दहेज लोभी आरोपीया का जमानत आवेदन पत्र निरस्त
शाजापुर।जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपीया हसीना बी पति इकरार बैग उम्र 32 वर्ष निवासी बंजीपुरा शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कांन्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 30/07/2020 को थाना शुजालपुर सिटी पर मर्ग क्रमांक 10/2020 धारा 174 जा.फौ. का कायम कर जांच में लिया गया था । जांच मे मृतिका के मायके पक्ष के लोग पिता शरीफ खॉन, मॉ मेराज बी, भाई समीर खॉन, बहन मुस्कान, चाचा यासीन खॉन ने कथन मे बताया कि, मृतिका के साथ आरोपीगण दहेज में कुछ नही लाने एवं प्लाट खरीदने लिए पैसो की मांग कर मारपीट करते थे एवं मृतिका को दो लडकी होने से लडका नही होने का ताना देकर शारीरिक एवं मानसिंक रूप से प्रताडित करते थे और बार-बार दहेज मे पैसो की मांग करते थे। थाना शुजालपुर सिटी पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध कायम किया गया। दिनांक 12/08/2020 को आरोपीगण को गिरफतार कर दिनांक 13/08/2020 को सक्षम न्यायालय मे पेश किया गया । तब से आरोपीगण जेल में बंद है। मंगलवार को आरोपीया हसीना बी का जमानत आवेदन पत्र न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया।
अपील न्यायालय द्वारा आरोपीगण को 1000-1000 रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर जिला शाजापुर द्वारा आरोपीगण
1-हरिप्रसाद पिता लालजी उम्र 70 वर्ष
2-मेहरबान पिता हरिप्रसाद उम्र 24 वर्ष
निवासीगण बनाखेडी थाना शुजालपुर जिला शाजापुर को दिनांक 14/09/2020 को धारा 323/34 भादवि में दोषी पाते हुए 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया और यह भी आदेशित किया गया कि, जुर्माने की रकम को जमा न करने की दशा मे उन्हैं एक-एक माह का सश्रम कारावास भुगताया जावे।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 02/09/2011 को शाम 06:30 आहत फरियादी विनोद के साथ आरोपीगण ने मारपीट की थी जिससे फरियादी को सिर में, पीठ पर , बाये पैर की एडी के पास टकनी में चोटे आई थी। अपील न्यायालय द्वारा दिनांक 14/09/2020 को आरोपीगण को धारा 323/34 भादवि में दोषी पाते हुए 1000-1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
आपराधिक अपील में राज्य की ओर से श्री संजय मोरे अपर लोक अभियोजक/अतिरिक्त डीपीओ शुजालपुर ने अंतिम तर्क किये ।
आरोपी का सत्र न्यायालय से भी जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा भी आरोपी अलीखान पिता अनिस खान निवासी ग्राम सिन्दनी थाना टोंकखूर्द जिला देवास का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, आरोपी व उसके साथी को थाना मक्सी द्वारा चंदन की गीली लकडी के 7 गुटके सहित रेलवे फाटक मक्सी पर दिनांक 22.02.2015 को पकडा था। आरोपी के विरूद्ध न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर में प्रकरण लंबित रहने के दौरान वह अनुपस्थित हुआ था। आरोपी के विरूद्ध न्यायालय द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। आरोपी की ओर से सत्र न्यायालय में जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया , जिस पर अभियोजन की ओर से वीडियो कॉन्फ्रंसिंग के माध्यम से उपस्थित निर्मल सिंह चौहान एजीपी शाजापुर के द्वारा आपत्ति की गई। प्रकरण 2015 से लंबित है।आरोपी को पूर्व में जमानत का लाभ दिया गया था जिसका आरोपी द्वारा दुरूपयोग किया गया। प्रकरण की परिस्थितियों में न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त किया गया।
आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने वाले को भेजा जेल
शाजापुर। न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपी अनिल पिता दुलीचंद मालवीय उम्र 20 वर्ष निवासी दिव्या कालोनी कालापीपल मण्डी का जेल वारंट बनाकर जेल भेजा गया।
सहा.जिला मीडिया प्रभारी संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर ने बताया कि, दिनांक 22/08/2020 को सी.एच.सी.कालापीपल के वार्ड बाय भास्कर राव द्वारा एक लेखी तहरिर एक महिला मृत अवस्था में अस्पताल लाई गई के संबंध में थाना कालापीपल पर दी गयी। थाना कालापीपल पर मर्ग क्रमांक 35/2020 धारा 174 जा.फ़ो. का कायम किया गया। मर्ग जांच के दौरान मृतिका के पिता, माता, बहन,भाई तथा स्वतंत्र साक्षी के कथन लिए गये। कथनो में आरोपी अनिल के विरुद्ध यह साक्ष्य आयी कि, आरोपी मृतिका को शादी करने के लिए बार-बार परेशान कर मानसिक रूप से प्रताडित करता था जिससे तंग आकर मृतिका ने अपने घर मे फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आरोपी के विरुद्ध थाना कालापीपल पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफतार कर आज न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपी का जेल वारंट बनाकर उसे उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
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