डकैती की तैयारी करने वाले आरोपी की जमानत हुई खारिज

इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी श्री मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि दिनाक 29.09.2020 को श्रीमती सोनल पटेल तृतीय अपर सत्र एवं जिला न्‍यायाधीश महू के न्‍यायालय में थाना किशनगंज के अपराध क्रमांक‍ 530/2020 धारा 399,402 भादवि व 25/27 आर्म्‍स, आरोपी राजपाल सिंह पिता हनुमान सिंह राजपूत उम्र 22 साल निवासी पीथमपुर जिला धार के द्वारा जमानत आवेदन पेश किया गया एवं जमानत पर छोडे जाने का निवेदन किया गया। अभियोजन की ओर से अति लोक अभियोजक श्री आनन्‍द नेमा द्वारा माननीय न्‍यायालय के समक्ष तर्क रखे गये कि यदि आरोपी को जमानत को लाभ दिया गया तो वह फिर से इस प्रकार का अपराध करेगा तथा आरोपी साक्षियों को डराएगा व धमकाएगा तथा अपराध गंभीर प्रकृति का हैं। माननीय न्‍यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया गया।


अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 02-08-2020 को थाने से इलाका भ्रमण हेतु रवाना होकर टीही फाटा फोरलेन पहुचे तोमुखबिर द्वारा सूचना मिली कि, कार क्र MP09 GY 4987 टाटा टियागों स्‍लेटी रंग पर कुछ संदिग्‍ध व्‍यक्ति हथियार सहित राउ पिथमपुर रोड पर किसी कीमती सामान ले जाकर ट्रक को लुटने की फिराक में हैं उक्‍त सुचना के आधार पर हमनें हमराही फोर्स की मदद से दबिश को योजना बनाई टिही फाटे परकार क्र MP09 GY 4987के पास दो व्‍यक्ति खडें मिले जों पुलिस को देखकर हडबडाने लगे। कार के चारों गेट खोलकर भागने को अग्रसर हुए जिन्‍हें दबिश देकर पकडा गया। चालक सीट पर बैठे व्‍यक्ति से पुछताछ करते अपना नाम सलमान पिता उमर खान तथा कार की अगली सीट पर बैठे व्‍यक्ति ने अपना नाम राजपालसिंह पिता हनुमानसिंह बताया। पीछली सीट पर बैठे तीन व्‍यक्तियों ने अपना नाम रीतेश, कीती राठौड, दीपांशु बताया। इनकी तलाशी करने पर सलमान की लोअर में एक देशी पिस्‍टल जिसमें एक जिन्‍दा करतुस व एक मैगजीन मिला, राजपालसिंह के लोअर के दाहिने जेब में एक देशी पिस्‍टल मिली, कार में पीछे बैठे दीपांशु की जेब में एक चमकदार धारदार छुरा, रीतेश की जेब से भी एक चमकदार धारदार चाकु मिला ।भागे दोनों व्‍यक्तियों का नाम महिदपुर व दूसरें व्‍यक्ति का नाम बब्‍लू होना बताया। पूछताछ करने पर सभी ने कीमती सामान लेकर आने वाले ट्रक को लूटकर ट्रक सहित ले जाने की योजना को स्‍वीकार किया । पकडे गए पॉचों व्‍यक्तियों से उनके पास मिले हथियारों के वैध लायसेंस व परमिट के संबंध में पूछताछ करते नही होना बताया । आरोपियों का कृत्‍य अपराध धारा 399,402 भादवि व 25/27 आर्म्‍स में दण्‍डनीय होने से अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।


मोटरसाइकिल से अवैध शराब का परिवहन करने वाले आरोपी की हुई जमानत खारिज भेजा जेल


इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्‍यायालय श्री दिनेश मीणा न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट प्रथम श्रेणी तहसील देपालपुर जिला इंदौर के समक्ष थाना बेटमा के अप.क्र. 342/2020 धारा 34(2) आबकारी अधिनियम में गिरफ्तारशुदा आरोपी सचिन पिता मुकेश निवासी पालिया रोड हातोद इंदौर को पुलिस अभिरक्षा पश्चात पेश किया गया एवं न्यायिक अभिरक्षा में भेजे जाने का निवेदन किया गया उसी समय आरोपी द्वारा जमानत आवेदन पेश कर जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया गया।अभियेाजन की ओर से एडीपीओ श्री शिवनाथ सिंह मावई द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया गया तो वह पुन: अपराध करेगा फरार होने की संभावना है। अत: आरोपी का जमानत आवेदन निरस्‍त किया जाए । न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।


अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि थाना बेटमा पर मुखबिर सूचना मिली कि धार तरफ से एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति मोटरसाइकिल के बीच में टाट का बोरा भर कर ले जा रहे हैं जिस पर विश्‍वास कर नाकाबंदी करने पर पंचानों की मदद से घेराबंदी कर रोका तभी मोटरसाइकिल पर बैठे दो व्‍यक्ति मोटरसाईकिल पर टाट का बोरा भर कर के ले जाते दिखे पुलिस द्वारा दोनों व्यक्तियों को रोका तो वे मोटर साइकल छोड़कर भागने लगे जिनका पीछा किया तो एक व्यक्ति भाग गया तथा दूसरा सड़क पर गिर जाने से वह पकड गया जिससे नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम कमल होना बताया तथा भागने वाले का नाम सचिन होना बताया मोटरसाइकिल पर रखें टाट के बोरे को खोलकर देखा तो उसके अंदर कुल 7 पेटी देशी मसाला शराब तथा प्रत्येक पेटी में 50- 50 क्वार्टर देसी मसाला शराब तथा कुल शराब 350 क्‍वार्टर होना पाया गया । मौके पर ही शराब को जप्‍त कर थाने लाए तथा वहा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


 


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