गल्ले से पैसे चुराने वाली हाउस कीपिंग महिला की जमानत खारिज भेजा जेल
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि दिनांक 28.09.2020 न्यायालय श्री महेन्द्रपाल सिंह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना गांधीनगर के अप.क्र.353/2020 धारा 381 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपियां आरती मिश्रा पति स्व. श्री उमाशंकर मिरा उम्र 42 साल निवासी 105 हरिदर्शन अपार्टमेंट रामकमल रेसीडेंसी गांधी नगर इंदौर को पेश किया गया एवं न्यायिक अभिरक्षा में रखे जाने का निवेदन किया गया उसी समय आरोपियां की ओर से जमानत आवेदन पेश किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ रीमा मौरे द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखे गए कि बढती चोरी की घटनाओं को देखते हुए तथा आरोपियां द्वारा हाउस कीपिंग की नौकरी करते हुए अपने ही नियोक्ता के गल्ले से पैसे चुराये है जो कि एक गंभीरतम अपराध है। अत: आरोपियां का जमानत आवेदन निरस्त किया जाएं। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय द्वारा आरोपियां का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।
अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना आकर रिपोर्ट लेख कराई कि मैं ड्रीम वर्ल्ड रिसोर्ट के मैनेजर के पद पर प्रायवेट नौकरी करता हूं तथा सभी लेनदेन एवं मैनेजमेंट का कार्य देखता हूं। दिनांक 26.09.2020 को सुबह 09:45 बजे की बात है रिसोर्ट के रिसेप्शन पर रखा हुआ गल्ला जिसमें नगदी कुल 13,500 रूपये रखे थे और गल्ला खुला हुआ था मुझे शंका हुई तो मैने गल्ले में रखे रूपये गिने तो 13,500 रूपये मे से तीन हजार रूपये कम निकले। मैने रिसोर्ट मे लगे सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो देखा कि रिसोर्ट में हाउस कीपिंग का काम करने वाली आरती मिश्रा रिसेप्शन के गल्ले मे से रूपये चुराती दिखी। उक्त फुटेज मैने रिसोर्ट मे काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को दिखाईै एवं रिसोर्ट के मालिक श्री अशोक मेहता को फोन लगाकर जानकारी दी और उसके बाद थाने आकर उक्त घटना की रिपोर्ट की कार्यवाही की जाएं। उक्त सूचना पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
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