डंडे से मारपीट करने वाले आरोपी को ₹1000 अर्थदंड से दंडित किया गया।*

विदिशा 24 सितंबर श्रीमती मीनल श्रीवास्तव जेएमएफसी गंज बासौदा द्वारा मारपीट करने वाले आरोपी अखिलेश को अर्थदंड से दंडित किया गया।


   मीडिया सेल प्रभारी साकेत गोयल द्वारा बताया गया कि फरियादीया जमनाबाई ने दिनांक 27-11-15 को आरक्षी केंद्र बासौदा में इस आशय की देहाती नालसी लेख कराई की आज सुबह उसके पति से अखिलेश विश्वकर्मा की गाली गलौज हो गई थी, जिस पर से आरोपी अखिलेश आज रात करीब 8:00 बजे उनके घर के पास आया और मां बहन की गंदी गंदी गालियां देने लगा। उसने गालियां देने से मना किया तो अखिलेश ने ईट उठाकर सिर में मारी व डंडे से मारपीट की। जिससे बाएं हाथ में चोट आई एवं आरोपी द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। देहाती नालसी के आधार पर थाना बासौदा में अपराध क्रमांक 815/15 धारा 294, 323, 506 (भाग 2), 336 भा द वी का अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया गया।


शासन की ओर से श्गविंद दास आर्य एडीपीओ गंजबासौदा द्वारा पैरवी की गई। जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 323 भा द वि में ₹1000 अर्थदंड से दंडित किया गया।


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