छेड़-छाड़ करने वाले आरोपी गोलू की दुसरी बार भी जमानत अर्जी निरस्त

 भिण्ड। न्यायालय षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीष जिला भिण्ड के न्यायालय में छेड़छाड़ करने वाले आरोपी गोलू उर्फ राहुल मेहतर द्वारा दूसरी बार जमानत आवेदन पेश किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक बी.एल. शर्मा द्वारा करते हुयें जमानत आवेदन का विरोध किया। जिसके आधार पर न्यायालय ने द्वितीय जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।


 


     सहायक मीडिया सेल प्रभारी मनोरमा शाक्य एडीपीओ द्वारा बताया गया कि नाबालिग लड़की लगभग 14 वर्ष दिनांक 31/03/2020 को दोपहर करीब 12 बजे अपनी दीदी की बेटी के साथ अपनी बुआ के घर के बगल में खेत पर शौच के लिये गयी थी। आरोपी गोलू ने फरियादिया का बुरी नियत से हाथ पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा और आरोपी वहां से भाग गया। फरियादिया की रिपोर्ट पर स थाना अटेर द्वारा अपराध क्रमांक 42/2020 धारा 354 भादवि एवं पाॅक्सो एक्ट की धाराओ में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


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