दुष्कर्म करने वाले आरोपी का साथ देने वाले सहआरोपी को नही मिली जमानत
भिण्ड। न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीष भिण्ड के न्यायालय में आरोपी राजेश शाक्य द्वारा जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी इंद्रेश प्रधान एडीपीओ भिण्ड द्वारा करते हुये जमानत आवेदन का विरोध किया जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों एवं गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी राजेश शाक्य का जमानत आवेदन निरस्त किया गयाजमाीकर्ता इंद्रेश कुमार प्रधान जनसंर्पक अधिकारी (अभियोजन) चंबल संभाग द्वारा बताया गया कि नाबलिग लड़की की आरोपी सतीश से दोस्ती थी वह उससे बात करती थी दिनांक 29/05/2020 को दोपहर करीब 1 बजे आरोपी सतीश तीन अन्य आरोपी के साथ गांव के पास खेत में बनी कोठी में ले गया और आरोपी सतीष और अभियोक्त्री को छोड़कर शेष आरोपी चले गये। दिनांक 30/05/2020 को आरोपी सतीश ने नाबालिग लड़की के साथ बलात्संग किया। दिनांक 31/05/2020 को आरोपी सतीश एवं उसका भाई अनिल अभियोक्त्री को खाना देकर चले गये। दिनांक 01/06/2020 को आरोपी सतीष ने अभियोक्त्री के साथ बलात्संग किया। दिनांक 02/06/2020 को जब आरोपी सतीष पास बने कुएं से पानी भरने चला गया तब नाबालिग लड़की वहां से निकल आयी। फिर वह अपने पिता के साथ घर आयी। अभियोक्त्री के जाने पर से उसके पिता ने थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 241/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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