दुष्कर्म करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
टीकमगढ़। मीडिया सेल प्रभारी एन.पी. पटेल ने बताया कि घटना दिनांक 04.12.2019 को थाना पलेरा में लिखित आवेदन इस बावत् प्रस्तुत किया गया कि करीब तीन-चार माह पहले अभियुक्त शंकर वंशकार उसे एक घर में जबरदस्ती ले गया एवं उसके साथ दुष्कर्म किया एवं जान से मारने की धमकी दी इसके बाद भी अभियुक्त शंकर ने पीडि़ता को धमकी देते हुए पुन: चार-पांच बार उसके साथ दुष्कर्म किया इस कारण पीडि़ता गर्भवती हो गयी पीडि़ता के साथ ललिता ने भी जबरदस्ती दुष्कर्म किया जब ललिता के द्वारा दुष्कर्म किया जा रहा था तब अभियुक्त फूलाबाई गेट के बाहर खड़ी रही जिससे कोई भी अन्य व्यक्ति घर के अंदर नहीं जा पाए इस प्रकार फूलाबाई ने भी दुष्कर्म के अपराध में सहयोग प्रदान किया। अभियुक्ति की सूचना पर थाना पलेरा में अपराध क्रमांक 435/2019 अंतर्गत धारा 342, 376(2)(एन), 506 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अभियुक्त फूलाबाई ने माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो) जतारा में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय द्वारा अभियोजन अधिकारी श्री सुनील कुमार नामदेव के तर्कों से सहमत होकर खारिज कर दिया।
Comments
Post a Comment