर में धुसकर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए मुॅह दवाकर जबरदस्ती बलात्संग किया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरिफतार कर न्यायालय में पेश किया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी सीताराम का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। 


 


 


 


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  दुकानवाले से मारपीट करने वाले


 आरोपी की जमानत निरस्त  


 


सागर। न्यायालय रधुवीर प्रसाद पटैल अपर सत्र न्यायाधीश देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपी कमलेश कोरी निवासी जवाहर वार्ड देवरी का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी कपिल पांडे, देवरी ने शासन का पक्ष रखा। 


 


घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी इरशान खान के द्वारा दिनांक 17.09.2020 को रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि उसकी बस स्टेंड देवरी पर फलों की दुकान है। दुकान बंद कर घर जा रहा था तो रास्ते में आरोपीगण कमलेश कोरी एवं अनिल ने रोककर शराब पीने के लिए पैसे मांगे। फरियादी के पास पैसे ना होने से उसने देने से मना किया तो आरोपीगण गंलिया देने लगे और जेब में रखी छुरी निकालकर मारी जिससे फरियादी के हाथ में चोट कारित हुई। आरोपीगण ने धमकी दी कि अगर हमें शराब पीने के लिए पैसे नही दिये तो जान से खत्म कर देगे। फरियादी ने आरोपीगण के विरूद्ध रिपोर्ट लेख कराई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरिफतार कर न्यायालय में पेश किया। आरोपी के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी कमलेश कोरी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 439 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।


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 मारपीट करने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज 


 


सागर। न्यायालय अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना, जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण शंकर खंगार, राजू खंगार निवासी ग्राम गोहर थाना बीना जिला सागर का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता, बीना ने शासन का पक्ष रखा। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 20.09.2020 को फरियादी रात करीब 9ः15 बजे घर के बाहर था पुरानी बुराई को लेकर आरोपीगण शंकर, राजू एवं लक्षमी खंगार ने गंदी-गंदी गालियां दी। फरियादी ने गांलिया देने से मना किया तो आरोपीगण हाथ में डंडों से मारपीट करने लगें। फरियादी बचने के लिए घर के अंदर भागा तो उक्त तीनों आरोपीगण दरबाजा को धक्का देकर तीनों अंदर चले गये एवं घर कं अंदर मारपीट करने लगे और धमकी दी की रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देगे। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना बीना में दर्ज कराई। थाना बीना ने प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। आरोपीगण राजू एवं शंकर को गिरिफतार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। एवं आरोपी लक्षमी खंगार ने न्यायालय के समक्ष समर्पण किया। आरोपीगण राजू एवं शंकर के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण राजू एवं शंकर का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।


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