गाय के बछड़ों को क्रूरतापूर्वक भर कर ले जा रहा था अभियुक्त- न्यायालय ने जेल भेजा
राजगढ/खिलचीपुर 26 सितंबर न्यायालय जेएमएफसी खिलचीपुर ने क्रूरता पूर्वक गाय के बछड़ों को भरकर वध करने के उद्देश्य से ले जा रहे अभियुक्त जमील मोहम्मद पिता लाल खां निवासी प्रतापपुरा राजस्थान की जमानत खारिज कर जेल भेज दिया है। इस प्रकरण में शासन की ओर से जमानत का विरोध सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी मथुरा लाल ग्वाल खिलचीपुर द्वारा किया गया है।
अभियोजन मीडिया प्रभारी आशीष दुबे ने घटना की जानकारी देते हुये बताया है कि थाना भोजपुर पुलिस को दिनंाक 24 सितम्बर 2020 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि चेक पोस्ट पर एक कंटेनर राजस्थान तरफ से आ रहा है जिसमें गाय के बछड़े भरे हुयें हैं। तश्दीक हेतु जब पुलिस मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पंहुची तो एक कंटेनर राजस्थान से आता हुआ दिखा जिसे रोककर चेक किया तो उसमें ठूंस ठंूसकर क्रूरता पूर्वक पैर बांधकर 35 गाय के बछड़े भरे हुये थे। कंटेनर में भरे बछड़ों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बछड़ो को वध करने के लिए ले जा रहे थे। कंटेनर के ड्राईवर से नाम व पता पूछा तो उसने अपना नाम जमील मोहम्मद पिता लाल खां निवासी प्रतापपुरा राजस्थान का होना बताया था। बछड़ों को उतारकर गौशाला में भेजने के बाद कंटेनर को जप्त कर लिया गया था। अभियुक्त जमील का कृत्य धारा 4, 6, 9 म0प्र0 गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 11घ पशु क्रूरता अधिनियम का होना पाया गया तत्पश्चात अपराध क्रमांक 294/2020 कायम कर विवेचना में लिया गया था।
Comments
Post a Comment