गोवंश को क्रुरतापुर्वक परिवहन करने वाले आरोपी को जेल भेजा
शाजापुर। सहायक जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे ने बताया कि , न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा गोवंश को क्रुरतापुर्वक परिवहन करने वाले आरोपी मोहित पिता कैलाश मालवीय उम्र 19 वर्ष निवासी अलिसर खेडा थाना सलसलाई का जेल वारंट बनाकर उसे दिनांक 05/09/2020 को उपजेल शुजालपुर भेजा गया।
दिनांक 04/09/2020 को शुजालपुर सिटी थाना प्रभारी टी.आर. पटेल द्वारा मुखबिर सुचना पर कार्यवाही करते हुए पचोर रोड उगली जोड शुजालपुर पर एक लोडिंग पिकअप के अंदर गाय के केडे 9 नग क्रुरतापूर्वक ठुस ठुसकर भरे हुए मिले। आरोपी मोहित ने बताया कि, उक्त कैडे ब्यावरा के आगे जंगल मे से पकडकर रस्सीयो से बांधकर गाडी मे भरकर वध करने के लिए धुलिया ले जा रहे थे । मौके पर एएसआई आर.सी. धनगर द्वारा आरेापी मोहित से गाय के कैडे और पिकअप वाहन जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया तथा आरोपी को गिरफतार किया।
लोहे का धारदार बका लहराने वाले को जेल भेजा
शाजापुर। सहायक जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपी राहुल पिता करण सिंह मेवाडा निवासी फूलेन का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
दिनांक 5 सितंबर 2020 को थाना अकोदिया में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक लखन लाल वर्मा को कस्बा भ्रमण के दौरान सूचना मिली कि अकोदिया शुजालपुर रोड ग्राम फुलेन जोड़ पर एक व्यक्ति अपने हाथ में एक लोहे का धारदार बका लहराकर लोगों को डरा धमका रहा है। सूचना पर राहगीर पंचांन को तलब कर मौके पर पहुंच कर बका लहराने वाले व्यक्ति आरोपी राहुल को पकड़ा और उससे लोहे का बका जप्त कर, उसे गिरफ्तार कर थाना अकोदिया लेकर आए। आरोपी को रविवार को न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसका जेल वारंट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
धार्मिक सद्भाव के विपरीत पोस्ट डालने वाले का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर । न्यायालय विशेष न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी अनवर पिता अ. मजीद खां निवासी दायरा मोहल्ला शाजापुर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया ।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति. डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी द्वारा मोबाइल से धार्मिक सदभाव और लोक शांति के विपरीत CAA NRC से संबंधित पोस्ट डाली थी। इस प्रकार के प्रसारण से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन शुक्रवार को निरस्त किया गया।
शासन की ओर से आपत्ति निर्मल सिंह चौहान अपर लोक अभियोजक शाजापुर ने की।
अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश शाजापुर द्वारा आरोपी सोनारसिंह पिता रतन सिंह आउट सोर्स लेबर, निवासी ग्राम भदोनी थाना लालघाटी का अग्रिम जमानत आवेदन शुक्रवार को निरस्त किया गया।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अतिरिक्त डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 24/7/2020 को सोनारसिंह द्वारा ही लाईनमैन से परमिट के संबंध में बातचीत की गई। सोनारसिंह ने मृतक कमलसिंह को दो पोल की डीपी पर बिना सुरक्षा उपकरण के चढ़ाया गया। जबकि सोनारसिंह यह जानता था कि उससे करंट लग सकता था। कमलसिंह के डी.पी. पर चढ़ने के कुछ मिनट बाद लाइन में करंट आने से हाथ में करंट लगने पर वह नीचे गिर गया। उसकी मौत करंट लगने से हो गई। मर्ग जांच उपरांत थाना लालघाटी द्वारा अपराध कायम किया गया ।
शासन की ओर से आपत्ति निर्मल सिंह चौहान अपर लोक अभियोजक शाजापुर ने की।
अपर सत्र न्यायालय ने भी किया चोरी करने वाले आरोपीगण का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपीगण 1-पंकज पिता हेमेन्द्र कंजर उम्र 29 वर्ष निवासी कंजर डेरा मखावद 2-संदीप पिता जीतमल सूर्यवंशी उम्र 21 वर्ष निवासी शिवपुरा का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
सहा. जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 01/09/2020 को उप निरीक्षक आर एस परमार को मुखबिर द्वारा सुचना मिली की दिनांक 21/08/2020 को जो पल्सर मोटर सायकल लावारिस हालत में पुलिस ने जप्त की थी। वह मोटर सायकल पंकज चुराकर लाया था। आरोपी पंकज ने पुलिस को बताया की उसने मोटर सायकल दिनांक 15/04/2020 को दिन के करीब 1 बजे बस स्टेण्ड शुजालपुर से चोरी की थी और उसके चैचिस व इंजन नंबर पत्ती से घिसकर मोटर सायकल आरोपी संदीप को 15000 रूपये में बेच दी थी। थाना शुजालपुर मंडी पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया था। आज दिनांक 07/09/2020 को अपर सत्र न्यायालय द्वारा भी आरोपीगण का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
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