धोखाधड़ी करने वाले आरोपीगण को पुलिस अभिरक्षा में भेजा
शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर श्री महेश कुमार माली, द्वारा आरोपीगण राजेश सिंह पिता स्व. पानसिंह कुशवाह, नि. न्यू कालोनी, घोसीपुरा, मुरार ग्वालियर व राधेश्याम पिता बदन सिंह बघेल नि. कुडलिया का पुरा जिला भिंड को पुलिस अभिरक्षा में दिनांक 21.09.2020 के दिन के 2 बजे तक भेजा गया।
शैलेंद्र जीनवाल, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि फरियादी सजनबाई पति गोकुल प्रसाद मालवीय ने आवेदन पत्र के माध्यम से पुलिस थाना लालघाटी पर सूचना दी थी कि नंदनसिंह पिता छतरसिंह नि. बदलीपुर कालोनी सारंगपुर जिला राजगढ़ का है। जिसके द्वारा उक्त क्षेत्र में शनशाईन इंफ्रोबल्ड कार्पोरेशन लि. डेयूसा की डीलरशिप प्राप्त की गई थी। नंदन सिंह द्वारा सजनबाई को लालच दिया गया कि आपको एजेंट नियुक्त करते हैं आप लोगों से राशि लो उसे मय ब्याज डबल कर कंपनी देगी। जिसपर विश्वास कर सजनबाई द्वारा उक्त कार्य किया गया। जिसकी संपूर्ण राशि व लेनदेन नंदन सिंह स्वयं करता था। जब ग्राहकों का खाता पूर्ण हुआ और उन्होंने सजनबाई से राशि की मांग की गई तो सजनबाई द्वारा नंदन सिंह से संपर्क किया गया। नंदनसिंह ने कहा कि कंपनी डूब गई है, गायब हो गई है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। उक्त घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना लालघाटी द्वारा दर्ज कर विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। पुलिस थाना लालघाटी के द्वारा उक्त दोनो आरोपीगण का पुलिस रिमांड मांगा गया। जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया।
60 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ पकड़ाए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर श्री महेश कुमार माली, द्वारा आरोपी नागेश्वर पिता भवानी सिंह मीना, नि. भेरूचौक रंथभंवर का जमानत आवेदन निरस्त किया गया शैलेंद्र जीनवाल, एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 15.09.2020 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेरछा के सहायक उपनिरीक्षक डी. लकड़ा द्वारा कार्यवाही करते हुये कनेरिया खेड़ी गांव के बाहर पुलिया के पास रोड किनारे 2 हरे रंग की प्लास्टिक की केन में 30-30 लीटर कुल 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब भरी हुई आरोपी नागेश्वर से पंचों के समक्ष जप्त की थी। आरोपी को गिरफ्तार कर थाना बेरछा लाया गया था और उसके विरूद्ध अपराध दर्ज किया गया। आज ही आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां आरोपी की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत होने पर अभियोजन की ओर से शैलेंद्र जीनवाल एडीपीओ शाजापुर द्वारा उक्त जमानत आवेदन पर आपत्ति की गई। न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
अमानत में खयानत करने वाले आरोपी का पुलिस रिमांड स्वीकार
शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर श्री महेश कुमार माली द्वारा आरोपी प्रभुलाल पिता बापूलाल नि. ग्राम जालोदा तहसील मो. बड़ोदिया जिला शाजापुर का एक दिन का पुलिस रिमांड स्वीकार किया गया।
सुरेश कुमार नरगावे एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी के विरूद्ध जारी कुर्की वारंट के पालन में दिनांक 22.08.2018 को ट्रेक्टर एम.पी.42.ए.ए. 1739 को जप्त कर आरोपी को सुपुर्दगी में दिया गया था। उक्त ट्रेक्टर को आरोपी को न्यायालय में नीलामी हेतु पेश करना था परंतु उसके द्वारा न्यायालय में उक्त ट्रेक्टर सूचना पत्र तामील होने के बाद भी पेश नहीं किया गया। इस प्रकार आरोपी ने न्यायालय द्वारा उसे न्यस्त की गई संपत्ति पेश नहीं कर अमानत में खयानत कर आपराधिक न्यास भंग का अपराध किया। न्यायालय द्वारा थाना लालघाटी पर आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज करवाया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को पुलिस थाना लालघाटी ने गिरफ्तार कर आज न्यायालय में प्रस्तुत कर उसका पुलिस रिमांड चाहा जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार कर आरोपी का एक दिन का पुलिस रिमांड दिया गया।
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