दहेज के लिए प्रताडित करने वालो का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1- मानसिंह पिता पूनमचंद तोमर उम्र 62 वर्ष 2-अनुकॅुवरबाई पति मानसिंह निवासीगण काछी मोहल्ला हातोद जिला इंदौर का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार पीडिता ने थाना अकोदिया पर एक लेखी आवेदन पत्र दिया की दिनांक 18/04/2018 को समाज के सामुहिक विवाह सम्मेलन में उसका विवाह राहुल तोमर से हुआ था। उसकी गोद भराई कर उसे ससुराल से मायके लाये थे। दिनांक 04/08/2020 को उसका पति राहुल उससे मिलने आया तो उसने 250000 रूपये की मांग की थी और कहां था की पैसे नही दोगे तो मे रिश्ता खत्म कर दुंगा । दिनांक 11/08/2020 को ससुर मानसिंह अकोदिया आये तो उनहोने भी कहा की मांग पुरी करो , नहीं तो राहुल तुम्हारी पुत्री को छोडकर दुसरी शादी कर लेगा। पीडिता को उसका पति राहुल ,सास अनुकॅुवरबाई, ससुर मानसिंह आये दिन किसी न किसी बात को लेकर ताने मारते और कहते थे कि, तेरे बाप ने दहेज मे क्या दिया है। नगद पांच लाख रूपये दे तब तु आना । आरोपी राहुल ने एक अन्य लडकी से लव मैरीज कर ली है। आरोपी ने बिना तलाक दिये दुसरा विवाह कर लिया जिससे पीड़िता को बहुत ही मानसिक पीडा पहुची। पीडिता के लेखी आवेदन पर थाना अकोदिया पर असल अपराध कायम किया गया। आज दिनांक 01/09/2020 को आरोपीगण का न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
छल करने वाले दो आरोपी को जेल भेजा तथा एक आरोपी का पुलिस रिमांड स्वीकार
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपीगण 1- विक्रम पिता गुलाबसिंह राजपुत उम्र 82 निवासी बी10 भक्त नगर उज्जैन का दिनांक 01/09/2020 से दिनांक 05/09/2020 तक का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार किया गया तथा आरोपी नीतिराज पिता रामप्रसाद उम्र 32 वर्ष व देववकील पिता रामेश्वर उम्र 20 वर्ष निवासीगण जामनेर का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 21/09/2019 को थाना शुजालपुर मंडी में सहायक उप निरीक्षक छत्रसाल सिंह पवॉर को आवेदकगण कालुसिंह धाकड, चरणसिंह धाकड, रूपसिंह धाकड़, राधेश्याम धाकड, केशरसिंह धाकड, ओमप्रकाश धाकड, दिनेश धाकड, निलेश धाकड, मोतीसिंह धाकड, माखनसिंह धाकड निवासीगण निपानिया थाना सुंदरसी का आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक से जांच हेतु प्राप्त हुआ था। जॉच कथन मे साक्षीगण ने बताया की हमारे गॉव में एसएमजी फायनेंशियल एण्ड लोन एडवायजरी सर्विसेस कम्पनी दवारा पम्पलेट छपवाकर होम लोन मंजूर करने का प्रचार प्रसार किया गया। एसएमजी फायनेंशियल एण्ड लोन एडवायजरी सर्विसेस कम्पनी का उप कार्यालय सिसोदिया हार्डवेयर के उपर दुसरी मंजिल अकोदिया नाका शुजालपुर पर था। उक्त सभी लोग होमलोन मंजूर करवाने के लिए कार्यालय पहुंचे तो कार्यालय मे विक्रमसिंह नीतिराज, देववकील मिले जिनके द्वारा जमीन बंधक कर होम लोन मंजूर कराने के लिए फाईल चार्ज के 7500 रूपये व 3500 रूपये लगिन फीस एवं कोरे चेक हस्ताक्षर करवाकर लेकर बैंक से प्रत्येक के खाते से 1180 रूपये खाता चेक कराने के नाम पर चेक लिए गये थे। जांच पर से आवेदकगणो से लोन मंजूर कराने के नाम पर भूमि बंधक करवाई गई व प्रत्येक आवेदक से नगदी व चेक के माध्यम से 12180 रूपये लिए गये एवं बिना होम लोन मंजूर कराये जमीन बंधक कराकर नगदी रूपये व कोरो चेक लेकर कार्यालय बंद करके आवेदकगणो के साथ धोखाधडी की। आरोपीगण के विरूद थाना शुजालपुर मंडी पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज दिनांक को आरोपीगण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय दवारा एक आरोपी का आज दिनांक 01/09/2020 से दिनांक 05/09/2020 तक का पुलिस रिमाण्ड स्वीकार किया गया एवं दो अन्य आरेापीगण का ज्यूडीशियल रिमाण्ड स्वीकार कर जेल भेजा गया।
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