घर मे घुसकर महिला को डंडे से मारपीट करने वाले आरोपी की जमानत खारिज

सागर। न्यायालय- श्रीमान अभिलाष जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बीना जिला सागर के न्यायालय ने महिला से घर में घुसकर डंडे से मारपीट करने वाले आरोपी नरेंद्र कुशवाहा निवासी ग्राम बुखारा थाना बीना जिला सागर का जमानत आवेदन को निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्याम सुन्दर गुप्ता, बीना ने शासन का पक्ष रखा। 


घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया रमाबाई  पति मुन्ना लाल रैकवार  ने  अपने लड़के करण रैकवार के साथ  थाना उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट लेख कर आई थी कि नरेंद्र कुशवाहा उसके गांव में रहता है जिससे उसकी करीब 1 महीने से पुरानी बुराई चल रही है। उसी बुराई पर से दिनांक  15  अगस्त 2020 को रात करीब 9:00 बजे नरेंद्र कुशवाहा उसके घर के बाहर आकर गंदी गंदी गालियां देने लगा। फरियादिया आवाज सुनकर बाहर आई और गालियां देने से मना किया तो आरोपी नरेंद्र घर के अंदर  आ गया और हाथ में लिए डंडे से  मारपीट करने लगा।  फरियादिया को चोट कारित होने से चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर घर के  अंदर से उसका लड़का  बाहर आया जिसने बीच बचाव किया  तो आरोपी भाग गया और जाते-जाते बोला कि वह गुंडा है रिपोर्ट की तो पूरे परिवार को जान से खत्म कर देगा।  उक्त घटना की रिपोर्ट पर से थाना बीना में  प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरिफतार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोपी की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी नरेंद्र कुशवाहा का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।


घर मे घुसकर महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपीगण की जमानत खारिज 


सागर। न्यायालय-  श्रीमती वंदना त्रिपाठी  न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  रहली जिला सागर  के न्यायालय ने  महिला से छेड़छाड़ करने वाले आरोपीगण हल्लेभाई पिता प्यारेलाल गौड़, सतीश पिता बाबूलाल गौड़ एवं जगमोहन पिता मुंशीलाल चढ़ार निवासी पिपरगौर रहली जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी लोकेश दुबे ने शासन का पक्ष रखा।


घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि  फरियादिया द्वारा थाना रहली में रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 24 अगस्त 2020 को वह अपने घर पर बच्चों के साथ थी, उसका पति भजन करने बाहर गया था। फरियादिया के घर पर  दुकान है उक्त दिनांक को रात करीब 2:00 बजे हल्लेभाई, जगमोहन चढ़ार एवं सतीश गौड़ फरियादिया की दुकान से बीड़ी  खरीदने के लिए आए, फरियादिया ने दरवाजा खोला और बीड़ी दे दी। आरोपीगण अंदर आने लगे तो फरियादी ने अंदर आने से मना किया।  हल्केभाई ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और गलत काम करने के लिए कहने लगा और  गंदी गंदी गालियां देते हुए बोला अगर आवाज निकाली तो जान से खत्म कर देंगे। पीड़िता ने  हाथ छुड़ाया तो जगमोहन ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया।  फरियादिया चिल्लाई तो उसकी बेटी जाग गई और घर के अन्य सदस्यों को बुला लाई,  इतने में उसका पति जो कि बाहर गया था घर पर आ गया जिन्हें देखकर आरोपीगण  जाते-जाते जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए उक्त रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना रहली में  प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में  लिया गया। आरोपीगण को  गिरफ्तार किया गया।  आरोपीगण के अधिवक्ता ने  जमानत आवेदन न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये।  न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण हल्लेभाई गौड़, सतीश गौड़ एवं जगमोहन चढ़ार  का प्रस्तुत  जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त किया गया।


कियोस्क सेंटर से चोरी करने वाले आरोपी की


जमानत खारिज 


सागर। न्यायालय- श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सागर के न्यायालय ने कियोस्क सेंटर से ताला तोड़कर चोरी करने वाले आरोपी अजय सोनी पिता राजेन्द्र सोनी निवासी थाना मोतीनगर, जिला सागर का जमानत का आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी दिनेश सिंह चंदेल ने शासन का पक्ष रखा। 


घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है  कि फरियादी दीपक कुमार पटेल ने थाना हाजिर होकर रिपोर्ट लेख कराई कि वह बैंक ऑफ बड़ौदा का क्योस्क सेंटर चलाता है।  दिनांक 28 अगस्त 2020 को रात करीब 8:00 बजे वह कियोस्क सेंटर में ग्राहकों का लेनदेन करके घर आ गया था,  सुबह जब उसने कियोस्क सेंटर जाकर देखा तो सेंटर का शटर का ताला टूटा हुआ था अंदर जाकर देखा तो ₹10 के सिक्के के लगभग 60 पैकेट जिसमें करीब ₹30000 एवं 136 पैकेट ₹5 वाली सिक्के के  जिसकी कुल कीमत 68000 रुपए कुल लगभग 98000 रुपए के सिक्के के पैकेट कोई अज्ञात चोर रात्रि में शटर का ताला तोड़कर चोरी कर ले गया। उक्त रिपोर्ट पर से थाना मोतीनगर में प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान फरियादी से पूछताछ कर घटनास्थल का निरीक्षण किया आरोपियों की तलाश की गई। अजय उर्फ जय पिता राजेंद्र सोनी की  गिरफ्तारी कर अन्य आरोपीगण प्रियांशु पिता लक्ष्मी नारायण कोष्टी उम्र 18 वर्ष एवं आकाश उर्फ अक्कू पिता जगदीश सोनी उम्र 20 वर्ष समस्त निवासी थाना मोती नगर जिला सागर को गिरिफतार किया गया।  आरोपी अजय सोनी के अधिवक्ता ने जमानत आवेदन न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी अजय सोनी का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया। 


अभियोजन अधिकारियों को फिट एवं फास्ट बनाने के दिए निर्देश


सागर। आज दिनांक 11.09.2020 को सागर जिले में पदस्थ सभी अभियोजन अधिकारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन उप-संचालक(अभियोजन) श्री अनिल कुमार कटारे द्वारा वर्चुअल रूप से गूगल मीट के माध्यम से किया गया। 


बैठक में सर्वप्रथम श्री कटारे द्वारा सभी अधिकारियों को कोविड-19 से सुरक्षित रहने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये तथा अभियोजन अधिकारियों को फिट एवं फास्ट बनाने के लिए योग/व्यायाम नियमित रूप से करने की सलाह दी तथा अभियोजन कार्यालय को ’’क्लीन एवं ग्रीन’’ बनाने के निर्देश दिये बैठक में पाॅक्सो एक्ट, एस.सी/एस.टी. एक्ट, एडीपीएस एक्ट, महिला संबंधित अपराध, वन विधि से संबंधित अपराधों के जिला समन्वयकों को निर्देशित किया कि इन एक्ट के अंतर्गत दर्ज हुए प्रकरणों की सतत मोनिटिरिंग करें तथा समस्त प्रकरणों को वर्कफ्लों सिस्टम में अपडेट कराये। बैठक मे सार्थक ऐप से उपस्थिति के संबंध में चर्चा की गयी। तथा सभी अभियोजन अधिकारियों से सुझाव लिये गये। श्री कटारे द्वारा सागर मीडिया सेल के कार्याें की सराहना की गयी तथा और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। बैठक में डीपीओ श्री राजीव रूसिया, अति. डीपीओ श्री शिवसंजय अहिरवार सहित जिला मुख्यालय में पदस्थ सभी अभियोजन अधिकारी उपस्थित रहे।


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