चाकू दिखाकर दुकान के गल्ले से रूपये छीनकर लूट करने वाले आरोपी का 3 दिन का पुलिस रिमांड
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री महेन्द्र सिंह पाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना राजेन्द्र नगर के अप.क्र.485/2020 धारा 392 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपी लखन पिता प्रेमलाल तंवर उम्र 21 साल निवासी 49/01 स्कीम नं.109 तेजपुर गडबडी इंदौर को पेश किया गया एवं पुलिस अभिरक्षा में दिए जाने का निवेदन किया गया पुलिस अभिरक्षा इस आधार पर चाहा गया कि आरोपी से अपराध के संबंध में पूछताछ हेतु तथा घटना में प्रयुक्त चाकू व वाहन तथा फरियादी से छींनी गई राशि को जप्त करना है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ सुश्री रीमा मौरे द्वारा तर्क रखे गए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का 26.09.2020 तक का पुलिस रिमांड स्वीकार किया गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना आकर रिपोर्ट लेख कराई कि मैं मिल्क पार्लर नाम से दुकान चलाता हूं दिनांक 17.09.2020 को रात 09:30 बजे मैं अपनी दुकान पर बैठा था मेरे साथ मेरी दुकान पर काम करने वाले करण व राहुल भी थे रात करीब 01:00 बजे हम सभी दुकान पर बैठे थे तभी तेजपुर गडबडी में रहने वाले लखन तंवर व अजय दोनों लाल रंग की एक्टिवा से मेरी दुकान पर आये और मेरी काउंटर पर चाकू निकालकर रख दिया और मुझसे बोले कि गल्ले के पैसे दे नही तो तुझे जान से खत्म कर देंगे। मै डर गया मैने गल्ले में रखे करीब 7500 रूपये निकाले जो लखन ने मुझसे छीन लिए और बोला कि 15 दिन बाद मुझे 20 हजार रूपये और देना और लखन व अजय एक्टिवा पर बैठकर वहां से चले गए। घटना मेरी दुकान पर काम करने वाले राहुल व करण ने देखी है। रिपोर्ट करने आया हूं कार्यवाही की जाएं। उक्त रिपोर्ट पर से आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
दुकान खाली कराने की बात को लेकर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी का 1 दिन का पुलिस रिमांड
इंदौर। जिला अभियोजन अधिकारी मो. अकरम शेख द्वारा बताया गया कि, न्यायालय श्री महेन्द्र सिंह पाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी इंदौर के समक्ष थाना राजेन्द्र नगर के अप.क्र.269/2020 धारा 294, 323, 325, 326, 307, 506, 34 भादवि में गिरफ्तारशुदा आरोपी नगीन पिता जीवा राठौर निवासी ग्राम पिंडवाथ को पेश किया गया एवं पुलिस अभिरक्षा में दिए जाने का निवेदन किया गया पुलिस अभिरक्षा इस आधार पर चाहा गया कि आरोपी से उसके अन्य साथियों के संबंध में पूछताछ हेतु तथा घटना में प्रयुक्त लकडी जप्त करना है। अभियोजन की ओर से एडीपीओ सुश्री रीमा मौरे द्वारा तर्क रखे गए। न्यायालय द्वारा तर्को से सहमत होते हुए आरोपी का 24.09.2020 तक का पुलिस रिमांड स्वीकार किया गया।
अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना आकर रिपोर्ट लेख कराई कि मैं एक यूनिवर्सिटी में नौकरी करता हूं करीब दो ढाई माह पूर्व गौतम आर्य से एक किराने की दुकान किराये से ली थी। आज करीब साढे 5 बजे जब मैं अपने फ्लेट पर था तभी गौतम आर्य आया और मेरी दुकान में ताला डाल दिया। तब मै अपने भाई और मां के साथ नीचे आया और गोतम आर्य से मैने बोला कि मेरी दुकान में ताला क्यो लगा रहे हो तो गौतम आर्य मुझे अश्लील गालियां देने लगा। मैने गालियां देने से मना किया तो बोला रूक तुझे बताता हूं और अपने तीन-चार साथियों को बुला लिया। गौतम ने सरिये से मेरे साथ मारपीट की जिससे मुझे बाये कान पर चेाट लगकर खून निकलने लगा। मेरा भाई बीच बचाव करने आया तो गौतम आर्य ने उसे भी सरिये से मारा जिससे उसे बाये पैर व दाहिने हाथ की कलाई पर चोट लगी तथा उसके साथियों ने लातघुसो से मारपीट की। आसपास के लोगो के इकट्ठा होने पर गौतम आर्य और उसके साथी वहां से भाग गये और जाते-जाते बोले कि आईंदा अगर दुकान लेने की कोशिश की तो जान से खत्म कर देंगे। घटना मेरे भाई, मां व आसपास के लोगो ने देखी है। रिपोर्ट करने आया हूं कार्यवाही की जाएं। उक्त रिपोर्ट पर से आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
Comments
Post a Comment