चोरी वाले लोहे के एंगल का क्रय-विक्रय करने वाले  आरोपीगण की जमानत खारिज 

सागर 30 सितंबर न्यायालय रविन्द्र कुमार धुर्वे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देवरी जिला सागर के न्यायालय ने आरोपीगण सुदामा प्रसाद यादव पिता गोरे लाल यादव निवासी ग्राम हथखोह देवरी जिला सागर एवं सोहिल पिता गुफरान खान का जमानत आवेदन निरस्त करने का आदेश दिया गया। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जमानत आवेदन पर राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी मनोज नायक, देवरी ने शासन का पक्ष रखा। 


 


घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि थाना देवरी पुलिस को मुखविर से सूचना प्राप्त हुई कि चोरी के एंगल की बिक्री की जा रही है। पुलिस मुखविर के बताये स्थान पर पहुची तो वहा एक मकान के पीछे छुपाकर रखे हुए लोहे के एंगल एक छोटा छोटा हाथी क्रमांक एम.पी. 15 एल 0709 में भरें जा रहे थे। पुलिस ने पूछताछ की तो आरोपी ने अपना नाम सुदामा प्रसाद यादव बताया एवं छोटा हाथी वाहन वाले से नाम पूछने पर उसने उसने अपना नाम सोहिल पिता गुफरान खान बताया और सुदामा यादव से लोहे के एंगल खरीदकर गाडी में रखते हुए पाया गया। सुदामा एवं सोहिल से लोहे के एंगल के संबंध में पूछे जाने पर, एंगल कहां से आये है और किसके है, का संतोषजनक जानकारी नही देने पर एंगल चोरी करने के संदेह में गवाहों के समक्ष आरोपी सुदामा यादव के कब्जे से 29 नग लोहे के एंगल जप्त किये गये। आरोपीगण सुदामा प्रसाद यादव एवं सोहिल खान के विरूद्ध धारा 41(1-4) दंप्रसं एवं धारा 379़ भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरिफतार किया गया। आरोपीगण के अधिवक्ता ने न्यायालय में जमानत आवदेन प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने जमानत आवेदन का विरोध किया एवं महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किये। माननीय न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुना गया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण सुदामा प्रसाद यादव एवं सोहिल खान का प्रस्तुत जमानत हेतु धारा 437 दप्रसं का आवेदन निरस्त कर दिया गया।


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