दहेज मांगकर आत्महत्या के लिये मजबूर करने वाले अजिया ससुर की अग्रिम जमानत निरस्त
भिण्ड 30 सितंबर न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जिला भिण्ड के न्यायालय में दहेज की मांग कर एवं प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिये मजबूर करने वाले अजिया ससुर हरनारायण द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पेश किया जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया। मीडिया सेल प्रभारी अमोल सिंह तोमर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला भिंड द्वारा बताया गया कि दिनांक 21/07/2020 को सूचनाकर्ता डाॅ. धुआराम गुर्जर सीएमएचओ जेएचए ग्वालियर से सूचना मिली कि मरीज आरती पत्नी मनोज कुमार कौशल द्वारा बेहोशी अवस्था आकस्मिक उपचार विभाग लाया गया था जिसे दिनांक 21/07/2020 को ड्यूटी डाॅक्टर द्वारा चैक करने पर मृत पाया गया। उक्त सूचना पर से देहात थाना भिण्ड ने मर्ग कायम कर जांच में लिया और जांच के दौरान मृतिका के मायके पक्ष के कथन लेखबद्ध किये गये, उनके द्वारा अपने-अपने कथनों में बताया गया कि मृतिका की शादी वर्ष 2015 में कबीर काॅलोनी अटेर रोड़ चंदनपुरा भिण्ड निवासी मनोज कुमार कौषल के साथ हिन्दू रीति रिवाज से हुई थी, शादी के 2-4 महीने बाद ही मृतिका दहेज के लिये उसके पति मनोज कुमार, सास गोमा बाई, अजिया ससुर हरनारायण, देवर दिनेश मारपीट व ताने देकर प्रताड़ित करने लगे, मृतिका से कहा जाता कि तुम अपने मायके से चार पहिया की गाड़ी और 05 लाख रूपये लेकर आओ तब अच्छे से रखा जाएगा, इसी प्रताड़ना के कारण मृतिका आरती को ससुराल वालो द्वारा मार डाला। उक्त घटना पर से थाना देहात द्वारा अपराध क्रमांक 493/2020 धारा 304बी, 498ए,34 भादवि एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
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