दुकान मालिक से मारपीट करने वाले आरोपियों को न्यायालय ने जेल भेजा
खरगोन। दुकान पर सामान लेने आये बच्चे को सामान देने से मना करने पर दुकान मालिक से मारपीट करने वाले आरोपियों की जेएमएफसी न्यायालय भीकनगांव ने जमानत आवेदन को खारिज कर उन्हें जेल भेज दिया।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 05 सितम्बर 2020 को फरियादिया श्रीमती शशि के लडके रितेश की दुकान पर एक छोटा बच्चा गिफ्ट का सामान लेने गया जिसे रितेश ने सामान देने से मना कर दिया। सामान न देने की बात को लेकर दिनांक 07 सितम्बर 2020 को शाम को आरोपी सईद पठान पिता मकसूद व सईद पिता मोहम्मद हुसैन मां-बहन की नंगी-नंगी गालिया देते हूए रितेश की दुकान में घुस गये। दोनों आरोपियों ने रितेश के साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट की व उसकी दुकान का सामान बाहर फेंक दिຌया। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादिຌया ने पुलिस थाना भीकनगांव पर दर्ज करायी। पुलिस थाना भीकनगांव ने आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भीकनगांव में पेश किया जहां आरोपियों सईद पठान पिता मकसूद व सईद पिता मोहम्मद हुसैन की ओर से अपनी जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसका विरोध एडीपीओ गजानंद खन्ना ने किया जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपियों का जमानत आवेदन निरस्त कर उन्हें जेल भेज दिया।
नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी की सहायता करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
खरगोन। नाबालिग से दुष्कार्म करने वाले आरोपी की सहायता करने वाले आरोपी की अपर सत्र न्यायालय भीकनगांव ने जमानत आवेदन को खारिज कर उसे जेल भेज दिया।
कार्यालय जिला लोक अभियोजन खरगोन के मीडिया प्रभारी एडीपीओ अमरेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि दिनांक 06 जून 2020 को आरोपी सुनिल निवासी बिलखेड पीडिता को शादी का झांसा देकर जबरदस्ती अपने जीजा आरोपी रवि पिता भुरा निवासी ग्राम घुघरी के घर ले गया। जहां आरोपी सुनिल ने पीडिता के साथ खोटा काम किया। प्रकरण में पुलिस ने आरोपी सुनिल के जीजा रवि को दुष्कर्म में सहायता करने का आरोपी बनाया और गिरफ्तार कर न्याोयालय भीकनगांव में पेश किया जहां आरोपी रवि की ओर से अपर सत्र न्यायालय भीकनगांव में अपनी जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसका विरोध विशेष लोक अभियोजक गजानंद खन्ना ने किया जिससे सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर उसे जेल भेज दिया।
Comments
Post a Comment