गैंगरेप करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज
मेहगांव( भिंड)। सहायक मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी आकिल अहमद खाँन द्वारा बताया कि घटना दिनांक 26.08.2020 को सुबह करीब 10ः00 बजे अभियोक्त्री अपने पति रमेश सिंह , सास रामदेवी व जिठानी कमलश्री के साथ आॅटो से रावतपुरा सरकार गई थी। मंदिर पर दर्शन करने के बाद अभियोक्त्री अपने पति , सास व जिठानी के साथ आॅटों से अपने गांव वापिस आ रही थी तभी अभियोक्त्री की बुआ की बहु विनीता का फोन आया और कहा कि उसकी तबीयत खराब है तो उसे देखने खेरिया आ जाओ। वह देवर अरविन्द को लेने के लिए भेज रही है ,तो वह अड़ोखर में आॅटो से उतर गई तभी समय करीब 7ः30 बजे उसके गांव का आरोपी सोनू सिंह सिकरवार व पपोले सिकरवार मोटर साईकिल से आये और बोले भाभी तुम्हें कहां जाना है। अभियोक्त्री ने कहा कि खेरिया जाना है तो उन दोनों ने कहा कि मोटरसाईकिल पर बैठ जाओ हम तुम्हें खेरिया छोड़ देगें । वह अपनी मोटर साईकिल पर बैठाकर अड़ोखर से अपने महाराज पुरा कुआं पर कोठी पर ले गए और दोनों ने अभियोक्त्री के साथ उसकी मर्जी खिलाफ कई बार गलत काम(बलात्कार) व उसके गंदे फोटो खींच लिये व दोनों ने कहा कि अगर किसी से कहा तो जान से खत्म कर देंगे। उक्त प्रकरण थाना अमायन में अप0 क्रं0 97/2020 धारा 366,376(डी),376(2)(एन),506 भा0द0वि0 एवं 67(ए) आई0टी0 एक्ट तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
अभियुक्त पपोले उर्फ राजवीर की ओर से माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 द0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया जिस पर अभियोजन द्वारा मामले की गंभीरता के आधार पर घोर आपत्ति की गई। जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी पपोले उर्फ राजवीर की जमानत आवेदन(अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0) निरस्त कर दिया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी
आकिल अहमद खाँन
एडीपीओ मेहगाँव
Comments
Post a Comment