धोखाधडी करने वाले आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त

शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपी भारत पिता रामखिलावन पटेल उम्र 44 वर्ष निवासी बरखेडा पठानी मकान नं 173 नजीराबाद जिला भोपाल का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित अजय प्रताप सिंह बुंदेला ए.डी.पी.ओ. शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार फरियादी गोविंदसिंह ने थाना कालापीपल पर उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन पेश किया कि, प्रभावी बायोटेक एवं नेटाफिम अग्रीकल्‍चर एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड (नाफा) एवं नाफा से जुडे डीलर प्रभावी बायोटेक कम्‍पनी भोपाल के मालिक आरोपी पटेल आदि के द्वारा किसानो से पाली हाउस निर्माण के नाम सब्सिडी दिलाने के नाम पर धोखाधडी की है । आरोपी ने बोला था कि, हमारी कम्‍पनी प्रभावी बायोटेक शासकीय योजना अंतर्गत पाली हाउस के निर्माण कार्य करती है व निर्माण के तुरंत बाद 50 प्रतिशत सब्सिडी भी दिलवाएगी व पाली हाउस से आप को 5000 से 10000 रूपये प्रतिदिन आमदनी होगी किन्‍तु पाली हाउस निर्माण कार्य से पूर्व कम्‍पनी को तीन लाख रूपये जमा करवाने होंगे। अपनी भू अधिकार ऋण पुस्तिका व खसरा बी-1, वोटर कार्ड, बैंक पास बुक, बिजली बिल एवं बैंक के 13 खाली चैक अपने अपने हस्‍ताक्षर करके दे दो । कम्‍पनी द्वारा पाली हाउस निर्माण में अनियमितता व घटिया किस्‍म की निर्माण सामग्री लगाई गई। जो आंधी तुफान मे क्षतिग्रस्‍त हो गई । आरोपी भारत झुठा आश्वाशन देता रहा । कम्‍पनी द्वारा किये गये वायदो के अनुसार कोई भी कार्यवाही नही की गई व कम्‍पनी द्वारा किसानो को झुठा आश्‍वाशन देकर धोखा किया गया। थाना कालापीपल पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज न्‍यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया ।


3 आरोपियों के जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त


शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1-नरसिंह पिता गोरेलाल केवट उम्र 29 वर्ष निवासी राणोगंज 2- दिलीप पिता ग्‍यारसीराम केवट उम्र 30 वर्ष निवासी राजकनपुरा 3- जितेन्‍द्र पिता महेश बंजारा उम्र 20 वर्ष निवासी अयोध्‍या बस्‍ती, शुजालपुर मण्‍डी का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।


सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 13/09/2020 को सायं 05 बजे पीडिता अपने पति के साथ शुजालपुर से खाटसूर गाडी से जा रही थी। राणोगंज नदी पूल के पास शौच करने के लिए गाडी रोकी व शौच करने के लिए सड़क के नीचे उतरी तभी तीन व्‍यक्ति नरसिंह निवासी राणोगंज, दिलीप निवासी रायकनपुरा, जितेन्‍द्र निवासी राणोगंज आये और उसके पति के साथ मारपीट कर विडियो बनाने लगे। विडियो बनाने से मना किया तो कपडे फाड दिये। जितेन्‍द्र ने पीडिता का बुरी नियत से सीधा हाथ पकडा, दिलीप ने अश्‍लील हरकते की । नरसिंह मोबार्इल से विडियो बना रहा था। पीडिता और उसके पति ने शौर मचाया तो तीनो वहां से भाग गये। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट शुजालपर मंडी पर की। आज आरोपीगण का न्‍यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।


दुष्‍कर्म के आरोपी को जेल भेजा


शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर श्रीमती शर्मिला बिलवार द्वारा आरोपी प्रकाश पिता देवीलाल निवासी ग्राम नारायणगढ थाना सुनेरा जिला शाजापुर का जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया।


शैलेन्द्र जीनवाल एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 05/09/2020 को रात करीब 09:30 बजे पीडिता अपने घर में अकेली थी, उसका पति काम से गांव में गया हुआ था। पीडिता अपने घर के बाहर बंधे मा‍वेशियों को चारा डालने गई तो आरोपी आया और आरोपी ने बुरी नियत से पीडिता को पीछे से पकड कर खींचा। पीडिता चिल्‍लाई, इस पर आरोपी ने पीडिता को धक्‍का देकर नीचे गिरा दिया जिससे पीडिता के दाहिने हाथ की कलाई में चोट लगी। चिल्‍ला चोंट की आवाज सुनकर पीडिता का देवर आया तो उसे देखकर आरोपी भागने लगा और भागते हुए आरोपी ने पीडिता को जान से खत्‍म करने की धमकी दी। पीडिता ने घटना की रिपोर्ट थाना सुनेरा पर दर्ज करायी। पीडिता ने धारा 164 दप्रस के कथनों में आरोपी द्वारा उसके साथ दुष्‍कर्म किये जाने के संबंध में बताया जिस पर से प्रकरण में धारा 376 भादवि का इजाफा किया गया।


आरोपी को जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया।


दहेज लोभीया का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त


शाजापुर। न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी जरीना बी पति शेख हकीम उम्र 45 वर्ष निवासी नरोला का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।


श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 08/09/2020 को सायं 05:10 बजे राशिदा बी को जली हुई स्‍थि‍ति मे ईलाज के लिए सिविल अस्‍पताल शुजालपुर सिटी लाया गया। उसकी हालत ज्‍यादा खराब होने से उसे ईलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया। उसी दिन रात 09:20 बजे ईलाज के दौरान ह‍मीदिया अस्‍पताल में उसकी मृत्यु हो गई। मर्ग जॉच के दौरान साक्षीगण ने कथनो में बताया कि, आरोपी शेख मुकीम और जरीना बी मृतिका राशिदा से दहेज में फ्रीज,मोटरसायकल, सौफा आदि सामान नहीं लाने की बात पर उसके साथ मारपीट कर उसे प्रताडित करते थे। मृतिका का तलाक होने के बावजुद मृतिका को शेख मु‍कीम बहला फुसलाकर ले गया । आरोपीगण के विरूद्ध थाना शुजालपुर सिटी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज दिनांक को न्‍यायालय द्वारा आरोपीया का जमानत आवेदन पत्र निरस्‍त किया गया।


 


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