दुर्गा पूजा के लिए नई गाईडलाईन शासन ने की जारी

जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समुह की बैठक संपन्न



खरगोन 18 सितंबर 2020। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए आगामी समय में आने वाले मां दुर्गा पूजा व अन्य धार्मिक त्यौहारों व कार्यक्रमों के लिए मप्र शासन के गृह विभाग द्वारा नई गाईडलाईन जारी की गई है। शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद सभागृह में कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समुह की बैठक में इस गाईडलाईन के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा कोरोना से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर कोविड केयर सेंटर, अस्पताल व मप्र शासन द्वारा जारी डिस्ट्रीक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की रूपरेखा के बारे में चर्चा की गई। गृह विभाग द्वारा धार्मिक आयोजनों को लेकर जारी गाईडलाईन के अनुसार किसी भी प्रकार का चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा पांडालों में गरबें का आयोजन भी नहीं कर सकेंगे। शासन द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाले दुर्गा प्रतिमा और पांडाल की ऊंचाई भी निर्धारित की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाले दुर्गा प्रतिमा की अधिकतम ऊंचाई 6 फिट और पांडाल का साईज 10 बाय 10 फिट रखा जा सकता है। सांस्कृतिक, सामाजिक एवं अन्य कार्यक्रमों के संबंध में भारत सरकार के गृह विभाग द्वारा 29 अगस्त व 1 सितंबर को जारी गाईडलाईन के अनुसार 100 से कम व्यक्तियों के आयोजन किए जा सकेंगे। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्रसिंह चौहान, जिला पंचायत सीईओ श्री गौरव बेनल, एसडीएम सत्येंद्रसिंह, सीएमएचओ डॉ. रजनी डावर, डॉ. दिव्येश वर्मा, नपा सीएमओ श्रीमती प्रियंका पटेल, डॉ. अजय जैन, होमगार्ड के एसके लश्करी, ओम पाटीदार, डॉ. शैलेष महाजन, कल्याण अग्रवाल, अलताफ आजाद, अमित महाजन उपस्थित रहे।


विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समुह को अनुमति नहीं


मप्र शासन के गृह विभाग द्वारा जारी गाईडलाईन के अनुसार दुर्गा प्रतिमा के विसर्जन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समुह को अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। इसके अलावा विसर्जन कार्यक्रम के लिए आयोजकों को पृथक से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति पूर्व से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वहीं समस्त दुकानें रात्रि 8 बजे तक खुलने की अनुमति होगी, सिर्फ केमिस्ट, रेस्तरा और भोजराशन एवं खान-पान से संबंधित दुकानें रात्रि 8 बजे बाद भी अपने निर्धारित समयानुसार खुली रह सकती है। रात्रि 10.30 बजे से प्रातः 6 बजे तक अकारण आवागमन न हो, इसके लिए पुलिस द्वारा पेट्रोलिंग भी की जाएगी। दुकानों का निरंतर निरीक्षण कराया जाएगा। इस दौरान दुकान संचालकों से अपेक्षा है कि वे मास्क पहने तथा ग्राहकों के उपयोग तथा फिजिकल दूरी के लिए घेरे बना रखेंगे।


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